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कांगड़ा में होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करना पड़ा भारी, 2 के खिलाफ FIR दर्ज

कांगड़ा डीसी राकेश प्रजापति ने बताया कि जिला के लंबागांव में होम क्वारंटीन की अवहेलना करने पर दो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और दोनों को ही कांगड़ा सेंटर आलमपुर में भेजा गया है. उन्होंने ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलें और लॉकडाउन का पूरी अनुपालना करें.

kangra home quarantine violation
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Published : Apr 30, 2020, 7:17 PM IST

धर्मशालाः जिला कांगड़ा के लंबागांव में होम क्वारंटीन की अवहेलना करने पर दो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और दोनों को ही कांगड़ा सेंटर आलमपुर में भेज दिया गया है. यह जानकारी कांगड़ा डीसी राकेश प्रजापति ने दी.

कांगड़ा डीसी ने कहा कि बाहरी राज्यों या अन्य क्षेत्रों से आए हुए नागरिकों को निर्देश दिए गए हैं कि 28 दिनों तक अपने घरों में रहें और सामाजिक दूरी की पूरी अनुपालना करें. इन निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का प्रावधान भी किया गया है.

उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जिला कांगड़ा के बाहर कहीं से भी आया है तो वह 28 दिन तक घर के अन्दर ही होम क्वारंटाइन रहेगा. ऐसे व्यक्ति को घर के अन्दर ही रखने एवं बाहर जाने से रोकने के लिए उसके साथ रह रहे परिवार के व्यस्क सदस्य भी कानूनी रूप से बाध्य होंगे.

राकेश प्रजापति ने कहा कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो होम क्वारंटाइन में है, घर के बाहर दिखाई देता है तो उसके घर में रह रहे अन्य व्यस्क परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भी एफआईआर की जा सकती है. उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए. उपायुक्त ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलें और लॉकडाउन का पूरी अनुपालना करें.

कांगड़ा में 15 हजार नागरिकों की जा रही है निगरानी

डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में बाहरी राज्यों या अन्य क्षेत्रों से आए पंद्रह हजार के करीब नागरिकों की निगरानी की जा रही है और इस बाबत जिला प्रशासन के पास नागरिकों का पूरा डाटाबेस तैयार है जो कि संबंधित उपमंडलाधिकारियों एवं विकास खंड अधिकारियों को भी उपलब्ध करवाया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों या क्षेत्रों से आए नागरिकों को 28 दिन के लिए घर में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं तथा इसकी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी विकास खंड अधिकारियों को पंचायत स्तर से नियमित तौर पर रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा गया है.

प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स को रोगियों के बारे में देने होगी जानकारी

डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि जिला कांगड़ा में किसी भी प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर डॉक्टर (एलोपेथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, तिब्बती या कोई अन्य विधा इत्यादि) के पास यदि बुखार, खांसी, झुकाम या सांस की परेशानी से प्रभावित व्यक्ति इलाज के लिए पहुंचता है तो डॉक्टर द्वारा मरीज से यह पता किया जाना अनिवार्य होगा कि क्या वह जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है या उसके साथ रहने वाला परिवार का कोई सदस्य जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है.

यदि ऐसा मरीज जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है या उसके साथ रहने वाला परिवार का कोई सदस्य जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है तो उस दशा में प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर डॉक्टर को यह सूचना जिला चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा या 1077 पर देना अनिवार्य होगा. इन आदेशों का उल्लंघन आईपीसी की धारा-269 एवं 270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 में दंडनीय होगा

कोविड-19 से निपटने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में त्रिस्तरीय प्रणाली

उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि जिला में कोविड-19 से निपटने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं और स्वास्थ्य संस्थानों में त्रिस्तरीय प्रणाली के तहत कार्य किया जा रहा है. इसमें कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड अस्पताल डिमांड के अनुसार चिह्न्ति कर लिए गए हैं.

उसी आधार पर किसी भी व्यक्ति में हल्के लक्ष्ण होने पर कोविड केयर सेंटर व मध्यम और गंभीर रोगियों के लिए कोविड हेल्थ सेंटर और कोरोना के पॉजिटिव रोगियों के लिए कोविड अस्पताल चिह्न्ति किए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके.

ये भी पढ़ें- कश्मीरी मजदूर पहुंच सकें घर इसलिए रात 11 बजे तक काम करते रहे कोरोना वॉरियर्स, पेश की मिसाल

धर्मशालाः जिला कांगड़ा के लंबागांव में होम क्वारंटीन की अवहेलना करने पर दो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और दोनों को ही कांगड़ा सेंटर आलमपुर में भेज दिया गया है. यह जानकारी कांगड़ा डीसी राकेश प्रजापति ने दी.

कांगड़ा डीसी ने कहा कि बाहरी राज्यों या अन्य क्षेत्रों से आए हुए नागरिकों को निर्देश दिए गए हैं कि 28 दिनों तक अपने घरों में रहें और सामाजिक दूरी की पूरी अनुपालना करें. इन निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का प्रावधान भी किया गया है.

उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जिला कांगड़ा के बाहर कहीं से भी आया है तो वह 28 दिन तक घर के अन्दर ही होम क्वारंटाइन रहेगा. ऐसे व्यक्ति को घर के अन्दर ही रखने एवं बाहर जाने से रोकने के लिए उसके साथ रह रहे परिवार के व्यस्क सदस्य भी कानूनी रूप से बाध्य होंगे.

राकेश प्रजापति ने कहा कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो होम क्वारंटाइन में है, घर के बाहर दिखाई देता है तो उसके घर में रह रहे अन्य व्यस्क परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भी एफआईआर की जा सकती है. उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए. उपायुक्त ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलें और लॉकडाउन का पूरी अनुपालना करें.

कांगड़ा में 15 हजार नागरिकों की जा रही है निगरानी

डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में बाहरी राज्यों या अन्य क्षेत्रों से आए पंद्रह हजार के करीब नागरिकों की निगरानी की जा रही है और इस बाबत जिला प्रशासन के पास नागरिकों का पूरा डाटाबेस तैयार है जो कि संबंधित उपमंडलाधिकारियों एवं विकास खंड अधिकारियों को भी उपलब्ध करवाया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों या क्षेत्रों से आए नागरिकों को 28 दिन के लिए घर में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं तथा इसकी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी विकास खंड अधिकारियों को पंचायत स्तर से नियमित तौर पर रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा गया है.

प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स को रोगियों के बारे में देने होगी जानकारी

डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि जिला कांगड़ा में किसी भी प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर डॉक्टर (एलोपेथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, तिब्बती या कोई अन्य विधा इत्यादि) के पास यदि बुखार, खांसी, झुकाम या सांस की परेशानी से प्रभावित व्यक्ति इलाज के लिए पहुंचता है तो डॉक्टर द्वारा मरीज से यह पता किया जाना अनिवार्य होगा कि क्या वह जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है या उसके साथ रहने वाला परिवार का कोई सदस्य जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है.

यदि ऐसा मरीज जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है या उसके साथ रहने वाला परिवार का कोई सदस्य जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है तो उस दशा में प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर डॉक्टर को यह सूचना जिला चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा या 1077 पर देना अनिवार्य होगा. इन आदेशों का उल्लंघन आईपीसी की धारा-269 एवं 270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 में दंडनीय होगा

कोविड-19 से निपटने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में त्रिस्तरीय प्रणाली

उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि जिला में कोविड-19 से निपटने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं और स्वास्थ्य संस्थानों में त्रिस्तरीय प्रणाली के तहत कार्य किया जा रहा है. इसमें कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड अस्पताल डिमांड के अनुसार चिह्न्ति कर लिए गए हैं.

उसी आधार पर किसी भी व्यक्ति में हल्के लक्ष्ण होने पर कोविड केयर सेंटर व मध्यम और गंभीर रोगियों के लिए कोविड हेल्थ सेंटर और कोरोना के पॉजिटिव रोगियों के लिए कोविड अस्पताल चिह्न्ति किए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके.

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