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रोहतक में व्यापारी धोखाधड़ी का शिकार, 20 लाख रूपए देने के बाद नहीं हुई माल की डिलीवरी

Rohtak Crime News: रोहतक में ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है. अब पीवीसी पाइप के नाम पर शहर के एक व्यापारी से धोखाधड़ी कर 20 लाख रूपए ठगने का मामला सामने आया है.

fraud in rohtak
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Published : Jan 18, 2022, 3:59 PM IST

रोहतक: पीवीसी पाइप की खरीद के नाम पर शहर का एक व्यापारी धोखाधड़ी (fraud in rohtak) का शिकार हो गया है. आरटीजीएस के जरिए 20 लाख रूपए ऑनलाइन जमा कराने के बावजूद उसे अब तक माल की डिलीवरी नहीं की गई. जिसके बाद एसपी रोहतक को शिकायत दी गई. एसपी ने जांच के आदेश दिए. जांच के बाद आर्य नगर पुलिस स्टेशन ने इस संबंध में धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है. मिली जानकारी के अनुसार शहर के घनीपुरा के जेएमएस ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर संजीव कुमार विज का पीवीसी पाइप व एग्रीकल्चर मशीनरी का कारोबार है.

करीब 8 साल पहले उसकी मुलाकात कृति इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड इंदौर की सालाना डीलर मीट में लखनऊ के डीलर मोहित मेहरोत्रा से हुई थी. उसके बाद हर साल सालाना डीलर मीट में मुलाकात होती रही और इस दौरान मोबाइल फोन पर व्यापारिक व पारिवारिक बात होती थी. बातचीत में मोहित ने बताया था कि वह कंपनी के बड़े डीलरों में से एक है और इस वजह से उसे अतिरिक्त डिस्काउंट मिलता है. अगर उसे कंपनी से माल चाहिए तो वह कम रेट पर दिलवा सकता है. मोहित की बातों में आकर संजीव कुमार विज ने 20 लाख रूपए की पीवीसी पाइप का आर्डर दे दिया.

ये भी पढ़ें- रोहतक में olx पर कार खरीदने के नाम पर ठगी, फौजी बनकर 80 हजार रू ठगे

एडवांस के तौर पर 10 लाख रूपए बैंक के जरिए मोहित की फर्म में आरटीजीएस करा दी. इसके बाद मोहित ने पूरी राशि जमा कराने को कहा. संजीव ने बाकी के 10 लाख रूपए भी जमा करा दिए, लेकिन कुल 20 लाख रूपए जमा कराने के बावजूद पीवीसी पाइप की डिलीवरी नहीं की गई. इस बारे में संजीव ने कई बार मोहित के मोबाइल फोन पर कॉल की और वह टाल मटोल करता रहा. बाद में डिलीवरी देने से इंकार कर दिया और धमकी भी दी. संजीव कुमार विज ने इस मामले की शिकायत एसपी रोहतक को कर दी. एसपी ने जांच के आदेश दिए. सिविल लाइन पुलिस स्टेशन ने जांच के बाद इस संबंध में आईपीसी की धारा 406, 420, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है.

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रोहतक: पीवीसी पाइप की खरीद के नाम पर शहर का एक व्यापारी धोखाधड़ी (fraud in rohtak) का शिकार हो गया है. आरटीजीएस के जरिए 20 लाख रूपए ऑनलाइन जमा कराने के बावजूद उसे अब तक माल की डिलीवरी नहीं की गई. जिसके बाद एसपी रोहतक को शिकायत दी गई. एसपी ने जांच के आदेश दिए. जांच के बाद आर्य नगर पुलिस स्टेशन ने इस संबंध में धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है. मिली जानकारी के अनुसार शहर के घनीपुरा के जेएमएस ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर संजीव कुमार विज का पीवीसी पाइप व एग्रीकल्चर मशीनरी का कारोबार है.

करीब 8 साल पहले उसकी मुलाकात कृति इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड इंदौर की सालाना डीलर मीट में लखनऊ के डीलर मोहित मेहरोत्रा से हुई थी. उसके बाद हर साल सालाना डीलर मीट में मुलाकात होती रही और इस दौरान मोबाइल फोन पर व्यापारिक व पारिवारिक बात होती थी. बातचीत में मोहित ने बताया था कि वह कंपनी के बड़े डीलरों में से एक है और इस वजह से उसे अतिरिक्त डिस्काउंट मिलता है. अगर उसे कंपनी से माल चाहिए तो वह कम रेट पर दिलवा सकता है. मोहित की बातों में आकर संजीव कुमार विज ने 20 लाख रूपए की पीवीसी पाइप का आर्डर दे दिया.

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एडवांस के तौर पर 10 लाख रूपए बैंक के जरिए मोहित की फर्म में आरटीजीएस करा दी. इसके बाद मोहित ने पूरी राशि जमा कराने को कहा. संजीव ने बाकी के 10 लाख रूपए भी जमा करा दिए, लेकिन कुल 20 लाख रूपए जमा कराने के बावजूद पीवीसी पाइप की डिलीवरी नहीं की गई. इस बारे में संजीव ने कई बार मोहित के मोबाइल फोन पर कॉल की और वह टाल मटोल करता रहा. बाद में डिलीवरी देने से इंकार कर दिया और धमकी भी दी. संजीव कुमार विज ने इस मामले की शिकायत एसपी रोहतक को कर दी. एसपी ने जांच के आदेश दिए. सिविल लाइन पुलिस स्टेशन ने जांच के बाद इस संबंध में आईपीसी की धारा 406, 420, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है.

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