रोहतक: सुनारिया जेल में बंद मशहूर महिला रेसलर नैना कैनवाल को मंगलवार को रोहतक कोर्ट से जमानत मिल गई. जज मनपाल रमावत की कोर्ट ने जमानत दे दी है. हालांकि सीजीएम कोर्ट उसकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी थी. नैना कैनवाल को 2 अवैध पिस्तौल के साथ पकड़ा गया था. वह राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर थी, लेकिन यह मामला सामने आने के बाद राजस्थान सरकार ने उसे सस्पेंड कर दिया था.
बता दें कि 2 मार्च को दिल्ली पुलिस ने अपहरण से जुड़े एक मामले में सिटी पुलिस स्टेशन की टीम को साथ लेकर बोहर गांव निवासी सुमित नांदल की तलाश में रोहतक के सनसिटी हाइट्स के सी ब्लॉक के एक फ्लैट में दबिश दी थी. सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के मुताबिक नैना कैनवाल ने फ्लैट का दरवाजा खोला तो उसके हाथ में 2 पिस्तौल थी. पुलिस टीम को देखते ही उसने दोनों पिस्तौल फ्लैट की खिड़की से नीचे फेंक दी. बाद में पुलिस ने दोनों पिस्तौल बरामद कर ली. नैना के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर रोहतक की सुनारिया जेल में भेज दिया गया था.
नैना कैनवाल मूलरूप से पानीपत के सुताना गांव की रहने वाली है, लेकिन पिछले कई साल से रोहतक में ही रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रही है. नैना के पिता रामकरण व मां बाला देवी दोनों ही सुताना गांव के सरपंच रह चुके हैं. पिछले साल राजस्थान पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर नैना का चयन हुआ था. नैना कैनवाल सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं. वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी. नैना ने वर्ष 2019 में मंगोलिया में हुई अंडर-23 एशिया चौंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया था. नैना हरियाणा केसरी भी रह चुकी है.
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मंगलवार को कोर्ट में नैना कैनवाल की जमानत याचिका पर बहस हुई. बचाव पक्ष के वकील पीयूष गक्खड़ ने दलील दी है कि नैना पर आर्म्स एक्ट का मामला बनता ही नहीं है. पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये पिस्तौल सुमित नांदल की है. वहीं, नैना राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और उसे सर्विस रिवॉल्वर भी मिल सकती थी. उसे कानून के बारे में तमाम जानकारी है. वहीं, नैना के माता-पिता भी सरपंच रह चुके हैं. वकील की दलील सुनने के बाद जज ने नैना कैनवाल की जमानत मंजूर कर ली.
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