सोनीपत: गोहाना के तीन गांव में धारा 144 लागू कर दी गई है. ये तीन गांव सिरसाढ, मुण्डलाना और चिड़ाना हैं. तीनों गांव के ग्रामीणों ने करीब 384 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया है. अब इसी कब्जे को हटाने के लिए हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की ओर से धारा 144 लगाई गई है.
गोहाना के तीन गांव में धारा 144 लागू
तीनों गांव में धारा 144 लागू करने के साथ ही कल शाम तक अपने हथियारों को जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं. वहीं आदेश जारी होने के बाद ग्रामीणों ने गोहाना के एसडीएम से मुलाकात कर थोड़ा और वक्त मांगा, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश की वजह से एसडीएम ग्रामीणों को और वक्त नहीं दे पाए.
ग्रामीणों ने की एसडीएम से मुलाकात
ग्रामीणों ने एसडीएम को बताया कि जिस जगह को खाली करना है उसमें कई एकड़ खेत भी हैं. उन खेतों में फसल तैयार खड़ी है. ऐसे में उन्हें फसल काटने के लिए थोड़ा और वक्त दिया जाए. वहीं ग्रामीणों ने ये भी कहा कि अगर उन्हें वक्त नहीं दिया गया और उनकी जमीन को खाली कराया गया तो वो लोग अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
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हाई कोर्ट के आदेश पर लागू की गई धारा 144
वहीं इस मामले में गोहाना के एसडीएम ने बताया कि तीन गांव के ग्रामीणों ने करीब 384 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया है. इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. जिस पर फैसला लेते हुए हाई कोर्ट ने जमीन को जल्द खाली कराने के निर्देश जारी किए हैं. एसडीएम ने बताया कि धारा 144 लागू कर दी गई है और जल्द ही अवैध कब्जे वाली जमीन को खाली करा दिया जाएगा.