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सीआरएम योजना: 27 नवंबर तक किसान कर सकेंगे कृषि यंत्रों के बिल अपलोड

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Published : Nov 24, 2020, 8:45 PM IST

सीआरएम योजना के तहत कृषि यंत्रों के बिल पोर्टल और फसल अवशेष प्रबंधन योजना के लिए पंजीकरण करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है. सीआरएम के लिए बिलों को नवंबर कर पोर्टल पर अपलोड करना होगा और फसल अवशेष प्रबंधन योजना के लिए भी 27 नवंबर तक डेटा अपलोड करना होगा.

Farmers will be able to upload agricultural machinery bills by November 27
Farmers will be able to upload agricultural machinery bills by November 27

चंडीगढ़: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की ओर से सीआरएम योजना के तहत कृषि यन्त्रों के बिल पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर तक बढ़ा दी गई है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की ओर से फसल अवशेष प्रबन्धन योजना 2020-21 के तहत कस्टम हायरिंग केन्द्र ओर व्यक्तिगत श्रेणी में खरीद किए गए कृषि यन्त्रों के बिल विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक निर्धारित की गई थी, जिसे अब 27 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है.

सहायक कृषि अभियंता विनित कुमार जैन ने बताया कि किसान को कृषि यन्त्र खरीद का मूल बिल, ई-वे बिल, स्वयं घोषणा पत्र, मशीन के साथ फोटो जीपीएस लोकेशन सहित, पटवारी रिपोर्ट, ऑनलाइन आवेदन की प्रति, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रति, ट्रैक्टर की आरसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक इत्यादि दस्तावेज दौहरी प्रतियों में सहायक कृषि अभियन्ता, यमुनानगर के कार्यालय में जमा करवानें होंगे.

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त सभी कस्टम हायरिंग केन्द्रों को अपने कृषि यन्त्रों द्वारा प्रतिदिन किए गए कार्य की रिपोर्ट भी संबन्धित ग्राम स्तरीय नोडल अधिकारी और खंड कृषि अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है. खंड कृषि अधिकारी द्वारा कस्टम हायरिंग केन्द्रों के कार्य को संतोषजनक पाए जाने पर ही इन केन्द्रों की अनुदान राशि जारी की जाएगी.

उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने अपने फसल अवशेषों का प्रबन्धन स्ट्रॉ बेलर के माध्यम से किया है उनको भी 1000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके लिये किसानों को अपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से विभाग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पराली की गांठ और बेल के उचित निष्पादन के लिए पंजीकरण पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा.

चंडीगढ़: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की ओर से सीआरएम योजना के तहत कृषि यन्त्रों के बिल पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर तक बढ़ा दी गई है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की ओर से फसल अवशेष प्रबन्धन योजना 2020-21 के तहत कस्टम हायरिंग केन्द्र ओर व्यक्तिगत श्रेणी में खरीद किए गए कृषि यन्त्रों के बिल विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक निर्धारित की गई थी, जिसे अब 27 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है.

सहायक कृषि अभियंता विनित कुमार जैन ने बताया कि किसान को कृषि यन्त्र खरीद का मूल बिल, ई-वे बिल, स्वयं घोषणा पत्र, मशीन के साथ फोटो जीपीएस लोकेशन सहित, पटवारी रिपोर्ट, ऑनलाइन आवेदन की प्रति, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रति, ट्रैक्टर की आरसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक इत्यादि दस्तावेज दौहरी प्रतियों में सहायक कृषि अभियन्ता, यमुनानगर के कार्यालय में जमा करवानें होंगे.

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त सभी कस्टम हायरिंग केन्द्रों को अपने कृषि यन्त्रों द्वारा प्रतिदिन किए गए कार्य की रिपोर्ट भी संबन्धित ग्राम स्तरीय नोडल अधिकारी और खंड कृषि अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है. खंड कृषि अधिकारी द्वारा कस्टम हायरिंग केन्द्रों के कार्य को संतोषजनक पाए जाने पर ही इन केन्द्रों की अनुदान राशि जारी की जाएगी.

उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने अपने फसल अवशेषों का प्रबन्धन स्ट्रॉ बेलर के माध्यम से किया है उनको भी 1000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके लिये किसानों को अपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से विभाग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पराली की गांठ और बेल के उचित निष्पादन के लिए पंजीकरण पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा.

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