ETV Bharat / state

सिरसा: कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर नहीं पेश हुए डिप्टी सीएमओ बुधराम, जमानती वारंट जारी

कोर्ट ने डिप्टी सीएमओ बुधराम से केस से जुड़े दस्तावेज कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा था, लेकिन डॉक्टर बुधराम कोर्ट में पेश नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ ये वारंट जारी किया है.

Bailable warrant has been issued against Deputy CMO Budharam
डिप्टी सीएमओ बुधराम के खिलाफ जमानती वारंट जारी
author img

By

Published : Jan 17, 2020, 10:29 PM IST

सिरसा: जिले में भ्रूण लिंग जांच मामले में एनजीओ परिवर्तन सोशल वेलफेयर सोसायटी की ओर से दायर केस में सीजेएम कोर्ट ने डिप्टी सीएमओ बुधराम के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है.

सीएमओ के खिलाफ वारंट

कोर्ट ने डिप्टी सीएमओ बुधराम से केस से जुड़े दस्तावेज कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा था, लेकिन डॉक्टर बुधराम कोर्ट में पेश नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ ये वारंट जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को यानी शनिवार को होगी.

डिप्टी सीएमओ बुधराम के खिलाफ जमानती वारंट जारी, देखें वीडियो

एनजीओ की अध्यक्ष एडवोकेट शिल्पा वर्मा ने इस मामले में गुप्ता अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक डॉक्टर अशोक गुप्ता को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामजद नहीं करने को लेकर विभाग के खिलाफ केस दायर कर रखा है.

एनजीओ के अध्यक्ष शिल्पा वर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और सीआईडी की संयुक्त टीम ने 21 जनवरी 2018 को सर्कुलर रोड स्थित गुप्ता अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापामारी कर भ्रूण लिंग जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था. छापेमारी टीम ने तीन युवकों को 30 हजार रुपये सहित रंगे हाथों काबू किया था. बाद में उनमें से एक युवक को छोड़ दिया गया था और दो युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर उनको गिरफ्तार भी किया गया था.

स्वास्थ विभाग की टीम इंचार्ज डॉ. वीरेश भूषण द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि पुलिस को दी गई शिकायत में उन्होंने गुप्ता अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक डॉक्टर अशोक गुप्ता और रिसेप्शनिस्ट का नाम साफ तौर पर लिख कर दिया है. आगे की कार्रवाई पुलिस को करनी है, लेकिन पुलिस की ओर से दर्ज एफआइआर में डॉक्टर अशोक गुप्ता का नाम आरोपियों में शामिल नहीं था.

उसके बाद उन्होंने स्वास्थ विभाग को अशोक गुप्ता पर कार्रवाई की रिपोर्ट देने के लिए नोटिस दिया, लेकिन अभी तक विभाग कोई रिपोर्ट नहीं दी गई. इसके बाद उन्होंने कोर्ट में लिंग जांच की कार्रवाई रिपोर्ट उनको देने के लिए कोर्ट में याचिका डाली. जिसके बाद कोर्ट में बुधराम के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की कोशिश करती रहेंगी.

स्वास्थ विभाग के सीएमओ डॉ. वीरेश भूषण ने बताया कि लिंग जांच मामले में उन्होंने डॉ. अशोक गुप्ता और उसके साथी का नाम पुलिस की एफआईआर में दर्ज करवा दिया था. उन्होंने कहा कि शिल्पा वर्मा इस मामले को लेकर कोर्ट में गई हैं. उन्होंने कहा कि अब इस मामले में कोट ही फैसला करेगा और वो अपने विभाग की रिपोर्ट कोर्ट में रखेंगे.

ये भी पढ़ें- IAS अशोक खेमका ने फिर लिखा सीएम को पत्र, जांच कमेटी पर उठाए सवाल

सिरसा: जिले में भ्रूण लिंग जांच मामले में एनजीओ परिवर्तन सोशल वेलफेयर सोसायटी की ओर से दायर केस में सीजेएम कोर्ट ने डिप्टी सीएमओ बुधराम के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है.

सीएमओ के खिलाफ वारंट

कोर्ट ने डिप्टी सीएमओ बुधराम से केस से जुड़े दस्तावेज कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा था, लेकिन डॉक्टर बुधराम कोर्ट में पेश नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ ये वारंट जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को यानी शनिवार को होगी.

डिप्टी सीएमओ बुधराम के खिलाफ जमानती वारंट जारी, देखें वीडियो

एनजीओ की अध्यक्ष एडवोकेट शिल्पा वर्मा ने इस मामले में गुप्ता अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक डॉक्टर अशोक गुप्ता को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामजद नहीं करने को लेकर विभाग के खिलाफ केस दायर कर रखा है.

एनजीओ के अध्यक्ष शिल्पा वर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और सीआईडी की संयुक्त टीम ने 21 जनवरी 2018 को सर्कुलर रोड स्थित गुप्ता अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापामारी कर भ्रूण लिंग जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था. छापेमारी टीम ने तीन युवकों को 30 हजार रुपये सहित रंगे हाथों काबू किया था. बाद में उनमें से एक युवक को छोड़ दिया गया था और दो युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर उनको गिरफ्तार भी किया गया था.

स्वास्थ विभाग की टीम इंचार्ज डॉ. वीरेश भूषण द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि पुलिस को दी गई शिकायत में उन्होंने गुप्ता अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक डॉक्टर अशोक गुप्ता और रिसेप्शनिस्ट का नाम साफ तौर पर लिख कर दिया है. आगे की कार्रवाई पुलिस को करनी है, लेकिन पुलिस की ओर से दर्ज एफआइआर में डॉक्टर अशोक गुप्ता का नाम आरोपियों में शामिल नहीं था.

उसके बाद उन्होंने स्वास्थ विभाग को अशोक गुप्ता पर कार्रवाई की रिपोर्ट देने के लिए नोटिस दिया, लेकिन अभी तक विभाग कोई रिपोर्ट नहीं दी गई. इसके बाद उन्होंने कोर्ट में लिंग जांच की कार्रवाई रिपोर्ट उनको देने के लिए कोर्ट में याचिका डाली. जिसके बाद कोर्ट में बुधराम के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की कोशिश करती रहेंगी.

स्वास्थ विभाग के सीएमओ डॉ. वीरेश भूषण ने बताया कि लिंग जांच मामले में उन्होंने डॉ. अशोक गुप्ता और उसके साथी का नाम पुलिस की एफआईआर में दर्ज करवा दिया था. उन्होंने कहा कि शिल्पा वर्मा इस मामले को लेकर कोर्ट में गई हैं. उन्होंने कहा कि अब इस मामले में कोट ही फैसला करेगा और वो अपने विभाग की रिपोर्ट कोर्ट में रखेंगे.

ये भी पढ़ें- IAS अशोक खेमका ने फिर लिखा सीएम को पत्र, जांच कमेटी पर उठाए सवाल

Intro:एंकर - सिरसा में भ्रूण लिंग जांच मामले में एनजीओ परिवर्तन सोशल वेलफेयर सोसायटी की ओर से दायर केस में सीजेएम कोर्ट ने डिप्टी सीएमओ बुधराम के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है । कोर्ट ने डिप्टी सीएमओ बुधराम से केस से जुड़े दस्तावेज कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा था । लेकिन डॉक्टर बुधराम कोर्ट में पेश नहीं हुए । इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ यह वारंट जारी किया है । इस मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को यानी कल होगी । एनजीओ की अध्यक्ष एडवोकेट शिल्पा वर्मा ने इस मामले में गुप्ता अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक डॉक्टर अशोक गुप्ता को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामजद नहीं करें को लेकर विभाग के खिलाफ केस दायर कर रखा है।


Body:

वीओ - एनजीओ के अध्यक्ष शिल्पा वर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और सीआईडी की संयुक्त टीम ने 21 जनवरी 2018 को सर्कुलर रोड स्थित गुप्ता अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापामारी कर भ्रूण लिंग जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था । छापेमारी टीम ने तीन युवकों को 30 हजार सहित रंगे हाथों काबू किया था । बाद में उनमें से एक युवक को छोड़ दिया गया था और दो युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर उनको गिरफ्तार भी किया गया था। स्वास्थ विभाग की टीम इंचार्ज डॉ वीरेश भूषण द्वारा यह दावा किया जा रहा था की पुलिस को दी गई शिकायत में उन्होंने गुप्ता अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक डॉक्टर अशोक गुप्ता व रिसेप्शनिस्ट का नाम साफ तौर पर लिख कर दिया है । आगे की कार्रवाई पुलिस को करनी है । लेकिन पुलिस की ओर से दर्ज एफआइआर में डॉक्टर अशोक गुप्ता का नाम आरोपियों में शामिल नहीं था। उसके बाद उन्होंने स्वास्थ विभाग को अशोक गुप्ता पर कार्रवाई की रिपोर्ट देने के लिए नोटिस दिया । लेकिन अभी तक कोई विभाग कोई रिपोर्ट नहीं दी गई । इसके बाद उन्होंने कोर्ट में लिंग जांच की कार्रवाई रिपोर्ट उनको देने के लिए कोर्ट में याचिका डाली। जिसके बाद कोर्ट में बुधराम के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की कोशिश करती रहेंगी।

बाइट - शिल्पा वर्मा , एडवोकेट

वीओ - स्वास्थ विभाग के सीएमओ डॉ वीरेश भूषण ने बताया कि लिंग जांच मामले में उन्होंने डॉ अशोक गुप्ता और उसके साथी का नाम पुलिस की एफआईआर में दर्ज करवा दिया था। उन्होंने कहा कि शिल्पा वर्मा इस मामले को लेकर कोर्ट में गई हैं । उन्होंने कहा कि अब इस मामले मैं कोठ ही फैसला करेगा और वह अपने विभाग की रिपोर्ट कोर्ट में रखेंगे ।

डॉक्टर वीरेश भूषण, सीएमओ


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.