ETV Bharat / city

नगर परिषद चंबा में उप-चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, आदर्श आचार संहिता लागू - हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला चंबा के वार्ड नम्बर-तीन चौगान, नगर परिषद चंबा के उप-निर्वाचन के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है. इस अधिसूचना के साथ ही जिला चंबा की नगर परिषद चंबा में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई हैं.

Code of Conduct for Chaugan by-election in M C Chamba
चौगान उप-निर्वाचन के लिए नगर परिषद चंबा में आचार संहिता लागू
author img

By

Published : Mar 15, 2020, 5:36 PM IST

शिमलाः हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला चंबा के वार्ड नम्बर-तीन चौगान, नगर परिषद चंबा के उप-निर्वाचन के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है. इस अधिसूचना के साथ ही जिला चंबा की नगर परिषद चम्बा में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई हैं.

आयोग के एक प्रवक्ता ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 20, 21 व 22 मार्च, 2020 को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे. जिनकी जांच पड़ताल 24 मार्च, 2020 को सम्बन्धित रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी सुबह10 बजे के उपरान्त करेंगे.

उन्होंने कहा कि इच्छुक प्रत्याशी 26 मार्च, 2020 को शाम 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं. चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 26 मार्च, 2020 को ही नामांकन पत्रों की वापसी के तुरन्त बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे.

यह चुनाव स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा और किसी भी उम्मीदवार को उसकी पसन्द का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा. मतदान 5 अप्रेल, 2020 को सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक करवाया जाएगा. मतगणना 5 अप्रैल, 2020 को ही नगर परिषद मुख्यालय पर की जाएगी.

नगर परिषद चंबा का कोई भी साधारण निवासी जिसने 1 जनवरी, 2020 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और अन्य योग्य मतदाता 15 मार्च, 2020 तक मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप-मण्डलाधिकारी चंबा को प्रारूप-4 पर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के साथ कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा. आवेदन 14 मार्च, 2020 को अवकाश के दिन भी लिए जाएंगे.

ये भी पढ़ेंः लैंडिंग के समय जमीन में धंसा CM के हेलीकॉप्टर का टायर, टला बड़ा हादसा

शिमलाः हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला चंबा के वार्ड नम्बर-तीन चौगान, नगर परिषद चंबा के उप-निर्वाचन के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है. इस अधिसूचना के साथ ही जिला चंबा की नगर परिषद चम्बा में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई हैं.

आयोग के एक प्रवक्ता ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 20, 21 व 22 मार्च, 2020 को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे. जिनकी जांच पड़ताल 24 मार्च, 2020 को सम्बन्धित रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी सुबह10 बजे के उपरान्त करेंगे.

उन्होंने कहा कि इच्छुक प्रत्याशी 26 मार्च, 2020 को शाम 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं. चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 26 मार्च, 2020 को ही नामांकन पत्रों की वापसी के तुरन्त बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे.

यह चुनाव स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा और किसी भी उम्मीदवार को उसकी पसन्द का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा. मतदान 5 अप्रेल, 2020 को सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक करवाया जाएगा. मतगणना 5 अप्रैल, 2020 को ही नगर परिषद मुख्यालय पर की जाएगी.

नगर परिषद चंबा का कोई भी साधारण निवासी जिसने 1 जनवरी, 2020 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और अन्य योग्य मतदाता 15 मार्च, 2020 तक मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप-मण्डलाधिकारी चंबा को प्रारूप-4 पर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के साथ कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा. आवेदन 14 मार्च, 2020 को अवकाश के दिन भी लिए जाएंगे.

ये भी पढ़ेंः लैंडिंग के समय जमीन में धंसा CM के हेलीकॉप्टर का टायर, टला बड़ा हादसा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.