यमुनानगर: अपनी 15 साल की बेटी से रेप की कोशिश और मारपीट करने वाले आरोपी पिता मुकेश को यमुनानगर कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
कोर्ट ने 18 पोक्सो एकट में 20 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं जुर्माना न देने पर आरोपी पिता को 9 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. साथ ही धारा-323 और 506 में एक-एक साल की सजा और दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना न देने पर तीन-तीन महीने की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी. फैसला एडीजे पायल बंसल की कोर्ट ने सुनाया है. कोर्ट ने 19 दिसंबर को आरोपी पिता को दोषी करार दिया था.
ये भी पढ़िए: राष्ट्रपति से मिलने जा रहे सैलजा-दीपेंद्र को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया
2 साल पहले दर्ज हुआ था केस
बता दें एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसकी पति मुकेश के साथ नहीं बनती थी, इसलिए वो अपने पति से अलग रहती थी. वहीं उसकी 15 साल की बेटी अपने पिता के साथ रहती थी. एक दिन उसकी बेटी फोन कर रोने लगी और उसने कहा कि पिता ने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया है. महिला की शिकायत पर पुलिस ने साल 2018 में केस दर्ज किया था.