धर्मशाला: पालमपुर उपमंडल में 7 वर्षीय नाबालिग के साथ मारपीट व दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिला व सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा की विशेष अदालत ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई है. आरोपी पर 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पालमपुर उपमंडल के थाना में पीड़िता की मां ने 9 मार्च 2017 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 7 वर्षीय बेटी अपनी दादी के साथ टॉफियां लेने के लिए दुकान गई थी. बच्ची की दादी घर लौट आई, लेकिन बच्ची उसके साथ नहीं आई.
परिजनों को बच्ची ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति उसे उठाकर सड़क के नीचे झाडियों में लेकर गया. झाड़ियो में उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म किय. रास्ते से गुजर रहे लोगों ने आरोपी को बच्ची के साथ देख लिया. लोगों को देखते ही आरोपी मौके से भाग गया था.
पुलिस ने सिविल अस्पताल में नाबालिग का मेडिकल कराने के बाद 9 मार्च, 2017 को आरोपी को गिरफ्तार किया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 29 गवाह पेश किए गए थे.