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गुरुग्राम में होगी बिलासपुर से भेजे पांच सैंपलों की जांच, फेल होने पर होगी कार्रवाई

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Published : Dec 10, 2020, 4:09 PM IST

बिलासपुर जिला से पांच सैंपल गुरुग्राम सेंटर लैब में जांच के लिए भेजे हैं, ताकि जिला के खाद्य पदार्थाें की उच्च स्तरीय जांच हो सके. वहीं, बीते फेस्टिवल सीजन की बात करें तो बिलासपुर जिला के विभिन्न क्षेत्रों से फूड एंड सेफ्टी विभाग ने कुल 28 सैंपल जांच के लिए भरे हैं.

Food ingredient sample bilaspur
Food ingredient sample bilaspur

बिलासपुरः बिलासपुर जिला में फूड एंड सेफ्टी विभाग काफी सक्रियता से कार्य कर रहा है. ऐसे में उन्होंने बिलासपुर जिला से पांच सैंपल गुरुग्राम सेंटर लैब में जांच के लिए भेजे हैं, ताकि जिला के खाद्य पदार्थाें की उच्च स्तरीय जांच हो सके. वहीं, बीते फेस्टिवल सीजन की बात करें तो बिलासपुर जिला के विभिन्न क्षेत्रों से फूड एंड सेफ्टी विभाग ने कुल 28 सैंपल जांच के लिए भरे हैं.

इनमें से 23 सैंपल सोलन जिला के कंडाघाट लैब में भेजे गए हैं. साथ ही 5 सैंपल गुड़गांव लैब में भेजे हैं. अधिकारियों का कहना है कि सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

वीडियो.

बिलासपुर जिला के सहायक आयुक्त महेश कश्यप के अनुसार फेस्टिवल सीजन में विभाग ने टीमों का गठन किया था. जिसमें यह टीमें विभिन्न-विभिन्न स्थानों पर जाकर औचक निरीक्षण करती थी और उन्होंने संदिग्धता के आधार पर सैंपल भी एकत्रित किए गए हैं. दिपावली पर्व को लेकर भी शहर सहित जिलाभर की मिठाई दुकानों से सैंपल भरे गए हैं.

उन्होंने बिलासपुर की समस्त जनता से भी आग्रह किया है कि अगर आपके आस पास के क्षेत्र में मिठाई सहित अन्य किसी खाद्य पदार्थाें में मिलावट की जा रही है तो तुरंत इसकी जानकारी विभाग को दें.

नियमानुसार होगी कार्रवाई

सहायक आयुक्त ने बताया कि सैंपल रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है. सैंपल फेल पाया जाता है तो पहले चरण में उक्त दुकानदार सहित निर्माणधीन कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाता है. उसके बाद विभाग द्वारा उक्त दुकानदार सहित कंपनी को जुर्माना लगाने का भी प्रावधान रहता है.

दुकान में गंदगी पाए जाने पर भी हो सकती है कार्रवाई

फूड एंड सेफ्टी सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने बताया कि खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों की दुकानों में अगर गंदगी भी पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने फास्ट फूड बेचने वालों से अपील की है कि अपनी दुकानों के किचन को साफ-सुथरा रखें. इसी के साथ दुकान में कार्य करने वाले वकर्ज का भी मेडिकल भी अनिवार्य किया है. इन सभी की जानकारी विभाग के पास होना जरूरी है.

ये भी पढ़ें- मैक्लोडगंज के ये दो वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित, 15 दिसंबर तक लागू रहेंगी पाबंदियां

बिलासपुरः बिलासपुर जिला में फूड एंड सेफ्टी विभाग काफी सक्रियता से कार्य कर रहा है. ऐसे में उन्होंने बिलासपुर जिला से पांच सैंपल गुरुग्राम सेंटर लैब में जांच के लिए भेजे हैं, ताकि जिला के खाद्य पदार्थाें की उच्च स्तरीय जांच हो सके. वहीं, बीते फेस्टिवल सीजन की बात करें तो बिलासपुर जिला के विभिन्न क्षेत्रों से फूड एंड सेफ्टी विभाग ने कुल 28 सैंपल जांच के लिए भरे हैं.

इनमें से 23 सैंपल सोलन जिला के कंडाघाट लैब में भेजे गए हैं. साथ ही 5 सैंपल गुड़गांव लैब में भेजे हैं. अधिकारियों का कहना है कि सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

वीडियो.

बिलासपुर जिला के सहायक आयुक्त महेश कश्यप के अनुसार फेस्टिवल सीजन में विभाग ने टीमों का गठन किया था. जिसमें यह टीमें विभिन्न-विभिन्न स्थानों पर जाकर औचक निरीक्षण करती थी और उन्होंने संदिग्धता के आधार पर सैंपल भी एकत्रित किए गए हैं. दिपावली पर्व को लेकर भी शहर सहित जिलाभर की मिठाई दुकानों से सैंपल भरे गए हैं.

उन्होंने बिलासपुर की समस्त जनता से भी आग्रह किया है कि अगर आपके आस पास के क्षेत्र में मिठाई सहित अन्य किसी खाद्य पदार्थाें में मिलावट की जा रही है तो तुरंत इसकी जानकारी विभाग को दें.

नियमानुसार होगी कार्रवाई

सहायक आयुक्त ने बताया कि सैंपल रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है. सैंपल फेल पाया जाता है तो पहले चरण में उक्त दुकानदार सहित निर्माणधीन कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाता है. उसके बाद विभाग द्वारा उक्त दुकानदार सहित कंपनी को जुर्माना लगाने का भी प्रावधान रहता है.

दुकान में गंदगी पाए जाने पर भी हो सकती है कार्रवाई

फूड एंड सेफ्टी सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने बताया कि खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों की दुकानों में अगर गंदगी भी पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने फास्ट फूड बेचने वालों से अपील की है कि अपनी दुकानों के किचन को साफ-सुथरा रखें. इसी के साथ दुकान में कार्य करने वाले वकर्ज का भी मेडिकल भी अनिवार्य किया है. इन सभी की जानकारी विभाग के पास होना जरूरी है.

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