सोनीपत: जिला उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने बताया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र बनाने की योजना को अब बंद कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिला समाज कल्याण अधिकारी को पत्र भेजकर इसकी सूचना दी गई है.
जिला उपायुक्त ने बताया कि किसी भी व्यक्ति के 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उसे जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र दिया जाता था. अब वरिष्ठ नागरिक की पहचान के लिए कई पहचान प्रमाण जिनमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और शिक्षा के प्रमाण पत्र शामिल हैं.
ऐसे में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जारी किए गए वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं रह जाती और इसी को देखते हुए भविष्य में ये पहचान पत्र जारी नहीं किया जाएगा.
ये भी पढे़ं- चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर लगाई गई मास्क और सैनिटाइजर के लिए वेंडिंग मशीन
गौरतलब है कि अब सोनीपत जिले में समाज कल्याण विभाग वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र जारी नहीं करेगा. आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सहित कई पहचान पत्र होने के वजह से ही अब वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है.