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गन्नौर: एडिशनल सिविल जज ने किया ई-लोक अदालत का सफल आयोजन - सोनीपत न्यायिक परिसर

न्यायिक परिसर में किया ई-लोक अदालत का सफल आयोजन एडिशनल सिविल जज (सी.डि.) ने की मामलों की सुनवाई ई-लोक अदालत में किया 11 मामलों का निपटारा किया विभिन्न मामलों में 5600 रुपये का जुर्माना लगाया.

Additional civil judge heard the in e-Lok Adalat in ganaur
एडिशनल सिविल जज ने किया ई-लोक अदालत का सफल आयोजन
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Published : Sep 19, 2020, 12:34 PM IST

सोनीपत: गन्नौर एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिविजन) एवं उपमंडल विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन विशाल ने ई-लोक अदालत में शुक्रवार को 11 मामलों का निपटारा किया. उन्होंने विभिन्न मामलों में 5600 रुपये की जुर्माना राशि भी लगाई साथ ही उन्होंने बताया कि जिनका मामला अदालत में चल रहा हैं, उन्हें लोक अदालतों का लाभ उठाना चाहिए.

इस दौरान उन्होंने 4 सिविल मुकदमे, 4 मोटर व्हीकल एक्ट के मामले, 1 मामला 160 आईपीसी का और 2 गैंबलिंग एक्ट के मामलों पर सुनवाई की. एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिविजन) एवं उपमंडल विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन विशाल ने मोटर व्हीकल एक्ट में 4700 रुपये और 160 आईपीसी के मामले में 300 रुपये और गैंबलिंग एक्ट में 600 रुपये का जुर्माना भी लगाया. उन्होंने बताया कि अदालतों में चल रहे अपने मामलों को लोक अदालत में लगवाया जा सकता है. लोक अदालतों में आपसी सहमति बनवाने का प्रयास किया जाता है.

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एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिविजन)एवं उपमंडल विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन ने गंभीरता से मामलों की सुनवाई करते हुए अधिकांश मामलों का समाधान किया. इस दौरान उन्होंने लोक अदालत के फायदों की भी लोगों कों जानकारी दी.

सोनीपत: गन्नौर एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिविजन) एवं उपमंडल विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन विशाल ने ई-लोक अदालत में शुक्रवार को 11 मामलों का निपटारा किया. उन्होंने विभिन्न मामलों में 5600 रुपये की जुर्माना राशि भी लगाई साथ ही उन्होंने बताया कि जिनका मामला अदालत में चल रहा हैं, उन्हें लोक अदालतों का लाभ उठाना चाहिए.

इस दौरान उन्होंने 4 सिविल मुकदमे, 4 मोटर व्हीकल एक्ट के मामले, 1 मामला 160 आईपीसी का और 2 गैंबलिंग एक्ट के मामलों पर सुनवाई की. एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिविजन) एवं उपमंडल विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन विशाल ने मोटर व्हीकल एक्ट में 4700 रुपये और 160 आईपीसी के मामले में 300 रुपये और गैंबलिंग एक्ट में 600 रुपये का जुर्माना भी लगाया. उन्होंने बताया कि अदालतों में चल रहे अपने मामलों को लोक अदालत में लगवाया जा सकता है. लोक अदालतों में आपसी सहमति बनवाने का प्रयास किया जाता है.

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एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिविजन)एवं उपमंडल विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन ने गंभीरता से मामलों की सुनवाई करते हुए अधिकांश मामलों का समाधान किया. इस दौरान उन्होंने लोक अदालत के फायदों की भी लोगों कों जानकारी दी.

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