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सोनीपत में 8वीं कक्षा के छात्र के साथ कुकर्म मामला, कोर्ट ने स्कूल कर्मचारी को सुनाई उम्रकैद की सजा

सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा की अदालत (Sonipat court verdict) ने स्कूल कर्मचारी को छात्र के साथ कुकर्म करने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है.

Sonipat court verdict
सोनीपत में 8वीं कक्षा के छात्र के साथ कुकर्म
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Published : Apr 24, 2023, 8:13 PM IST

सोनीपत: स्कूल छात्र के साथ कुकर्म के मामले में सोनीपत कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की कोर्ट ने स्कूल कर्मी को कुकर्म का दोषी मानते हुए उस पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सोनीपत कोर्ट ने अपने आदेश में इस राशि में से पीड़ित को 1 लाख रुपये देने के आदेश भी दिए हैं. वहीं कोर्ट ने दोषी द्वारा जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे 3 वर्ष और पांच महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतने के आदेश दिए हैं.

जानकारी के अनुसार छात्र के पिता ने 17 नवंबर 2021 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में शिकायत दी थी कि उनका 14 वर्षीय बेटा आठवीं कक्षा का छात्र था और हॉस्टल में रहता था. उनके बेटे ने बिना कोई कारण बताए उसे स्कूल से निकालकर दूसरी स्कूल में भेजने को कहा था. इस दौरान उनके बेटे ने स्कूल छोड़ने का कोई कारण नहीं बताया था. इस पर उन्होंने बेटे का एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया.

पढ़ें : नाबालिग लड़कियों के अपहरण और दुष्कर्म के दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पीड़ित के पिता ने पुलिस को बताया था कि उन्हें घर के मोबाइल पर कुछ रिकॉर्डिंग मिली थी. जिसमें स्कूल का एक कर्मचारी उनके बेटे के साथ अश्लील बात कर रहा था और उनके बेटे को कमरे पर ले जाने के बारे में कह रहा था. उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि आरोपी दाखिला लेने के बाद से ही उसके साथ गलत हरकत करता था. वह उसे अपने कमरे पर बुलाकर अश्लील कार्य करने को बोलता था.

इस दौरान वह उसे मोबाइल में गलत फिल्म दिखाता था. छात्र के विरोध करने पर आरोपी उसके साथ मारपीट करता था और उसे जान से मारने की धमकी देता था. इसी से परेशान होकर छात्र ने स्कूल छोड़ा था. उनके बेटे ने बताया कि आरोपी कर्मचारी अन्य छोटे बच्चों से भी इस तरह की गलत हरकत करता था. स्कूल में आरोपी की शिकायत करने के बावजूद स्कूल प्रशासन ने आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की और न ही पीड़ित के पिता को कोई संतोषजनक जवाब दिया.

पढ़ें : चारधाम यात्रा के नाम पर लोगों को झांसे में ले रहे हैं साइबर अपराधी, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

हालांकि इसके कुछ दिन बाद में स्कूल ने उन्हें बताया कि उन्होंने आरोपी को निकाल दिया है. पीड़ित पक्ष के वकील सतेंदर दहिया ने बताया कि जब उन्होंने इस संबंध में पुलिस थाने में रिपोर्ट दी तो वहां भी कार्रवाई नहीं हुई. इस पर उन्होंने सोनीपत एसपी को इसकी शिकायत दी थी. जिस पर खरखौदा पुलिस थाना सोनीपत को जांच सौंपी गई.

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को 20 नवंबर 2021 को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी अंबाला में चंडीगढ़ रोड का रहने वाला है और वह खरखौदा के स्कूल में ही रहता था. पुलिस ने किशोर का मेडिकल कराने के बाद पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के साथ आईपीसी की धारा-377 के तहत केस दर्ज किया था. सोनीपत में छात्र से कुकर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी का डीएनए टेस्ट भी कराया था.

सोनीपत: स्कूल छात्र के साथ कुकर्म के मामले में सोनीपत कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की कोर्ट ने स्कूल कर्मी को कुकर्म का दोषी मानते हुए उस पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सोनीपत कोर्ट ने अपने आदेश में इस राशि में से पीड़ित को 1 लाख रुपये देने के आदेश भी दिए हैं. वहीं कोर्ट ने दोषी द्वारा जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे 3 वर्ष और पांच महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतने के आदेश दिए हैं.

जानकारी के अनुसार छात्र के पिता ने 17 नवंबर 2021 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में शिकायत दी थी कि उनका 14 वर्षीय बेटा आठवीं कक्षा का छात्र था और हॉस्टल में रहता था. उनके बेटे ने बिना कोई कारण बताए उसे स्कूल से निकालकर दूसरी स्कूल में भेजने को कहा था. इस दौरान उनके बेटे ने स्कूल छोड़ने का कोई कारण नहीं बताया था. इस पर उन्होंने बेटे का एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया.

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पीड़ित के पिता ने पुलिस को बताया था कि उन्हें घर के मोबाइल पर कुछ रिकॉर्डिंग मिली थी. जिसमें स्कूल का एक कर्मचारी उनके बेटे के साथ अश्लील बात कर रहा था और उनके बेटे को कमरे पर ले जाने के बारे में कह रहा था. उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि आरोपी दाखिला लेने के बाद से ही उसके साथ गलत हरकत करता था. वह उसे अपने कमरे पर बुलाकर अश्लील कार्य करने को बोलता था.

इस दौरान वह उसे मोबाइल में गलत फिल्म दिखाता था. छात्र के विरोध करने पर आरोपी उसके साथ मारपीट करता था और उसे जान से मारने की धमकी देता था. इसी से परेशान होकर छात्र ने स्कूल छोड़ा था. उनके बेटे ने बताया कि आरोपी कर्मचारी अन्य छोटे बच्चों से भी इस तरह की गलत हरकत करता था. स्कूल में आरोपी की शिकायत करने के बावजूद स्कूल प्रशासन ने आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की और न ही पीड़ित के पिता को कोई संतोषजनक जवाब दिया.

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हालांकि इसके कुछ दिन बाद में स्कूल ने उन्हें बताया कि उन्होंने आरोपी को निकाल दिया है. पीड़ित पक्ष के वकील सतेंदर दहिया ने बताया कि जब उन्होंने इस संबंध में पुलिस थाने में रिपोर्ट दी तो वहां भी कार्रवाई नहीं हुई. इस पर उन्होंने सोनीपत एसपी को इसकी शिकायत दी थी. जिस पर खरखौदा पुलिस थाना सोनीपत को जांच सौंपी गई.

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को 20 नवंबर 2021 को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी अंबाला में चंडीगढ़ रोड का रहने वाला है और वह खरखौदा के स्कूल में ही रहता था. पुलिस ने किशोर का मेडिकल कराने के बाद पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के साथ आईपीसी की धारा-377 के तहत केस दर्ज किया था. सोनीपत में छात्र से कुकर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी का डीएनए टेस्ट भी कराया था.

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