रोहतक: अस्थल बोहर मठ के प्रमुख बाबा बालकनाथ की ओर से किए गए मानहानि केस में राजस्थान के बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बलजीत यादव के खिलाफ रोहतक कोर्ट में केस चलेगा. सोमवार को जेएमआईसी मधुर बजाज की कोर्ट में विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 व 501 के तहत आरोप तय हुए हैं. अब 24 अप्रैल से मामले में गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी.
शिकायतकर्ता पक्ष के वकील जितेंद्र हुड्डा ने बताया कि मार्च 2021 में बलजीत यादव ने बाबा बालक नाथ के प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था और निराधार आरोप लगाए थे. इन आरोपों से बाबा बालकनाथ की मानहानि हुई थी. क्योंकि बाबा बालक नाथ न सिर्फ सांसद हैं, बल्कि बाबा मस्तनाथ मठ अस्थल बोहर के गद्दीनशीन महंत भी हैं. साथ ही बाबा बालकनाथ के अनुयायियों को भी कांग्रेस विधायक के शब्दों से ठेस पहुंची है.
इसके बाद सांसद ने जिला कोर्ट में 6 सितंबर 2021 को याचिका दायर की थी. याचिका के बाद तभी से जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है. रोहतक आईएमटी पुलिस स्टेशन की टीम ने जांच के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. बहस के दौरान बाबा बालकनाथ व विधायक बलजीत यादव भी मौजूद रहे. जबकि कांग्रेस विधायक ने कहा कि उन पर लगाए गये आरोप बेबुनियाद हैं. वे कोर्ट में आरोपों का सामना करेंगे. अब गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी.
बाबा बालकनाथ ने महंत चांदनाथ के निधन के बाद मठ की गद्दी संभाली थी. महंत बालकनाथ का पूरा नाम बालकनाथ यादव है. वो सांसद के साथ-साथ एक महंत भी हैं और रोहतक में स्थित अस्थल बोहर मठ के प्रमुख भी. 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें राजस्थान की अलवर सीट से टिकट दिया था. बाबा बालकनाथ ने इस चुनाव में कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह को करीब 3 लाख वोटों से हराते हुए चुनाव जीता था.
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