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सोनीपत में पैसों के खातिर की फूफा की हत्या, अदलात ने सुनाई उम्रकैद की सजा - राकेश उम्रकैद

सोनीपत में एक शख्स को अपने ही फूफा की हत्या करने पर उम्रकैद की सजा सुनाई है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर.

sonipat district court
सोनीपत डिस्ट्रिक कोर्ट
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Published : Feb 7, 2020, 7:42 PM IST

सोनीपत: जिला अदालत ने एक शख्स को अपने फूफा की हत्या करने के दोष में उम्रकैद की सजा सुनाई है. ये मामला जुलाई 2019 से जिला एवं सत्र न्यायाधीश राठौर की अदालत में चल रहा था. सजा के साथ ही अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

बता दें कि गांव बुटाना के प्रदीप कुमार ने 3 जुलाई 2019 को पुलिस को बताया था कि उसके पिता रोहताश गंगाना-बुटाना मार्ग पर जमीन पट्टे पर लेकर खेती करते थे. पांच दिन पहले उसके मामा का लड़का गांव जुआ निवासी राकेश उनके घर आकर रहने लगा था। राकेश बुटाना में ही नौकरी करने लगा था.

सोनीपत कोर्ट ने मर्डर के दोषी को उम्रकैद की सजा, देखिए रिपोर्ट

पैसों की लेन-देन के खातिर की थी हत्या
2 जुलाई 2019 को उसका पिता रोहतास शाम के समय राकेश को मजदूरी के पैसे दिलवाकर लाया था. उसके बाद दोनों बाग में चले गए थे. प्रदीप ने बताया था कि वहां पर उसकी मां विमला भी थी. इस दौरान राकेश ने अपनी बुआ और फूफा से रुपये देने की मांग की थी. दोनों ने उसे रुपए नहीं होने की बात कही, कुछ देर बाद बिमला घर आ गई.

थोड़ी देर बाद जब वो खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि राकेश खेत मे बने कमरे से बाहर आ रहा था उसके हाथ मे गंडासी थी. उसे देखकर राजेश खेत मे से फरार हो गया. उसने कमरे में जाकर देखा तो उसके पिता खून से लथपथ पड़े हुए थे और उनकी गर्दन पर गंडासी से वार किया गया था.

दोषी को हई उम्रकैद
पीड़ित के बयान के बाद पुलिस ने राकेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया. अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाईएस राठौर की अदालत ने राकेश को दोषी मानकर उम्रकैद की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़िए: चंडीगढ़ में इंटीरियर एक्सपो, भवन निर्माण के लिए कंपनियां लाईं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट

सोनीपत: जिला अदालत ने एक शख्स को अपने फूफा की हत्या करने के दोष में उम्रकैद की सजा सुनाई है. ये मामला जुलाई 2019 से जिला एवं सत्र न्यायाधीश राठौर की अदालत में चल रहा था. सजा के साथ ही अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

बता दें कि गांव बुटाना के प्रदीप कुमार ने 3 जुलाई 2019 को पुलिस को बताया था कि उसके पिता रोहताश गंगाना-बुटाना मार्ग पर जमीन पट्टे पर लेकर खेती करते थे. पांच दिन पहले उसके मामा का लड़का गांव जुआ निवासी राकेश उनके घर आकर रहने लगा था। राकेश बुटाना में ही नौकरी करने लगा था.

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पैसों की लेन-देन के खातिर की थी हत्या
2 जुलाई 2019 को उसका पिता रोहतास शाम के समय राकेश को मजदूरी के पैसे दिलवाकर लाया था. उसके बाद दोनों बाग में चले गए थे. प्रदीप ने बताया था कि वहां पर उसकी मां विमला भी थी. इस दौरान राकेश ने अपनी बुआ और फूफा से रुपये देने की मांग की थी. दोनों ने उसे रुपए नहीं होने की बात कही, कुछ देर बाद बिमला घर आ गई.

थोड़ी देर बाद जब वो खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि राकेश खेत मे बने कमरे से बाहर आ रहा था उसके हाथ मे गंडासी थी. उसे देखकर राजेश खेत मे से फरार हो गया. उसने कमरे में जाकर देखा तो उसके पिता खून से लथपथ पड़े हुए थे और उनकी गर्दन पर गंडासी से वार किया गया था.

दोषी को हई उम्रकैद
पीड़ित के बयान के बाद पुलिस ने राकेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया. अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाईएस राठौर की अदालत ने राकेश को दोषी मानकर उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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Intro:रुपए देने से मना करने पर फूफा की तेजधार हथियार से वार कर हत्या करने के दोषी को अदालत में उम्र कैद की सजा सुनाई है। जुलाई 2019 के मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश राठौर की अदालत में चल रही थी। सजा के साथ ही अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


Body:गांव बुटाना के प्रदीप कुमार ने 3 जुलाई 2019 को पुलिस को बताया था कि उसके पिता रोहताश गंगाना-बुटाना मार्ग पर जमीन पट्टे पर लेकर खेती करते थे। पांच दिन पहले उसके मामा का लड़का गांव जुआ निवासी राकेश उनके घर आकर रहने लगा था। राकेश बुटाना में ही नौकरी करने लगा था। 2 जुलाई 2019 को उसका पिता रोहतास शाम के समय राकेश को मजदूरी के पैसे दिलवाकर लाया था। उसके बाद दोनों बाग में चले गए थे। प्रदीप ने बताया था कि वहां पर उसकी मां विमला भी थी। इस दौरान राकेश ने अपनी बुआ और फूफा से रुपए देने की मांग की थी। दोनों ने उसे रुपए नहीं होने की बात कही थी। कुछ देर बाद बिमला घर आ गई थी। थोड़ी देर बाद जब वह खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि राकेश खेत मे बने कमरे से बाहर आ रहा था उसके हाथ मे गंडासी थी। उसे देखकर राजेश खेत मे से फरार हो गया। उसने कमरे में जाकर देखा तो उसके पिता खून से लथपथ पड़े हुए थे और उनकी गर्दन पर गंडासी से वार किया गया था।


Conclusion:पुलिस ने राकेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाईएस राठौर की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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