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9 और 10 जनवरी को होगी ग्राम सचिव की परीक्षा, सिरसा में धारा-144 लागू - Sirsa news

सिरसा में ग्राम सचिव की परीक्षा को लेकर 9 और 10 जनवरी को परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा-144 लगाई जाएगी. इससे संबंधित आदेश जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार द्वारा जारी कर दिए गए हैं.

Sirsa Village Secretary Examination
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Published : Jan 6, 2021, 8:38 PM IST

सिरसा: 9 और 10 जनवरी को हरियाणा में ग्राम सचिव की परीक्षाएं होंगी. इसी के मद्देनजर सिरसा में जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार ने धारा-144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. ग्राम सचिव की परीक्षा 9 और 10 जनवरी को सुबह और शाम के सत्र में आयोजित करवाई जाएगी.

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार सुबह साढ़े 10 बजे से 12 बजे तक और शाम की परीक्षा 3 बजे से साढ़े 4 बजे तक आयोजित होगी. वहीं धारा-144 लागू होने के कारण परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी.

ये भी पढे़ं- अंबाला में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, पशुपालन विभाग ने किया 26 टीमों का गठन

जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले और असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा. परीक्षा केंद्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी. ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस या अन्य सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे.

सिरसा: 9 और 10 जनवरी को हरियाणा में ग्राम सचिव की परीक्षाएं होंगी. इसी के मद्देनजर सिरसा में जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार ने धारा-144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. ग्राम सचिव की परीक्षा 9 और 10 जनवरी को सुबह और शाम के सत्र में आयोजित करवाई जाएगी.

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार सुबह साढ़े 10 बजे से 12 बजे तक और शाम की परीक्षा 3 बजे से साढ़े 4 बजे तक आयोजित होगी. वहीं धारा-144 लागू होने के कारण परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी.

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जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले और असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा. परीक्षा केंद्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी. ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस या अन्य सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे.

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