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होटल्स व्यवसायियों के लिए लगाया जागरूकता शिविर, फूड लाइसेंस की दी गई जानकारी - खाद्य सुरक्षा विभाग

शनिवार को होटल व रेस्टोरेंट संचालकों के लिए एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इसकी अध्यक्षता सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा चंबा सविता ठाकुर ने की.

Food safety department meeting with hoteliers in chamba
फोटो.
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Published : Feb 20, 2021, 7:13 PM IST

चंबाः स्वास्थ्य विभाग चंबा की ओर से शनिवार को होटल व रेस्टोरेंट संचालकों के लिए एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इसकी अध्यक्षता सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा चंबा सविता ठाकुर ने की.

शिविर में होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को फूड लाइसेंस के महत्त्व की जानकारी दी गई. सहायक आयुक्त सविता ठाकुर ने कहा कि बिना फूड लाइसेंस होटल व रेस्टोरेंट में भोजन परोसने की अनुमति नहीं है.

ऑनलाइन ही लाइसेंस के लिए करे आवेदन

इसके लिए विभाग की ओर से समय-समय पर औचक निरीक्षण करने लाइसेंस जांचे जाते हैं. साथ ही उल्लंघनकर्ताओं को जुर्माना भी किया जाता है. उन्होंने होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों से बिना फूड लाइसेंस खाद्य वस्तुएं न परोसने की सख्त हिदायत दी. उन्होंने कहा कि यदि फूड लाइसेंस की आवश्यकता है तो सरल तरीके से ऑनलाइन ही लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है.

ये की अपील

लाइसेंस का नवीनिकरण भी समय-समय पर अवश्य करवाते रहें. उन्होंने हाइजीन रेटिंग को लेकर भी विस्तृत जानकारी देते हुए ऑनलाइन पंजीकरण करने को भी कहा. उन्होंने उपस्थित होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों से कुकिंग आयल का बार-बार इस्तेमाल न करने की अपील भी की.

फ्री रेडिकल्स का निर्माण

उन्होंने कहा कि ऐसा न करने से हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है. जब खाद्य वस्तुएं तलने के लिए एक ही तेल का प्रयोग बार-बार किया जाता है तो उसमें फ्री रेडिकल्स का निर्माण हो जाता है.

जोकि गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है. इससे कैंसर व कालेस्टसेल आदि बीमारियों की चपेट में आने की संभावना अत्यधिक हो जाती है. इस मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंबा दीपक आनंद सहित डलहौजी के करीब 54 होटल एवं रेस्टोरेंट संचालक मौजूद.

ये भी पढ़ें: प्रदेश में 21 से 23 फरवरी तक मौसम खराब रहने की संभावना, येलो अलर्ट जारी

ये भी पढ़ें: बंगाल को 'सोनार बांग्‍ला' बनाना बीजेपी का लक्ष्य, ममता सरकार का जाना तयः जेपी नड्डा

चंबाः स्वास्थ्य विभाग चंबा की ओर से शनिवार को होटल व रेस्टोरेंट संचालकों के लिए एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इसकी अध्यक्षता सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा चंबा सविता ठाकुर ने की.

शिविर में होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को फूड लाइसेंस के महत्त्व की जानकारी दी गई. सहायक आयुक्त सविता ठाकुर ने कहा कि बिना फूड लाइसेंस होटल व रेस्टोरेंट में भोजन परोसने की अनुमति नहीं है.

ऑनलाइन ही लाइसेंस के लिए करे आवेदन

इसके लिए विभाग की ओर से समय-समय पर औचक निरीक्षण करने लाइसेंस जांचे जाते हैं. साथ ही उल्लंघनकर्ताओं को जुर्माना भी किया जाता है. उन्होंने होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों से बिना फूड लाइसेंस खाद्य वस्तुएं न परोसने की सख्त हिदायत दी. उन्होंने कहा कि यदि फूड लाइसेंस की आवश्यकता है तो सरल तरीके से ऑनलाइन ही लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है.

ये की अपील

लाइसेंस का नवीनिकरण भी समय-समय पर अवश्य करवाते रहें. उन्होंने हाइजीन रेटिंग को लेकर भी विस्तृत जानकारी देते हुए ऑनलाइन पंजीकरण करने को भी कहा. उन्होंने उपस्थित होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों से कुकिंग आयल का बार-बार इस्तेमाल न करने की अपील भी की.

फ्री रेडिकल्स का निर्माण

उन्होंने कहा कि ऐसा न करने से हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है. जब खाद्य वस्तुएं तलने के लिए एक ही तेल का प्रयोग बार-बार किया जाता है तो उसमें फ्री रेडिकल्स का निर्माण हो जाता है.

जोकि गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है. इससे कैंसर व कालेस्टसेल आदि बीमारियों की चपेट में आने की संभावना अत्यधिक हो जाती है. इस मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंबा दीपक आनंद सहित डलहौजी के करीब 54 होटल एवं रेस्टोरेंट संचालक मौजूद.

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