ETV Bharat / state

सोनीपत: अनलॉक-1 में दुकानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी, जानिए किस दिन खुलेंगी कौन सी दुकान

author img

By

Published : Jun 3, 2020, 9:29 PM IST

सोनीपत जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने अनलॉक-1 की शुरुआत होने के साथ ही व्यापारिक गतिविधियों के संचालन को लेकर संशोधित आदेश जारी किये हैं. उन्होंने अपने संशोधित आदेशों में दुकानों के खोलने को लेकर फेरबदल किया है.

sonipat unlock one guidelines
sonipat market

सोनीपत: कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन का पांचवा चरण चल रहा है जिसे अनलॉक-1 नाम दिया गया है. अनलॉक-1 में रियायतों का दायरा बढ़ा दिया है. वहीं सोनीपत जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने भी अनलाॅक-1 के लिए नए आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों में व्यापारिक गतिविधियों में फेरबदल किया गया है और लोगों को नियमों की पालना करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.

सोनीपत जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने संशोधित आदेशों में दुकानों के खोलने को लेकर फेरबदल किया है. साथ ही उन्होंने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी व्यापारिक गतिविधि/दुकान संचालित नहीं की जाएगी और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले व्यापारी/दुकानदार द्वारा भी संचालन नहीं किया जाएगा. जिलाधीश पूनिया ने कहा कि दूध, डेयरी उत्पाद, फल व सब्जी, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, अस्पताल व पशुओं का हरा चारा को छोडक़र शेष सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी.

सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ये दुकानें खोली जाएगी

जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने बताया कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को हार्डवेयर, पेंट की दुकान, सेनेटरी, पलंबर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स सेल, मोबाइल, कंप्यूटर की दुकानें, फर्नीचर प्लाईवुड, गद्दे, स्टेशनरी, फोटोस्टेट की दुकानें, प्रिंटिंग प्रेस, ज्वेलरी शॉप, फोटो स्टूडियो सुबह नौ से शाम छह बजे तक खोली जा सकेंगी.

मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को यह दुकानें खुलेंगी

जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने कहा कि मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को जूते चप्पल, रेडिमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक, चश्मा, टेलर की दुकान, ड्राई क्लीनर्स, गिफ्ट शॉप, बर्तन क्रोकरी, कपड़ा, हैंडलूम की दुकानों को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खोला जा सकेगा. कपड़ा मार्केट व कच्चे क्वार्टर की दुकानों के अलावा गोहाना के मुख्य बाजार व गन्नौर मैं नमस्ते चौक बाजार के लिए आदेश दिए हैं कि एक दिन बाएं तरफ की दुकान तो दूसरे दिन दाएं तरफ की दुकान खोली जाएंगी.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में खुलेंगे खेल स्टेडियम, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस

सैलून और ब्यूटी पार्लरों के लिए विशेष निर्देश

जिलाधीश ने सैलून, बारबर शॉप एवं ब्यूटी पार्लर की दुकानों के लिए अलग से आदेश जारी किए हैं. यह रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रात: 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी तो शाम 5 से 7 बजे तक खुलेंगी. एक कपड़ा एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकेगा, बिना फेस मास्क के व्यक्तियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी. दुकान में प्रवेश के समय हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने आदेश दिए कि दुकान / कार्यस्थल में तीन से अधिक व्यक्ति कार्य नहीं कर सकेंगे.

सप्ताह में छह दिन खुलेंगी ये दुकानें

जिलाधीश श्याम लाल पुनिया ने सप्ताह में 6 दिन खुलने वाली दुकानों की अलग श्रेणी बनाई है. इनमें करियाना व जनरल स्टोर प्रात: 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे. कृषि से संबंधित खाद, बीज, दवाई व खल बिनौला व चारा की दुकानें प्रात: 7 से दोपहर बाद 4 बजे तक खुलेंगी. मिठाई एवं बेकरी तथा जूस एवं कन्फेक्शनरी प्रात: 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जाएंगी. ऑटोमोबाइल शोरूम, वर्कशॉप, साइकिल स्टोर व मरम्मत की दुकान प्रात: 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी.

रोज खेल सकते हैं दूध, फल एवं सब्जियों की दुकानें

जिलाधीश ने कुछ दुकानों को प्रतिदिन खोलने की अनुमति भी प्रदान की है. दूध आपूर्ति के लिए प्रात: 5 बजे से प्रात: 10 बजे व शाम 5 बजे से 8 बजे तक का समय निर्धारित किया है. पशुओं के हरे चारे की दुकानें प्रात: 6 से 10 व शाम 5 से 7 बजे तक खुलेंगी. फल एवं सब्जियों की आपूर्ति पहले की तरह अधिकृत रेहड़ी संचालक द्वारा सुबह 9 से शाम 6 बजे तक की जाएगी. मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और अस्पताल पहले की तरह खुले रहेंगे.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में जुलाई से खुलेंगे स्कूल, तीन फेज में शुरू की जाएंगी कक्षाएं- शिक्षा मंत्री

सोनीपत: कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन का पांचवा चरण चल रहा है जिसे अनलॉक-1 नाम दिया गया है. अनलॉक-1 में रियायतों का दायरा बढ़ा दिया है. वहीं सोनीपत जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने भी अनलाॅक-1 के लिए नए आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों में व्यापारिक गतिविधियों में फेरबदल किया गया है और लोगों को नियमों की पालना करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.

सोनीपत जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने संशोधित आदेशों में दुकानों के खोलने को लेकर फेरबदल किया है. साथ ही उन्होंने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी व्यापारिक गतिविधि/दुकान संचालित नहीं की जाएगी और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले व्यापारी/दुकानदार द्वारा भी संचालन नहीं किया जाएगा. जिलाधीश पूनिया ने कहा कि दूध, डेयरी उत्पाद, फल व सब्जी, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, अस्पताल व पशुओं का हरा चारा को छोडक़र शेष सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी.

सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ये दुकानें खोली जाएगी

जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने बताया कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को हार्डवेयर, पेंट की दुकान, सेनेटरी, पलंबर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स सेल, मोबाइल, कंप्यूटर की दुकानें, फर्नीचर प्लाईवुड, गद्दे, स्टेशनरी, फोटोस्टेट की दुकानें, प्रिंटिंग प्रेस, ज्वेलरी शॉप, फोटो स्टूडियो सुबह नौ से शाम छह बजे तक खोली जा सकेंगी.

मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को यह दुकानें खुलेंगी

जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने कहा कि मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को जूते चप्पल, रेडिमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक, चश्मा, टेलर की दुकान, ड्राई क्लीनर्स, गिफ्ट शॉप, बर्तन क्रोकरी, कपड़ा, हैंडलूम की दुकानों को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खोला जा सकेगा. कपड़ा मार्केट व कच्चे क्वार्टर की दुकानों के अलावा गोहाना के मुख्य बाजार व गन्नौर मैं नमस्ते चौक बाजार के लिए आदेश दिए हैं कि एक दिन बाएं तरफ की दुकान तो दूसरे दिन दाएं तरफ की दुकान खोली जाएंगी.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में खुलेंगे खेल स्टेडियम, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस

सैलून और ब्यूटी पार्लरों के लिए विशेष निर्देश

जिलाधीश ने सैलून, बारबर शॉप एवं ब्यूटी पार्लर की दुकानों के लिए अलग से आदेश जारी किए हैं. यह रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रात: 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी तो शाम 5 से 7 बजे तक खुलेंगी. एक कपड़ा एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकेगा, बिना फेस मास्क के व्यक्तियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी. दुकान में प्रवेश के समय हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने आदेश दिए कि दुकान / कार्यस्थल में तीन से अधिक व्यक्ति कार्य नहीं कर सकेंगे.

सप्ताह में छह दिन खुलेंगी ये दुकानें

जिलाधीश श्याम लाल पुनिया ने सप्ताह में 6 दिन खुलने वाली दुकानों की अलग श्रेणी बनाई है. इनमें करियाना व जनरल स्टोर प्रात: 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे. कृषि से संबंधित खाद, बीज, दवाई व खल बिनौला व चारा की दुकानें प्रात: 7 से दोपहर बाद 4 बजे तक खुलेंगी. मिठाई एवं बेकरी तथा जूस एवं कन्फेक्शनरी प्रात: 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जाएंगी. ऑटोमोबाइल शोरूम, वर्कशॉप, साइकिल स्टोर व मरम्मत की दुकान प्रात: 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी.

रोज खेल सकते हैं दूध, फल एवं सब्जियों की दुकानें

जिलाधीश ने कुछ दुकानों को प्रतिदिन खोलने की अनुमति भी प्रदान की है. दूध आपूर्ति के लिए प्रात: 5 बजे से प्रात: 10 बजे व शाम 5 बजे से 8 बजे तक का समय निर्धारित किया है. पशुओं के हरे चारे की दुकानें प्रात: 6 से 10 व शाम 5 से 7 बजे तक खुलेंगी. फल एवं सब्जियों की आपूर्ति पहले की तरह अधिकृत रेहड़ी संचालक द्वारा सुबह 9 से शाम 6 बजे तक की जाएगी. मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और अस्पताल पहले की तरह खुले रहेंगे.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में जुलाई से खुलेंगे स्कूल, तीन फेज में शुरू की जाएंगी कक्षाएं- शिक्षा मंत्री

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.