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सोनीपत में सुबह 10 से शाम 5 तक खुलेंगी दुकानें, मॉल्स करेंगे होम डिलीवरी

सोनीपत में लॉकडाउन के तीसरे चरण में सभी प्रकार की दुकानओं को खोलने की मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही कुछ शर्त भी रखी गई हैं. जो इन शर्तों को पूरा नहीं करेगा, उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. पढ़ें पूरी खबर...

grocery shops in soniptat
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Published : May 4, 2020, 10:12 PM IST

सोनीपत: व्यापारिक संगठनों की मांग और लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिला सोनीपत में किराने की दुकानों को खोलने अनुमति दे दी है. इस बात की जानकारी जिलाधीश डॉ. अंशज सिंह ने दी. उन्होंने अपने आदेश में कहा कि सुबर 10 बजे से शाम 5 बजे तक किराने की दुकानें खुलेंगी. जो दुकानें खोली जाएंगी उनमें एक समय में तीन से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं करेंगे.

जिलाधीश डॉ. अंशज ने कहा कि जिले में सभी किराना दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सडक़ और अन्य जिला सडक़ों पर स्थित दुकानें भी खोली जा सकती हैं. इनके लिए समय का निर्धारण किया गया है. डेयरी उत्पाद से संबंधित दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी.

कृषि दुकानें और गाड़ियों का शोरूम का समय

जिलाधीश ने कहा कि कृषि कार्यों हेतु खाद, बीज, दवाइयों आदि की दुकानें सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोली जा सकती हैं. गाडिय़ों के शोरूम और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप खोलने का समय भी सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक का है.

बड़े शॉपिंग मॉल्स करेंगे होम डिलीवरी:

जिलाधीश ने कहा कि बड़े शॉपिंग मॉल्स जैसे कि विशाल मेगामार्ट, ईजी डे, रिलायंस और बिग बाजार आदि को भी खोलने की अनुमति सशर्त प्रदान की है. उन्होंने कहा कि ये व्यापारिक प्रतिष्ठान काउंटर सर्विस के लिए बंद रहेंगे. सिर्फ होम डिलीवरी के माध्यम से ही केवल आवश्यक सामग्री की बिक्री करेंगे.

ये भी पढ़ें:- पड़ताल: लॉकडाउन में चारे की कमी ने तोड़ी डेयरी उद्योग की कमर, आधा दूध दे रहे पशु

दवाई की दुकानें और पेट्रोल पंप

जिलाधीश डॉ. अंशज सिंह ने कहा कि दवाइयों की दुकानें पहले की तरह 24 घंटे खुली रहेंगी. इसी प्रकार पेट्रोल पंप भी चौबीस घंटे खुले रहेंगे.

सोनीपत: व्यापारिक संगठनों की मांग और लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिला सोनीपत में किराने की दुकानों को खोलने अनुमति दे दी है. इस बात की जानकारी जिलाधीश डॉ. अंशज सिंह ने दी. उन्होंने अपने आदेश में कहा कि सुबर 10 बजे से शाम 5 बजे तक किराने की दुकानें खुलेंगी. जो दुकानें खोली जाएंगी उनमें एक समय में तीन से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं करेंगे.

जिलाधीश डॉ. अंशज ने कहा कि जिले में सभी किराना दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सडक़ और अन्य जिला सडक़ों पर स्थित दुकानें भी खोली जा सकती हैं. इनके लिए समय का निर्धारण किया गया है. डेयरी उत्पाद से संबंधित दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी.

कृषि दुकानें और गाड़ियों का शोरूम का समय

जिलाधीश ने कहा कि कृषि कार्यों हेतु खाद, बीज, दवाइयों आदि की दुकानें सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोली जा सकती हैं. गाडिय़ों के शोरूम और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप खोलने का समय भी सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक का है.

बड़े शॉपिंग मॉल्स करेंगे होम डिलीवरी:

जिलाधीश ने कहा कि बड़े शॉपिंग मॉल्स जैसे कि विशाल मेगामार्ट, ईजी डे, रिलायंस और बिग बाजार आदि को भी खोलने की अनुमति सशर्त प्रदान की है. उन्होंने कहा कि ये व्यापारिक प्रतिष्ठान काउंटर सर्विस के लिए बंद रहेंगे. सिर्फ होम डिलीवरी के माध्यम से ही केवल आवश्यक सामग्री की बिक्री करेंगे.

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दवाई की दुकानें और पेट्रोल पंप

जिलाधीश डॉ. अंशज सिंह ने कहा कि दवाइयों की दुकानें पहले की तरह 24 घंटे खुली रहेंगी. इसी प्रकार पेट्रोल पंप भी चौबीस घंटे खुले रहेंगे.

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