यमुनागरः हरियाणा में 21 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव व्यय अनुश्रवण के लिए जिला उपायुक्त मुकुल कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक के दौरान उपायुक्त ने चुनाव के दौरान जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगी है उन्हें आदर्श चुनाव आचार संहिता का शत प्रतिशत अनुपालन करने के निर्देश दिए.
सुविधा ऐप से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
उपायुक्त मुकुल कुमार ने बैठक में जानकारी दी कि उम्मीदवार चुनावी रैली, जनसभाओं, वाहनों के प्रयोग तथा विभिन्न अन्य सभी चुनाव प्रचार संबंधी स्वीकृतियां सुविधा ऐप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनावों में लगाए जाने वाले वाहनों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. चुनाव प्रचार में जो भी वाहन चलेगा उसके लिए परमिशन निर्धारित आर ओ देंगे.
चुनाव आयोग की पूरी नजर
जिला उपायुक्त ने कहा कि वाहनों की संख्या की कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है. कोई भी उम्मीदवार कितने भी वाहन चला सकता है, लेकिन वो उसके खर्चे में जुड़ जाएंगे. उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में सुविधा एप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया था ठीक ऐसे ही इसी एप पर अब भी अपनी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है.
प्रचार के लिए तय की गई जगह
आदर्श आचार संहिता को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी के उम्मीदवारों के लिए होर्डिंग, बैनर आदि चुनावी सामग्री लगाने के ऊपर चुनाव आयोग के साथ-साथ जिला प्रशासन भी सख्त नजर है. जिला उपायुक्त ने बताया कि जो स्थान निर्धारित किए गए हैं पार्टी के बैनर होर्डिंग या अन्य कोई भी चुनाव सामग्री को उन्हीं स्थानों पर लगया जाएगा. अगर निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी चुनाव सामग्री को लगाया जाता है तो उसके खिलाफ उसी समय कार्रवाई की जाएगी.
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