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पश्चिम बंगाल के युवक को देहरा कोर्ट ने सुनाई सजा, जज पर दराट से किया था हमला - तेजधार हथियारों से हमला

एसीजेएम शीतल शर्मा 9 अप्रैल 2019 को अपने क्वार्टर से खाना खाकर अदालत की तरफ आ रही थीं. इसी दौरान आरोपी कोर्ट की तरफ से एक हाथ में दराट और दूसरे हाथ में दराटी लेकर आया और एसीजेएम पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया.

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Published : Oct 4, 2019, 9:58 PM IST

धर्मशाला: देहरा में तैनात एसीजेएम पर दराट से हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सात माह के कारावास की सजा सुनाई है. यह सजा सीजेएम यजुविंदर सिंह की अदालत ने सुनाई है.

मामले की पैरवी कर रहे सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार लाका ने बताया कि 9 अप्रैल 2019 को अश्वनी कुमार निवासी बीहण देहरा के बयान पर पुलिस स्टेशन देहरा में 22 वर्षीय लक्ष्मण राय निवासी पश्चिम बंगाल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था.

लक्ष्मण राय पर आरोप था कि एसीजेएम शीतल शर्मा 9 अप्रैल 2019 को अपने क्वार्टर से खाना खाकर अदालत की तरफ आ रही थीं. इसी दौरान आरोपी कोर्ट की तरफ से एक हाथ में दराट और दूसरे हाथ में दराटी लेकर आया और एसीजेएम शीतल शर्मा का रास्ता रोककर हाथ में पकड़े तेजधार हथियारों से हमला कर दिया.

इस दौरान एसीजेएम शीतल शर्मा अपना बचाव करते हुए एक तरफ हो गईं. इसके बाद पुलिस स्टेशन देहरा ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था. कोर्ट ने छह माह में ही आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए सात माह की कैद सुनाई है.

धर्मशाला: देहरा में तैनात एसीजेएम पर दराट से हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सात माह के कारावास की सजा सुनाई है. यह सजा सीजेएम यजुविंदर सिंह की अदालत ने सुनाई है.

मामले की पैरवी कर रहे सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार लाका ने बताया कि 9 अप्रैल 2019 को अश्वनी कुमार निवासी बीहण देहरा के बयान पर पुलिस स्टेशन देहरा में 22 वर्षीय लक्ष्मण राय निवासी पश्चिम बंगाल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था.

लक्ष्मण राय पर आरोप था कि एसीजेएम शीतल शर्मा 9 अप्रैल 2019 को अपने क्वार्टर से खाना खाकर अदालत की तरफ आ रही थीं. इसी दौरान आरोपी कोर्ट की तरफ से एक हाथ में दराट और दूसरे हाथ में दराटी लेकर आया और एसीजेएम शीतल शर्मा का रास्ता रोककर हाथ में पकड़े तेजधार हथियारों से हमला कर दिया.

इस दौरान एसीजेएम शीतल शर्मा अपना बचाव करते हुए एक तरफ हो गईं. इसके बाद पुलिस स्टेशन देहरा ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था. कोर्ट ने छह माह में ही आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए सात माह की कैद सुनाई है.

Intro:धर्मशाला- देहरा में तैनात एसीजेएम पर दराट व दराटी से हमला करने के आरोपी को दोष सिद्घ होने पर न्यायालय ने विभिन्न मामलों में सात माह के कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा सीजेएम यजुविंदर सिंह की अदालत ने सुनाई है। मामले की पैरवी कर रहे सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार लाका ने बताया कि 9 अप्रैल 2019 को अश्वनी कुमार निवासी बीहण देहरा के बयान पर पुलिस स्टेशन देहरा में 22 वर्षीय लक्ष्मण राय पुत्र राम नरेश राय गांव विश्रधया तहसील जिला रामपुर पश्चिम बंगाल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था।








Body: लक्ष्मण राय पर आरोप था कि एसीजेएम शीतल शर्मा 9 अप्रैल 2019 को जब अपने क्वार्टर से खाना खाकर अदालत की तरफ आ रही थीं तो इस दौरान आरोपी कोर्ट की तरफ से एक हाथ में दराट व दूसरे हाथ में दराटी लेकर आया और एसीजेएम शीतल शर्मा का रास्ता रोककर दराट व दराटी से उन पर हमला कर दिया।


Conclusion: इस दौरान एसीजेएम शीतल शर्मा ने अपना बचाव करते हुए एक तरफ हो गईं, अन्यथा उन्हें चोट लग सकती थी। इसके बाद पुलिस स्टेशन देहरा द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था। वहीं कोर्ट पहुंचे इस मामले में छह माह में ही आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए सात माह की कैद सुनाई गई है।

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