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सोनीपत में हत्यारे पिता को जुर्माने के साथ उम्रकैद की सज़ा, मुर्गियों को दाना नहीं डालने पर बेरहमी से की 8 साल की मासूम की हत्या - मुर्गियों को दाना न देने पर हत्या

Sonipat Life imprisonment : सोनीपत में एक हत्यारे पिता को कोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. साथ ही अदालत ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आपको बता दें कि इस हैरान करने वाले मामले में दोषी पिता ने बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी थी क्योंकि उसने मुर्गियों को दाना नहीं डाला था.

Sonipat Life imprisonment Father Murdered Eight year old daughter Court order Haryana News
हत्यारे पिता को उम्रकैद
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Dec 9, 2023, 1:18 PM IST

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत में हत्यारे पिता को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है. इसके अलावा दोषी पिता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. आपको बता दें कि हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई. दरअसल दोषी पिता ने अपनी आठ साल की बेटी को खूंटी से बांधकर बेरहमी से पीटा था और साथ ही प्लास से नोंचकर उसकी हत्या कर दी थी.

क्या है पूरा मामला ? : जानकारी के मुताबिक बजाना खुर्द गांव के रहने वाले कपिल ने गन्नौर थाने के पुलिस को बताया था कि वो 14 मई 2022 को गांव के जगन्ना उर्फ जयभगवान के घर के पीछे गया हुआ था. तभी उसे एक बच्ची के चीखने की आवाज आती है. उसने जगन्ना के घर में झांका तो पता चला कि उसने अपनी नाबालिग बेटी को खूंटी से बांधकर रखा था और बेरहमी से उसकी पिटाई कर रहा था. उसके हाथ में एक प्लास भी मौजूद था. उसने बच्ची को बचाने की कोशिश की लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. इसके बाद जगन्ना वहां से फरार हो गया.

मुर्गियों को दाना नहीं डालने पर आया गुस्सा : कपिल ने इसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया. इसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर धीरज और खुबड़ू चौकी प्रभारी मंजीत ने सुराग मिलने पर जगन्ना को धर दबोचा और हत्याकांड में इस्तेमाल डंडे और प्लास को बरामद कर लिया. जगन्ना ने पूछताछ करने पर पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले ही वो मुर्गी के बच्चों को घर लेकर आया था. बाहर जाते वक्त उसने अपनी बेटी को मुर्गियों को दाना-पानी देने के लिए कहा था, लेकिन उसकी बेटी खेल-खेल में दाना-पानी देना भूल गई थी. इसी बात पर उसे गुस्सा आ गया और उसने बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने इसके बाद आरोपी को अदालत में पेश किया जहां कोर्ट ने जगन्ना को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद के साथ जुर्माने की सज़ा सुनाई.

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत में हत्यारे पिता को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है. इसके अलावा दोषी पिता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. आपको बता दें कि हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई. दरअसल दोषी पिता ने अपनी आठ साल की बेटी को खूंटी से बांधकर बेरहमी से पीटा था और साथ ही प्लास से नोंचकर उसकी हत्या कर दी थी.

क्या है पूरा मामला ? : जानकारी के मुताबिक बजाना खुर्द गांव के रहने वाले कपिल ने गन्नौर थाने के पुलिस को बताया था कि वो 14 मई 2022 को गांव के जगन्ना उर्फ जयभगवान के घर के पीछे गया हुआ था. तभी उसे एक बच्ची के चीखने की आवाज आती है. उसने जगन्ना के घर में झांका तो पता चला कि उसने अपनी नाबालिग बेटी को खूंटी से बांधकर रखा था और बेरहमी से उसकी पिटाई कर रहा था. उसके हाथ में एक प्लास भी मौजूद था. उसने बच्ची को बचाने की कोशिश की लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. इसके बाद जगन्ना वहां से फरार हो गया.

मुर्गियों को दाना नहीं डालने पर आया गुस्सा : कपिल ने इसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया. इसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर धीरज और खुबड़ू चौकी प्रभारी मंजीत ने सुराग मिलने पर जगन्ना को धर दबोचा और हत्याकांड में इस्तेमाल डंडे और प्लास को बरामद कर लिया. जगन्ना ने पूछताछ करने पर पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले ही वो मुर्गी के बच्चों को घर लेकर आया था. बाहर जाते वक्त उसने अपनी बेटी को मुर्गियों को दाना-पानी देने के लिए कहा था, लेकिन उसकी बेटी खेल-खेल में दाना-पानी देना भूल गई थी. इसी बात पर उसे गुस्सा आ गया और उसने बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने इसके बाद आरोपी को अदालत में पेश किया जहां कोर्ट ने जगन्ना को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद के साथ जुर्माने की सज़ा सुनाई.

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