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महिला को 3 तलाक देने वाले पति को कोर्ट ने दिखाया जेल का रास्ता, महिला को मिला इंसाफ

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Published : Sep 19, 2019, 11:14 PM IST

यमुनानगर में एक मुस्लिम महिला ने अपने पति की ओर से दिए गए 3 तलाक के विरोध में कोर्ट में याचिका दायर की. जिसके बाद पीड़ित महिला को इंसाफ मिला.

महिला को 3 तलाक देने वाले पति को कोर्ट ने दिखाया जेल का रास्ता, महिला को मिला इंसाफ

यमुनानगर: राज्य में मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक कानून को लेकर जागरुकता दिखाई है. तीन तलाक से संबंधित एक ऐसा ही केस सामने आया है. यमुनानगर में एक महिला ने अपने पति द्वारा दिए गए 3 तलाक के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की. जिस पर कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए महिला के पति को जेल भेज दिया.

पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी शादी को 11 साल हो गए. शादी के बाद से ही उसका पति उसे मारता-पीटता था और मानसिक शोषण करता था. उसने बताया 15 अगस्त की रात उसके पति ने उसे पीटा और रात के करीब 3 बजे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया. पीड़ित महिला ने कहा कि उसके ससुराल में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की. महिला ने बताया कि सुबह जब वो घर के अंदर जाने लगी तो उसे जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया गया. महिला ने बताया कि उसके पति ने उसे 2018 में 3 तलाक दिया था. लेकिन उसके बाद पंचायत और घरवालों ने लिखा पढ़ी कर उसे पति के पास भेज दिया था.

महिला को 3 तलाक देने वाले पति को कोर्ट ने दिखाया जेल का रास्ता, महिला को मिला इंसाफ

पीड़ित महिला ने बताया कि अब उसने अपने पति और ससुरालवालों के खिलाफ बुड़िया थाने में एफआईआर दर्ज कराई और इस केस को कोर्ट में लेकर गई. जहां से उसे इंसाफ मिला. महिला पक्ष के वकील ने पीड़ित महिला के पति को नए मुस्लिम वुमन लॉ प्रोटक्शन एंड राइट मैरिज एक्ट के तहत बहस कर उसे न्यायिक हिरासत में भिजवाने का काम किया है.

ये भी पढ़ें: SC में 4 नए जजों की नियुक्ति, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी भी शामिल

यमुनानगर: राज्य में मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक कानून को लेकर जागरुकता दिखाई है. तीन तलाक से संबंधित एक ऐसा ही केस सामने आया है. यमुनानगर में एक महिला ने अपने पति द्वारा दिए गए 3 तलाक के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की. जिस पर कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए महिला के पति को जेल भेज दिया.

पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी शादी को 11 साल हो गए. शादी के बाद से ही उसका पति उसे मारता-पीटता था और मानसिक शोषण करता था. उसने बताया 15 अगस्त की रात उसके पति ने उसे पीटा और रात के करीब 3 बजे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया. पीड़ित महिला ने कहा कि उसके ससुराल में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की. महिला ने बताया कि सुबह जब वो घर के अंदर जाने लगी तो उसे जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया गया. महिला ने बताया कि उसके पति ने उसे 2018 में 3 तलाक दिया था. लेकिन उसके बाद पंचायत और घरवालों ने लिखा पढ़ी कर उसे पति के पास भेज दिया था.

महिला को 3 तलाक देने वाले पति को कोर्ट ने दिखाया जेल का रास्ता, महिला को मिला इंसाफ

पीड़ित महिला ने बताया कि अब उसने अपने पति और ससुरालवालों के खिलाफ बुड़िया थाने में एफआईआर दर्ज कराई और इस केस को कोर्ट में लेकर गई. जहां से उसे इंसाफ मिला. महिला पक्ष के वकील ने पीड़ित महिला के पति को नए मुस्लिम वुमन लॉ प्रोटक्शन एंड राइट मैरिज एक्ट के तहत बहस कर उसे न्यायिक हिरासत में भिजवाने का काम किया है.

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Intro:एंकर -- जैसे ही देश के अंदर तीन तलाक का कानून बना और देश की न्यायिक परिसरों में लागू हुआ तो मुस्लिम समुदाय की महिलाओं में जागरूकता दिखाई दी, जंहा हरियाणा के मेवात नूह में 3 तलाक का पहला केस कोर्ट में दर्ज हुआ तो वंही हरियाणा के यमुनानगर में दूसरा केस कोर्ट में दाखिल कर 3 तलाक से पीड़िता ने अपने पति को जेल भिजवा दिया ,आपको ये अटपटा जरूर लगेगा लेकिन ये एक सच्चाई भी है कि रात को 3 बजे इस महिला के पति ने अपनी पत्नी को 3 तलाक देकर रात को ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया ।
Body:वीओ -- जंहा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुस्लिम समुदाय के लिए 3 तलाक का कानून बनवा मुस्लिम समुदाय की हमदर्दी जीती हैं तो वंही आज मुस्लिम महिलाओं में इस कानून 1के प्रति जागरूकता दिखाई दी, यमुनानगर में ये हरियाणा राज्य का दूसरा केस है जब मुस्लिम महिला ने अपने पति से 3 तलाक से तंग आ कर कोर्ट में केस दाखिल किया और अपने पति को न्यायिक हिरासत में भिजवा दिया ।

वीओ -- पीड़ित महिला ने बताया कि मेरी शादी को 11 साल हो गए , जब से मेरी शादी हुई तब से ही मेरा पति मेरी मार पिटाई करता है , मानिसक ओर शरीरिक शोषण करता है , कई बार मैंने इनकी कंपलेंट की लेकिन दबाब में आकर फैसला मान लेती थी ,मेरे घरवाले पंचायत कर वन्ही पर भेज देते थे, अब 15 अगस्त की रात को मेरे पति मुझे सारी रात पीटते रहे मेरा मानशिक व शरीरिक शोषण करते रहे और रात के 3 बजे मुझे 3 तलाक बोल घर से धक्के मार बाहर निकाल दिया, मै सुबह तक घर बहार गेट के पास बैठी रही जब भी मै अंदर जाने लगी तो मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे और जब सुबह हुई तो इनके माँ बाप से कहा तो उन्होंने भी मेरा साथ देने की बजाय मुझे घर से बाहर निकाल दिया, वो लोग भी इस मे बराबर के हिस्सेदार है , 2018 में भी मेरे पति ने मुझे 3 तलाक दिया था लेकिन पंचायत और घरवालों ने लिखा पढ़ी कर मुझे मेरे पति के पास भेज दिया था ।

अब मैंने अपने पति व उसके घरवालों के खिलाफ बुड़िया थाने में एफ आई आर दर्ज कराई ओर इस केस को कोर्ट में ले गई जंहा पर अब मेरे पति अंदर है जेल में , कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है ।

बाईट -- पीड़िता , नर्गिस काल्पनिक नाम

वीओ -- जब इस महिला का 3 तलाक का मामला कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा तो महिला पक्ष के वकील ने दो दिन की कड़ी मेहनत कर पीड़ित महिला के पति को नए मुस्लिम वुमन लॉ प्रोटक्शन एंड राइट मैरिज एक्ट के तहत बहस कर उसे न्यायिक हिरासत में भिजवाने का काम किया है , वन्ही वकील ने ये भी बताया कि दूसरे पक्ष ने पूरी कोशिश की वह इस कानून से बच सके ओर अंदर न जाए ।

बाईट -- परवेज हुसैन पीड़ित महिला का वकील Conclusion:
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