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सिरसा: लॉकडाउन-3 में आईटी कार्य से जुड़े उद्योग के लिए गाइडलाइंस जारी

सिरसा में लॉकडाउन-3 के प्रथम सप्ताह में आईटी कार्य से जुड़े उद्योग में 50 प्रतिशत स्टाफ को कार्य करने की अनुमति है जबकि जनरल इकाईयों को 75 प्रतिशत स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति है.

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Published : May 7, 2020, 3:29 PM IST

सिरसा: लॉकडाउन-3 में गृह मंत्रालय द्वारा चरणबद्ध तरीके से जॉन अनुसार उद्योगों में स्टाफ की उपलब्धता के बारे में गाइडलाइन जारी की हैं. गृह मंत्रालय के मानकों अनुसार जिला सिरसा ऑरेंज जॉन में है. जिले में लॉकडाउन-3 के प्रथम सप्ताह में आईटी कार्य से जुड़े उद्योग जोकि औद्योगिक क्षेत्र व ग्रामणी एरिया में स्थापित हैं, उन्हें 50 प्रतिशत स्टाफ रखने की अनुमति रहेगी.

इसी प्रकार जनरल इकाईयों को 75 प्रतिशत स्टाफ रखने की अनुमति प्रदान की जाएगी. शहरी व म्यूनिसिपल एरिया में आईटी संबंधी इकाईयों को 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति होगी, जबकि अन्य इंडस्ट्रीज को को 75 प्रतिशत स्टाफ की उपलब्धता की अनुमति दी जाएगी. इसी प्रकार ई-कॉमर्स कार्य से जुड़ी उद्योगिक इकाईयों को 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की छूट मिलेगी.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में गुरुग्राम से 17 और कुल 46 नए कोरोना पॉजिटिव केस, अब एक्टिव मरीज हुए 327

वहीं लॉकडाउन के दूसरे सप्ताह में ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित आईटी कार्य से जुड़ी इकाईयों को 75 प्रतिशत तथा अन्य जनरल इकाईयों को 100 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम की अनुमति होगी. इसी प्रकार शहरी व म्यूनिसिपल एरिया में स्थापित आईटी कार्य वाली इकाईयों को 75 प्रतिशत, जबकि जनरल इकाईयों को 100 प्रतिशत स्टाफ रखने की छूट रहेगी. वहीं ई-कॉमर्स वाली इकाईयों को 75 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी.

कार्यस्थल को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस -

  • कार्य स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य है तथा मास्क आदि की उपलब्धता जरूरी है.
  • कार्यस्थलों पर संबंधित प्रभारी सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे.
  • कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए शिफ्टों तथा लंच के समय अंतराल करना अनिवार्य है.
  • कार्यस्थल पर थ्रमल स्कैनिंग, थ्रेटुल हैंड वॉश और सैनिटाइजर रखना जरूरी. अंदर जाने व बाहर आने के प्रत्येक प्वाइंट पर हैंडवॉश और सैनिटाइज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना जरूरी.
  • कार्यस्थल के उन सभी जगहों जो व्यक्यिों द्वारा संपर्क में आए हों, जैसे दरवाजे, हैंडल आदि को समय-समय पर सैनिटाइज किया जाना अनिवार्य है.
  • सभी के लिए आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना अनिवार्य है. संबंधित प्रबंधक सुनिश्चित करेगा कि उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करेंगे.
  • अधिक संख्या वाली बैठकों से बचा जाए.
  • कार्यस्थल के आसपास के अस्पताल / क्लीनिक, जो कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए अधिकृत हैं, उनकी सूची उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि कोविड-19 के किसी भी लक्षण से जूझ रहे कर्मचारियों को ऐसी सुविधाओं की जांच के लिए तुरंत भेजा जा सके.

सिरसा: लॉकडाउन-3 में गृह मंत्रालय द्वारा चरणबद्ध तरीके से जॉन अनुसार उद्योगों में स्टाफ की उपलब्धता के बारे में गाइडलाइन जारी की हैं. गृह मंत्रालय के मानकों अनुसार जिला सिरसा ऑरेंज जॉन में है. जिले में लॉकडाउन-3 के प्रथम सप्ताह में आईटी कार्य से जुड़े उद्योग जोकि औद्योगिक क्षेत्र व ग्रामणी एरिया में स्थापित हैं, उन्हें 50 प्रतिशत स्टाफ रखने की अनुमति रहेगी.

इसी प्रकार जनरल इकाईयों को 75 प्रतिशत स्टाफ रखने की अनुमति प्रदान की जाएगी. शहरी व म्यूनिसिपल एरिया में आईटी संबंधी इकाईयों को 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति होगी, जबकि अन्य इंडस्ट्रीज को को 75 प्रतिशत स्टाफ की उपलब्धता की अनुमति दी जाएगी. इसी प्रकार ई-कॉमर्स कार्य से जुड़ी उद्योगिक इकाईयों को 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की छूट मिलेगी.

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वहीं लॉकडाउन के दूसरे सप्ताह में ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित आईटी कार्य से जुड़ी इकाईयों को 75 प्रतिशत तथा अन्य जनरल इकाईयों को 100 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम की अनुमति होगी. इसी प्रकार शहरी व म्यूनिसिपल एरिया में स्थापित आईटी कार्य वाली इकाईयों को 75 प्रतिशत, जबकि जनरल इकाईयों को 100 प्रतिशत स्टाफ रखने की छूट रहेगी. वहीं ई-कॉमर्स वाली इकाईयों को 75 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी.

कार्यस्थल को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस -

  • कार्य स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य है तथा मास्क आदि की उपलब्धता जरूरी है.
  • कार्यस्थलों पर संबंधित प्रभारी सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे.
  • कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए शिफ्टों तथा लंच के समय अंतराल करना अनिवार्य है.
  • कार्यस्थल पर थ्रमल स्कैनिंग, थ्रेटुल हैंड वॉश और सैनिटाइजर रखना जरूरी. अंदर जाने व बाहर आने के प्रत्येक प्वाइंट पर हैंडवॉश और सैनिटाइज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना जरूरी.
  • कार्यस्थल के उन सभी जगहों जो व्यक्यिों द्वारा संपर्क में आए हों, जैसे दरवाजे, हैंडल आदि को समय-समय पर सैनिटाइज किया जाना अनिवार्य है.
  • सभी के लिए आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना अनिवार्य है. संबंधित प्रबंधक सुनिश्चित करेगा कि उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करेंगे.
  • अधिक संख्या वाली बैठकों से बचा जाए.
  • कार्यस्थल के आसपास के अस्पताल / क्लीनिक, जो कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए अधिकृत हैं, उनकी सूची उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि कोविड-19 के किसी भी लक्षण से जूझ रहे कर्मचारियों को ऐसी सुविधाओं की जांच के लिए तुरंत भेजा जा सके.
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