सोनीपत: सोनीपत कोर्ट ने हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने ज्यादा कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी. दोषी पर सनपेड़ा रोड स्थित कंपनी में घुसकर अकाउंटेंट की हत्या करने का आरोप था. पानीपत में गांव देहरा निवासी सुनील ने 27 अक्टूबर 2019 को बड़ी औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को शिकायत दी थी.
जिसमें उसने बताया था कि गांव सनपेड़ा के पास स्थित एचआरएल फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे. 26 अक्टूबर की रात को कंपनी में मौजूद थे. उनके साथ कंपनी में बिजली मैकेनिक भगवंत भी खड़े थे. उस दौरान कंपनी में ऑपरेटर गांव कुराड़ निवासी दीपक आया. कंपनी में आते ही वो झगड़ा करने लगा. झगड़ा करने के बाद उनके पास से चलकर अकाउंटेंट राजस्थान के सालासर निवासी विजय शेखावत के पहुंचा था.
वो उनके साथ भी झगड़ा करने लग गया. जब वह उससे झगड़ा करते देख बीच बचाव करने लगे तो अचानक दीपक ने उनके हाथ से डंडा छीनकर विजय शेखावत पर कई वार कर दिये थे. हमले में विजय शेखावत बेहोश हो गया और गिर गया. जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. लेकिन उपचार के दौरान विजय की मौत हो गई.
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पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया. मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जांच अधिकारी कुलदीप सिंह की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी ने शुरुआती पूछताछ में कबूल किया था कि विजय शेखावत काम को लेकर उसे टोकता था. साथ ही उनकी शिकायत भी कर देता था. जिसके चलते वो उनसे रंजिश रखता था. जिसके चलते उसने हमला कर दिया. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया था जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. मामले में कोर्ट ने चार साल बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.