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कांगड़ा : उचित मूल्य की दुकान में अब 11 बजे से पहले पहुंचना होगा, खाद्य आपूर्ति नियंत्रक जारी किए आदेश - dharamshala news

कांगड़ा में उचित मूल्य की दुकाने 2 बजे तक खुले रह सकेंगे, इस संबंध में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक कांगड़ा नरेंद्र धीमान ने 21 अप्रैल को जारी आदेशों में आंशिक संशोधन किया है. जिसमें लोगों को 11 बजे से पहले पहुंचकर टोकन लेना होगा.

Food Supply Controller Kangra Narendra Dhiman kangra
खाद्य आपूर्ति नियंत्रक कांगड़ा नरेंद्र धीमान
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Published : Apr 23, 2020, 11:02 PM IST

धर्मशालाः जिला कांगड़ा में सरकारी डिपो 2 बजे तक खुले रह सकेंगे, इस संबंध में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक कांगड़ा नरेंद्र धीमान ने 21 अप्रैल को जारी आदेशों में आंशिक संशोधन किया है.

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की स्वीकृति से इन आदेशों में आंशिक बदलाव किया है. जिसके तहत स्पष्ट किया है कि उचित मूल्य की दुकानों पर ग्राहकों को कर्फ्यू ढील में यानी 11 बजे तक पहुंचना अनिवार्य होगा.

उन्होंने बताया कि 11 बजे तक जो ग्राहक डिपो में पहुंच जाएंगे और जिन्हें टोकन मिल गया हो उन्हें 11 बजे के बाद भी राशन दिया जाएंगा. वहीं कोई ग्राहक 11 बजे के बाद उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचता है, तो उसे टोकन नहीं दिया जाएगा. साथ ही उसे राशन भी अगले ही दिन मिलेगा.

गौरतलब है कि उचित मूल्य की दुकानों के सुबह 8 बजे से 2 बजे तक खुलने के आदेशों के चलते कई क्षेत्रों में लोग 11 बजे के बाद डिपो में पहुंच रहे थे, जिसकी शिकायत खाद्य आपूर्ति विभाग को मिल रही थी.

इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि डिपो 2 बजे तक तभी खुले रह सकते हैं, जब 11 बजे तक ग्राहक डिपो में पहुंचकर टोकन ले चुके होंगे, 11 बजे के बाद पहुंचने वाले ग्राहकों को अगले दिन ही राशन दिया जाएगा.राशन लेने के दौरान भी डिपो होल्डर सहित ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा.

धर्मशालाः जिला कांगड़ा में सरकारी डिपो 2 बजे तक खुले रह सकेंगे, इस संबंध में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक कांगड़ा नरेंद्र धीमान ने 21 अप्रैल को जारी आदेशों में आंशिक संशोधन किया है.

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की स्वीकृति से इन आदेशों में आंशिक बदलाव किया है. जिसके तहत स्पष्ट किया है कि उचित मूल्य की दुकानों पर ग्राहकों को कर्फ्यू ढील में यानी 11 बजे तक पहुंचना अनिवार्य होगा.

उन्होंने बताया कि 11 बजे तक जो ग्राहक डिपो में पहुंच जाएंगे और जिन्हें टोकन मिल गया हो उन्हें 11 बजे के बाद भी राशन दिया जाएंगा. वहीं कोई ग्राहक 11 बजे के बाद उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचता है, तो उसे टोकन नहीं दिया जाएगा. साथ ही उसे राशन भी अगले ही दिन मिलेगा.

गौरतलब है कि उचित मूल्य की दुकानों के सुबह 8 बजे से 2 बजे तक खुलने के आदेशों के चलते कई क्षेत्रों में लोग 11 बजे के बाद डिपो में पहुंच रहे थे, जिसकी शिकायत खाद्य आपूर्ति विभाग को मिल रही थी.

इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि डिपो 2 बजे तक तभी खुले रह सकते हैं, जब 11 बजे तक ग्राहक डिपो में पहुंचकर टोकन ले चुके होंगे, 11 बजे के बाद पहुंचने वाले ग्राहकों को अगले दिन ही राशन दिया जाएगा.राशन लेने के दौरान भी डिपो होल्डर सहित ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा.

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