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कुल्लू बस हादसे के बाद सख्त हुआ प्रशासन, डीसी कांगड़ा के बस ऑपरेटर्स को कड़े निर्देश

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Published : Jun 27, 2019, 9:35 AM IST

सड़क हादसों को रोकने को लिए डीसी ऑफिस के सभागार में अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा की अध्यक्षता में एचआरटीसी व निजी बस संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई. इस दौरान राघव शर्मा ने बस ऑपरेटरों को सख्त हिदायत दी है.

बस ऑपरेटरों के साथ अतिरिक्त उपायुक्त की बैठक

धर्मशाला: ओवरलोडिंग, अत्याधिक स्पीड तथा अन्य कारणों से बढ़ते सड़क हादसों को रोकने तथा लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों की तुरन्त अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए डीसी ऑफिस के सभागार में अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा की अध्यक्षता में एचआरटीसी व निजी बस संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई.

ये भी पढ़े: रिश्वतखोर हेडमास्टर और टीचर पर निलंबन की गाज गिरना तय, शिक्षा निदेशालय ने तलब किया रिकॉर्ड

अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि लोगों की सुरक्षा के लिए मोटर वाहन अधिनियम तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित बनाना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है. प्रबंधन तथा निजी बस संचालकों को बसों के भीतर वाहन चालक का फोटो, नाम तथा वैध लाइसेंस की पूर्ण जानकारी प्रर्दशित करने सहित आरटीओ कार्यालय का दूरभाष नम्बर लिखना अनिवार्य होगा.

इसके अतिरिक्त उन्हें अपने-अपने वाहन चालक की संपूर्ण जानकारी सात दिनों के भीतर आरटीओ कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा. उन्होंने बस मालिकों से अपनी बसों में ओवरलोडिंग न करने व निर्धारित समय सारिणी के अनुसार बस चलाने की सख्त हिदायत दी.

ये भी पढ़े: पुलिस और HRTC अफसरों के साथ मुख्य सचिव ने की सड़क सुरक्षा पर समीक्षा, दिए ये कड़े निर्देश

राघव शर्मा ने निजी बस संचालकों से अपनी बसों में वाहन चालकों की भर्ती करते समय वैध लाईसेंस की गहनता से जांच करने तथा मोटर वाहन नियमों की अनुपालना के अनुरूप ही भर्ती करने की सख्त हिदायत दी है. इसके अतिरिक्त वाहन चालक द्वारा वाहन चलाते समय शराब के इस्तेमाल तथा अनाधिकृत व्यक्ति को गाड़ी चलाने के लिए देने व सवारियों के साथ दुर्व्यवहार जैसे मामलों पर बस मालिकों को विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए हैं.

उन्होंने कहा कि कुछ ऑपरेटरों द्वारा अवकाश के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में जानबूझ कर बसें न चलाने की शिकायतें भी प्रशासन के पास प्राप्त हो रही हैं. उन्होंने सभी बस मालिकों से नियमित रूप से आवंटित रूट परमिट के अनुसार बस चलाने के निर्देश दिए. बैठक के दौरान आरटीओ(उड़नदस्ता) संजय धीमान, एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक तथा निजी बस ऑपरेटर मौजूद रहे.

धर्मशाला: ओवरलोडिंग, अत्याधिक स्पीड तथा अन्य कारणों से बढ़ते सड़क हादसों को रोकने तथा लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों की तुरन्त अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए डीसी ऑफिस के सभागार में अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा की अध्यक्षता में एचआरटीसी व निजी बस संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई.

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अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि लोगों की सुरक्षा के लिए मोटर वाहन अधिनियम तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित बनाना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है. प्रबंधन तथा निजी बस संचालकों को बसों के भीतर वाहन चालक का फोटो, नाम तथा वैध लाइसेंस की पूर्ण जानकारी प्रर्दशित करने सहित आरटीओ कार्यालय का दूरभाष नम्बर लिखना अनिवार्य होगा.

इसके अतिरिक्त उन्हें अपने-अपने वाहन चालक की संपूर्ण जानकारी सात दिनों के भीतर आरटीओ कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा. उन्होंने बस मालिकों से अपनी बसों में ओवरलोडिंग न करने व निर्धारित समय सारिणी के अनुसार बस चलाने की सख्त हिदायत दी.

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राघव शर्मा ने निजी बस संचालकों से अपनी बसों में वाहन चालकों की भर्ती करते समय वैध लाईसेंस की गहनता से जांच करने तथा मोटर वाहन नियमों की अनुपालना के अनुरूप ही भर्ती करने की सख्त हिदायत दी है. इसके अतिरिक्त वाहन चालक द्वारा वाहन चलाते समय शराब के इस्तेमाल तथा अनाधिकृत व्यक्ति को गाड़ी चलाने के लिए देने व सवारियों के साथ दुर्व्यवहार जैसे मामलों पर बस मालिकों को विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए हैं.

उन्होंने कहा कि कुछ ऑपरेटरों द्वारा अवकाश के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में जानबूझ कर बसें न चलाने की शिकायतें भी प्रशासन के पास प्राप्त हो रही हैं. उन्होंने सभी बस मालिकों से नियमित रूप से आवंटित रूट परमिट के अनुसार बस चलाने के निर्देश दिए. बैठक के दौरान आरटीओ(उड़नदस्ता) संजय धीमान, एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक तथा निजी बस ऑपरेटर मौजूद रहे.

Intro:धर्मशाला- ओवरलोडिंग, अत्याधिक स्पीड तथा अन्य कारणों से बढ़ते सड़क हादसों को रोकने तथा लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों की तुरन्त अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए डीसी ऑफिस के सभागार में अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा की अध्यक्षता में एचआरटीसी व निजी बस संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि लोगों की सुरक्षा के लिए मोटर वाहन अधिनियम तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित बनाना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।  उन्होंने बताया कि एचआरटीसी प्रबन्धन तथा निजी बस संचालकों को बसों के भीतर वाहन चालक का फोटो, उसका नाम तथा वैध लाइसेंस की पूर्ण जानकारी प्रर्दशित करने सहित आरटीओ कार्यालय का दूरभाष नम्बर लिखना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने-अपने वाहन चालक की संपूर्ण जानकारी सात दिनों के भीतर आरटीओ कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगी। उन्होंने बस मालिकों से अपनी बसों में ओवरलोडिंग न करने व निर्धारित समयसारिणी के अनुसार बस चलाने की सख्त हिदायत दी। 


Body:उन्होंने कहा कि अत्याधिक गति से वाहन चलाने के कारण भी अधिकतर सड़क हादसे हो रहे हैं। उन्होंने बस चालकों को निर्धारित गतिसीमा तथा समय पर वाहन चलाने की चेतावनी दी है। राघव शर्मा ने निजी बस संचालकों से अपनी बसों में वाहन चालकों की भर्ती करते समय वैध लाईसेंस की गहनता से जांच करने तथा मोटर वाहन नियमों की अनुपालना के अनुरूप ही भर्ती करने की सख्त हिदायत दी। इसके अतिरिक्त वाहन चालक द्वारा वाहन चलाते समय शराब के इस्तेमाल तथा अनाधिकृत व्यक्ति को गाड़ी चलाने के लिए देने व सवारियों के साथ दुर्व्यवहार जैसेे मामलों पर बस मालिक विशेष ध्यान रखें।


Conclusion:उन्होंने कहा कि कुछ ऑपरेटरों द्वारा अवकाश के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में जानबूझ कर बसें न चलाने की शिकायतें भी प्रशासन के पास प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने सभी बस मालिकों से नियमित रूप से उन्हें आवंटित रूट परमिट के अनुसार बस चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जानबूझ कर निर्धारित रूट व सययसारिणी के तहत बस न चलाने वाले ऐसे बस ऑपरेटरों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई करने की भी हिदायत दी। वही बैठक में आरटीओ(उड़नदस्ता)संजय धीमान, एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा निजी बस ऑपरेटरों ने भाग लिया ।
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