रोहतक: जिले से हर रोज धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं. अब जमीन खरीद के नाम पर दंपति और उनके बेटे से 30 लाख रुपये की ठगी (fraud in rohtak) करने का मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार ने ये राशि अपने घर और रिश्तेदारों से एकत्रित कर दी थी. इस राशि के बदले 3 माह बाद उन्हें 45 लाख रुपये देने का झांसा दिया गया था. एसपी रोहतक को इस मामले में शिकायत दी गई. एसपी के आदेश पर जांच की गई और शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन ने जांच के बाद इस संबंध में धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है.
मिली जानकारी के अनुसार शीतल नगर निवासी राजेश कुमार का रामगोपाल कॉलोनी निवासी प्रोपर्टी डीलर मास्टर सतप्रकाश के घर आना जाना है. सतप्रकाश ने राजेश को बताया कि उसने गुरुग्राम में मारूति फैक्ट्री के नजदीक ओल्ड दिल्ली रोड पर एक जमीन खरीदी है. जिसकी कुछ बकाया राशि रह गई है. अगर वह उसे 30 लाख रुपये दे दे तो वह 3 माह बाद उसे 45 लाख रुपये लौटा देगा. राजेश ने उस समय अपने पास इतनी राशि होने से इंकार कर दिया. फिर एक दिन सतप्रकाश ने राजेश को अपने पर बुलाया. उस समय वहां पर सतप्रकाश की पत्नी सरोज और बेटा अंकित भी मौजूद था.
इस दौरान सतप्रकाश ने दोबारा सारी बात दोहराई. इसमें सतप्रकाश की पत्नी सरोज व बेटे ने भी साथ दिया. फिर एक दिन सतप्रकाश अपने साथ एक व्यापारी और राजेश को लेकर गुरुग्राम भी गया. गुरुग्राम में उस व्यापारी को जमीन दिखाई गई. तब बताया गया ये जमीन सस्ते में मिल रही है. राजेश ने अपने समधी सोनीपत निवासी अशोक और बाकी रिश्तेदारों से 30 लाख रुपये उधार लिए. बाद में अशोक ने राजेश के कहने पर सतप्रकाश की पत्नी के बैंक अकाउंट में आरटीजीएस के जरिए 15 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी.
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इसके बाद सतप्रकाश व उसके बेटे अंकित दोनों राजेश के घर आए और बाकी 15 लाख रुपए भी मांगने लगे. जिस पर राजेश ने 10 लाख रुपये और दे दिए और बाकी 5 लाख रुपये बाद में देने को कहा. फिर राजेश ने सतप्रकाश के घर पर जाकर बाकी 5 लाख रुपये भी दे दिए, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी सतप्रकाश ने राशि नहीं लौटाई और आनाकानी करने लग गया. इस बारे में पंचायत भी हुई जिसमें सतप्रकाश ने राशि लौटाने की बात कही और समय मांगा. यह समय भी बीत गया और जब भी उसे फोन किया गया, वह धमकी देने लग गया. फिर राजेश ने इस मामले की शिकायत रोहतक एसपी से की. एसपी के आदेश पर मामले की जांच की गई. सिविल लाइन पुलिस स्टेशन ने जांच के बाद इस संबंध में आईपीसी की धारा 406, 420 के तहत केस दर्ज कर लिया है.
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