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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा के साथ हजारों रुपये का जुर्माना

9 मार्च 2017 को 7 वर्षीय नाबालिग के साथ मारपीट व दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 0 साल की कैद और 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है. नाबालिग दो साल पहले अपनी दादी के साथ टोफियां लेने के लिए दुकान गई थी.

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Published : Sep 3, 2019, 9:57 PM IST

धर्मशाला: पालमपुर उपमंडल में 7 वर्षीय नाबालिग के साथ मारपीट व दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिला व सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा की विशेष अदालत ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई है. आरोपी पर 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है.

जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पालमपुर उपमंडल के थाना में पीड़िता की मां ने 9 मार्च 2017 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 7 वर्षीय बेटी अपनी दादी के साथ टॉफियां लेने के लिए दुकान गई थी. बच्ची की दादी घर लौट आई, लेकिन बच्ची उसके साथ नहीं आई.

परिजनों को बच्ची ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति उसे उठाकर सड़क के नीचे झाडियों में लेकर गया. झाड़ियो में उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म किय. रास्ते से गुजर रहे लोगों ने आरोपी को बच्ची के साथ देख लिया. लोगों को देखते ही आरोपी मौके से भाग गया था.

पुलिस ने सिविल अस्पताल में नाबालिग का मेडिकल कराने के बाद 9 मार्च, 2017 को आरोपी को गिरफ्तार किया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 29 गवाह पेश किए गए थे.

धर्मशाला: पालमपुर उपमंडल में 7 वर्षीय नाबालिग के साथ मारपीट व दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिला व सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा की विशेष अदालत ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई है. आरोपी पर 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है.

जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पालमपुर उपमंडल के थाना में पीड़िता की मां ने 9 मार्च 2017 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 7 वर्षीय बेटी अपनी दादी के साथ टॉफियां लेने के लिए दुकान गई थी. बच्ची की दादी घर लौट आई, लेकिन बच्ची उसके साथ नहीं आई.

परिजनों को बच्ची ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति उसे उठाकर सड़क के नीचे झाडियों में लेकर गया. झाड़ियो में उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म किय. रास्ते से गुजर रहे लोगों ने आरोपी को बच्ची के साथ देख लिया. लोगों को देखते ही आरोपी मौके से भाग गया था.

पुलिस ने सिविल अस्पताल में नाबालिग का मेडिकल कराने के बाद 9 मार्च, 2017 को आरोपी को गिरफ्तार किया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 29 गवाह पेश किए गए थे.

Intro:धर्मशाला- पालमपुर उपमंडल की 7 वर्षीय नाबालिगा के साथ मारपीट व दुष्कर्म आरोपी का दोष सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे.के. शर्मा की विशेष अदालत ने दोषी को 20 साल की सख्त कैद सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 50 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पालमपुर उपमंडल के एक थाना में पीडि़ता की मां ने 9 मार्च, 2017 को शिकायत दर्ज करवाई कि शाम 4 बजे उसकी 7 वर्षीय बेटी अपनी दादी के साथ टोफियां लेने के लिए दुकान में गई थी।








Body: इसके कुछ समय बाद बच्ची की दादी घर लौट आई लेकिन बच्ची उसके साथ नहीं थी। जब उन्होंने बच्ची के बारे में पूछा तो बताया कि वह दुकान से पहले ही घर की तरफ आ गई थी। इसके बाद जब परिजनों ने बच्ची को ढूढऩे लगे तो कुछ समय बाद बच्ची रोती रोती घर को आई। उसने परिजनों को बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति उसे उठाकर सड़क के नीचे झाडिय़ों में ले गया और मुक्के मारने शुरू किए इससे उसकी टांगों व मुंह में चोटें आई थी। इसी दौरान दोषी ने बच्ची को जमीन को नीचे लिटाकर गलत काम करने लगा इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति को जब बच्ची बाबा-बाबा करके आवाजें लगाई। 


Conclusion:बच्ची की आवाज सुनकर व्यक्ति के आने पर उक्त व्यक्ति भाग गया। पुलिस ने सिविल अस्पताल में नाबालिगा का मैडीकल करवाने के बाद 9 मार्च, 2017 को रात करीब 10 बजे आरोपी  को हिरासत में लिया और उसका मैडीकल करवाने के बाद डी.एन.ए. रिपोर्ट आर.एफ.एस.एल. धर्मशाला भेजी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे.के. शर्मा की विशेष अदालत में पहुंचे मामले की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने की। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 29 गवाह पेश किए गए। डी.एन.ए. रिपोर्ट मैच होने पर गवाहों के ब्यानों के आधार पर विशेष अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 50 हजार रूपए जुर्माना लगाया है। 

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