सोनीपत: जिला अदालत ने एक शख्स को अपने फूफा की हत्या करने के दोष में उम्रकैद की सजा सुनाई है. ये मामला जुलाई 2019 से जिला एवं सत्र न्यायाधीश राठौर की अदालत में चल रहा था. सजा के साथ ही अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कि गांव बुटाना के प्रदीप कुमार ने 3 जुलाई 2019 को पुलिस को बताया था कि उसके पिता रोहताश गंगाना-बुटाना मार्ग पर जमीन पट्टे पर लेकर खेती करते थे. पांच दिन पहले उसके मामा का लड़का गांव जुआ निवासी राकेश उनके घर आकर रहने लगा था। राकेश बुटाना में ही नौकरी करने लगा था.
पैसों की लेन-देन के खातिर की थी हत्या
2 जुलाई 2019 को उसका पिता रोहतास शाम के समय राकेश को मजदूरी के पैसे दिलवाकर लाया था. उसके बाद दोनों बाग में चले गए थे. प्रदीप ने बताया था कि वहां पर उसकी मां विमला भी थी. इस दौरान राकेश ने अपनी बुआ और फूफा से रुपये देने की मांग की थी. दोनों ने उसे रुपए नहीं होने की बात कही, कुछ देर बाद बिमला घर आ गई.
थोड़ी देर बाद जब वो खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि राकेश खेत मे बने कमरे से बाहर आ रहा था उसके हाथ मे गंडासी थी. उसे देखकर राजेश खेत मे से फरार हो गया. उसने कमरे में जाकर देखा तो उसके पिता खून से लथपथ पड़े हुए थे और उनकी गर्दन पर गंडासी से वार किया गया था.
दोषी को हई उम्रकैद
पीड़ित के बयान के बाद पुलिस ने राकेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया. अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाईएस राठौर की अदालत ने राकेश को दोषी मानकर उम्रकैद की सजा सुनाई है.
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