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सोनीपत: नहरों में नहाने या वाहन धोने पर होगी धारा 144 के तहत कार्रवाई - सोनीपत नहर स्नान पर रोक

बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोनीपत जिलाधीश ने नहरों में वाहन धोने और नहाने आदि पर बैन लगा दिया है. उनका कहना है कि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है.

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सोनीपत: नहरों में नहाने या वाहन धोने पर होगी धारा 144 के तहत कार्रवाई
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Published : Jun 12, 2020, 11:14 PM IST

सोनीपत: जिला प्रशासन ने निजी वाहनों, सरकारी और गैर सरकारी वाहनों को नहर में धोने पर पाबंदी लगा दी है. कोरोना के समय में इन वाहनों को नहरो में धोने और नहाने से संक्रमण का खतरा बना रहता है. इसी को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है. अब से कोई भी नहर में नहाता या वाहन धोता हुआ मिल गया, तो उस पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी

आदेश जारी करते हुए जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने कहा कि जल सेवाएं मंडल रोहतक के कार्यकारी अभियंता ने पत्र लिखकर सूचना दी है कि कुछ लोग नहाने के लिए नहरों का प्रयोग कर रहे हैं. इसके अलावा कुछ महिलाएं कपड़े धोने के लिए और कुछ व्यक्ति अपने निजी, सरकारी और गैर सरकारी रोगी वाहनों (एंबुलेंस) को धोने के लिए नहरों का प्रयोग कर रहे हैं. इससे नहरों, नदियों का पानी दूषित हो जाता है और दूषित पानी की वजह से संक्रमण फैलने का अंदेशा भी बना रहता है. इससे वर्तमान समय में कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान संक्रमण और ज्यादा बढ़ने की आशंका बनी रहती है.

ऐसे में सोनीपत में नहर नहाने और वाहन धोने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही सीएमओ सोनीपत को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो सरकारी, गैर सरकारी रोगी वाहनों (एंबुलेंस) को भी निर्देश दें कि किसी भी नहर, नदी, घाट और खाल पर अपने वाहनों को धोने के लिए लेकर न जाएं. उपायुक्त ने जिला के लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि है कि वो नहरों में नहाने के लिए न जाएं और कपड़े धोने के लिए भी नहरों का प्रयोग न करें.

ये भी पढ़िए: कोरोना मरीजों ने महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां में किया हंगामा, वीडियो वायरल

सोनीपत: जिला प्रशासन ने निजी वाहनों, सरकारी और गैर सरकारी वाहनों को नहर में धोने पर पाबंदी लगा दी है. कोरोना के समय में इन वाहनों को नहरो में धोने और नहाने से संक्रमण का खतरा बना रहता है. इसी को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है. अब से कोई भी नहर में नहाता या वाहन धोता हुआ मिल गया, तो उस पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी

आदेश जारी करते हुए जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने कहा कि जल सेवाएं मंडल रोहतक के कार्यकारी अभियंता ने पत्र लिखकर सूचना दी है कि कुछ लोग नहाने के लिए नहरों का प्रयोग कर रहे हैं. इसके अलावा कुछ महिलाएं कपड़े धोने के लिए और कुछ व्यक्ति अपने निजी, सरकारी और गैर सरकारी रोगी वाहनों (एंबुलेंस) को धोने के लिए नहरों का प्रयोग कर रहे हैं. इससे नहरों, नदियों का पानी दूषित हो जाता है और दूषित पानी की वजह से संक्रमण फैलने का अंदेशा भी बना रहता है. इससे वर्तमान समय में कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान संक्रमण और ज्यादा बढ़ने की आशंका बनी रहती है.

ऐसे में सोनीपत में नहर नहाने और वाहन धोने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही सीएमओ सोनीपत को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो सरकारी, गैर सरकारी रोगी वाहनों (एंबुलेंस) को भी निर्देश दें कि किसी भी नहर, नदी, घाट और खाल पर अपने वाहनों को धोने के लिए लेकर न जाएं. उपायुक्त ने जिला के लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि है कि वो नहरों में नहाने के लिए न जाएं और कपड़े धोने के लिए भी नहरों का प्रयोग न करें.

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