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गोहाना के तीन गांव में धारा 144 लागू, जानिए क्या है पूरा मामला

गोहाना के तीनों गांव में धारा 144 लागू करने के साथ ही कल शाम तक अपने हथियारों को जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं. वहीं आदेश जारी होने के बाद ग्रामीणों ने गोहाना के एसडीएम से मुलाकात कर थोड़ा और वक्त मांगा.

section 144 declared in three villages of gohana
गोहाना के तीन गांव में धारा 144 लागू
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Published : Dec 14, 2019, 1:35 PM IST

Updated : Dec 14, 2019, 1:57 PM IST

सोनीपत: गोहाना के तीन गांव में धारा 144 लागू कर दी गई है. ये तीन गांव सिरसाढ, मुण्डलाना और चिड़ाना हैं. तीनों गांव के ग्रामीणों ने करीब 384 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया है. अब इसी कब्जे को हटाने के लिए हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की ओर से धारा 144 लगाई गई है.

तीन गांव में धारा 144 लागू

गोहाना के तीन गांव में धारा 144 लागू
तीनों गांव में धारा 144 लागू करने के साथ ही कल शाम तक अपने हथियारों को जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं. वहीं आदेश जारी होने के बाद ग्रामीणों ने गोहाना के एसडीएम से मुलाकात कर थोड़ा और वक्त मांगा, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश की वजह से एसडीएम ग्रामीणों को और वक्त नहीं दे पाए.

ग्रामीणों ने की एसडीएम से मुलाकात
ग्रामीणों ने एसडीएम को बताया कि जिस जगह को खाली करना है उसमें कई एकड़ खेत भी हैं. उन खेतों में फसल तैयार खड़ी है. ऐसे में उन्हें फसल काटने के लिए थोड़ा और वक्त दिया जाए. वहीं ग्रामीणों ने ये भी कहा कि अगर उन्हें वक्त नहीं दिया गया और उनकी जमीन को खाली कराया गया तो वो लोग अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

ये भी पढ़िए: 20 दिसंबर को भिवानी दौरे पर सीएम खट्टर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा

हाई कोर्ट के आदेश पर लागू की गई धारा 144
वहीं इस मामले में गोहाना के एसडीएम ने बताया कि तीन गांव के ग्रामीणों ने करीब 384 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया है. इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. जिस पर फैसला लेते हुए हाई कोर्ट ने जमीन को जल्द खाली कराने के निर्देश जारी किए हैं. एसडीएम ने बताया कि धारा 144 लागू कर दी गई है और जल्द ही अवैध कब्जे वाली जमीन को खाली करा दिया जाएगा.

सोनीपत: गोहाना के तीन गांव में धारा 144 लागू कर दी गई है. ये तीन गांव सिरसाढ, मुण्डलाना और चिड़ाना हैं. तीनों गांव के ग्रामीणों ने करीब 384 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया है. अब इसी कब्जे को हटाने के लिए हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की ओर से धारा 144 लगाई गई है.

तीन गांव में धारा 144 लागू

गोहाना के तीन गांव में धारा 144 लागू
तीनों गांव में धारा 144 लागू करने के साथ ही कल शाम तक अपने हथियारों को जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं. वहीं आदेश जारी होने के बाद ग्रामीणों ने गोहाना के एसडीएम से मुलाकात कर थोड़ा और वक्त मांगा, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश की वजह से एसडीएम ग्रामीणों को और वक्त नहीं दे पाए.

ग्रामीणों ने की एसडीएम से मुलाकात
ग्रामीणों ने एसडीएम को बताया कि जिस जगह को खाली करना है उसमें कई एकड़ खेत भी हैं. उन खेतों में फसल तैयार खड़ी है. ऐसे में उन्हें फसल काटने के लिए थोड़ा और वक्त दिया जाए. वहीं ग्रामीणों ने ये भी कहा कि अगर उन्हें वक्त नहीं दिया गया और उनकी जमीन को खाली कराया गया तो वो लोग अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

ये भी पढ़िए: 20 दिसंबर को भिवानी दौरे पर सीएम खट्टर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा

हाई कोर्ट के आदेश पर लागू की गई धारा 144
वहीं इस मामले में गोहाना के एसडीएम ने बताया कि तीन गांव के ग्रामीणों ने करीब 384 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया है. इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. जिस पर फैसला लेते हुए हाई कोर्ट ने जमीन को जल्द खाली कराने के निर्देश जारी किए हैं. एसडीएम ने बताया कि धारा 144 लागू कर दी गई है और जल्द ही अवैध कब्जे वाली जमीन को खाली करा दिया जाएगा.

Intro:गोहाना के सिरसाढ गांव में ग्रामीणों दवारा 384 एकड़ भूमि पर
नाजायज कब्जे हटवाने के लिए डीसी ने की तीन गांव में धारा 144 लागू
गांव सिरसाढ, मुण्डलाना व चिड़ाना में की गई धारा 144 लागु
तीनो गांव के ग्रामीणों ने लाइसेन्स धारको से कल तक अपने हथियार जमा करवाने के आदेश
धारा 144 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र, बंदूक, रायफल, भाला, बरछी, लाठी या अन्य घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री लेकर घूमने पर भी रोक
ग्रामीणों ने गोहाना के एसडीएम से की मुलाकात कहा
इस जमींन पर ग्रामीणों ने इस समय कर राखी है खेतो
उसे काटने का ग्रामीण मांग रहे है समय
साथ साथ ग्रामीणों ने कहा ये जमीन उनकी है जो मामला अदलात में चल रहा है
अब हाई कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आया है
लेकिन वो जल्द इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील Body:एंकर :- गोहाना के गांव सिरसाढ में 384 एकड़ भूमि पर ग्रामीणों दवारा किये गए नाजायज कब्जे को छुड़वाने के लिए अब हाईकोर्ट के फैला आने वाले के बाद सोनीपत के डीसी ने तीन गांव में धारा 144 लागु कर दी गांव सिरसाढ, मुण्डलाना व चिड़ाना में की गई धारा 144 लागु
तीनो गांव के ग्रामीणों ने लाइसेन्स धारको से कल श्याम तक अपने हथियार जमा करवाने के आदेश जारी किये है प्रशासन की माने तो धारा 144 के अंतर्गत तीनो गांव में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र, बंदूक, रायफल, भाला, बरछी, लाठी या अन्य घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री लेकर घूमने पर भी रोक रहेगी इसके इलावा प्रशासन ने ग्रामीणों ने 384 एकड़ भूमि पर किये कब्जे को जल्द छोड़ने के आदेश दिए है वही ग्रामीणों ने इस आदेश के बाद गोहाना के एसडीएम से मुलाकात कर समय की मांग की लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के सामने प्रशासन विवश नजर आया ग्रामीणों ने गोहाना के एसडीएम से की मुलाकात कर कहा इस जमींन पर ग्रामीणों ने इस समय कर राखी है खेतो उसे काटने का ग्रामीण मांग रहे है समय साथ साथ ग्रामीणों ने कहा ये जमीन उनकी है जो मामला अदलात में चल रहा है
अब हाई कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आया है लेकिन वो जल्द इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे Conclusion:वि ओ :- वही इस मामले में गोहाना के एसडीएम व् एएसपी ने बताया की हाई कोर्ट के आदेश पर करवाई की जा रही है गांव सिरसाढ में ग्रामीणों ने 384 एकड़ भूमि में नाजायज कब्ज़ा किया हुआ है और हाई कोर्ट के आदेश पर इस कब्जे को जल्द छुड़वाया जायेगा लेकिन प्रशासन ग्रामीणों से अपील कर रहा है की ग्रामीण इस जमीन पर किये कब्जे को अपने आप जल्द छोड़ दे नहीं तो मजबूरन पुलिस की मदत से कब्जे को खाली करवाना पड़ेगा इस के लीये नाजायज कब्जों को हटवाने के समय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव सिरसाढ, मुण्डाना व चिड़ाना में भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 173 की धारा 144 को लागु किया गया है इसमें तीनो गांव के आराम लाइसेन धारको को कल श्याम तक अपने हथियार जमा करने के आदेश जारी किये है और साथ में धारा 144 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र, बंदूक, रायफल, भाला, बरछी, लाठी या अन्य घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री लेकर तौर पर नहीं घूम सकेगा और न ही सार्वजनिक सभाओं, रैली जूलस में शामिल हो सकेगा। उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि गांव सिरसाढ, मुण्डलाना व चिड़ाना की सीमाओं के अंदर किसी भी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना सभा, रैली या जुलूस निकालने तथा धरना प्रदर्शन पर रोक रहेंगी
बाईट :- आसिष वसिष्ठ एसडीएम गोहाना
बाईट :- उदय सिंह मीणा एएसपी गोहाना पुलिस
Last Updated : Dec 14, 2019, 1:57 PM IST
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