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सोनीपत: छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोषियों को 10-10 साल की कैद - kundali rape case sonipat

दसवीं की छात्रा से गैंगरेप मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को 10-10 साल की कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. फास्ट ट्रेक कोर्ट में डीआर चालिया द्वारा ये फैसला सुनाया गया है

सोनीपत दुष्कर्म मामले में दोषियों को दस-दस साल की कैद
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Published : Sep 14, 2019, 11:17 PM IST

सोनीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दसवीं की छात्रा से गैंगरेप में शामिल दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है. दोनों दोषियों को अदालत ने 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.


क्या था मामला
सोनीपत के कुंडली थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने 29 सितंबर, 2018 को थाने में तहरीर दी कि उसके गांव के ही दो युवकों ने उसके साथ रेप किया है. लड़की ने बताया था कि वह गांव के स्कूल में 10 वीं कक्षा में पढ़ती है. वह 22 सितंबर को जब वह अपने सहेली के पास से पेपर लेकर लौट रही थी तभी गांव के दो युवक राजेश उर्फ पप्पू और प्रवीण उर्फ ढिला ने उसे एक मकान में खींच लिया था. आरोपियों ने घर के टायलेट में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

इसे भी पढ़ें: यमुनानगर: शादी का झांसा देकर युवती से रेप, आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज

दुष्कर्म के बाद दोनों आरोपियों ने उसके सिर को दिवार पर दे मारा जिस वजह से बेहोश हो गई. होश में आने के बाद लड़की को दोनों आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर वह किसी से इस बारे में बोलेगी तो उसे और उसके परिवार को मौत के घाट उतार देंगे. जिसके बाद वह घर आकर अपने परिजनों को सारी बातें बताई. परिजनों ने उस लड़की को लेकर पुलिस थाने आए और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. इसी मुकदमे का अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को फैसला दिया है.

सोनीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दसवीं की छात्रा से गैंगरेप में शामिल दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है. दोनों दोषियों को अदालत ने 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.


क्या था मामला
सोनीपत के कुंडली थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने 29 सितंबर, 2018 को थाने में तहरीर दी कि उसके गांव के ही दो युवकों ने उसके साथ रेप किया है. लड़की ने बताया था कि वह गांव के स्कूल में 10 वीं कक्षा में पढ़ती है. वह 22 सितंबर को जब वह अपने सहेली के पास से पेपर लेकर लौट रही थी तभी गांव के दो युवक राजेश उर्फ पप्पू और प्रवीण उर्फ ढिला ने उसे एक मकान में खींच लिया था. आरोपियों ने घर के टायलेट में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

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दुष्कर्म के बाद दोनों आरोपियों ने उसके सिर को दिवार पर दे मारा जिस वजह से बेहोश हो गई. होश में आने के बाद लड़की को दोनों आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर वह किसी से इस बारे में बोलेगी तो उसे और उसके परिवार को मौत के घाट उतार देंगे. जिसके बाद वह घर आकर अपने परिजनों को सारी बातें बताई. परिजनों ने उस लड़की को लेकर पुलिस थाने आए और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. इसी मुकदमे का अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को फैसला दिया है.

Intro:एंकर -
दसवीं की छात्रा से गैंगरेप में दो दोषियों को 10-10 साल की कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट में डीआर चालिया द्वारा ये फैसला सुनाया गया है।Body:वीओ -
अतिरिक्त जिला एवं सेसन जज डीआर चालिया की अदालत ने दसवीं की छात्रा के साथ गैंगरेप करने के 2 आरोपियों राजेश उर्फ पप्पू व प्रवीण उर्फ ढीला को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कुंडली थाना क्षेत्र के गांव की किशोरी ने 29 सितम्बर 2018 को पुलिस को बताया था कि उसके साथ गांव के 2 युवकों ने गैंगरेप किया।Conclusion:
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