सोनीपत: नाबालिग को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने वाले दोषी को जिला अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है. दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.
ये फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने सुनाया है. गोहाना थाने में एक महिला ने पुलिस को बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी रात को अचानक लापता हो गई. बाद में मंगल उर्फ सोनू पर उसकी बेटी को बहकाकर ले जाने का आरोप लगा था.
पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया था. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए लड़की को पानीपत के इसराना स्थित एक गांव से बरामद किया था. पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराने के साथ ही उसके कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे. नाबालिग ने मंगल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था.
मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और 4 पोक्सो एक्ट जोड़ा था. बाद में पुलिस ने मामले में आरोपी मंगल और सोनू को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था.