फतेहाबाद: परिचित की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद व 5500 रुपये जुर्माने की सजा (fatehabad girl rape accused sentenced) सुनाई है. मिली जानकारी के अनुसार, रतिया क्षेत्र की पीड़िता के पिता ने 9 जून 2020 को महिला पुलिस थाना फतेहाबाद में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि 8 जून 2020 को उसकी नाबालिग लड़की को कारवीर सिंह अपने साथ बहलाकर ले गया व उसके साथ कोई गलत काम कर सकता है.
आरोपी ने प्रार्थी को फोन पर धमकी दी है कि यदि उसने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की तो वह सारे परिवार को जान से मार देगा, उसकी लड़की मेरे कब्जे में है. इस पर पुलिस ने रतिया क्षेत्र के ही कारवीर सिंह के खिलाफ पोक्सो एक्ट, जान से मारने की धमकी देने सहित अनेक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. पुलिस जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने 21 जून 2020 को नाबालिग लड़की को आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया था और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
वहीं पुलिस ने पीड़िता के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत इलाका मेजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाए. पुलिस पुछताछ में आरोपी कारवीर सिंह ने बताया कि वह पीड़िता के पिता के साथ मेहनत मजदूरी का काम करता है और इसी वहज से उसका पीड़िता के घर आना जाना था. वह पीड़िता को चाहने लगा और एक दिन पीड़िता को घर में अकेली पाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. इसके बाद जब भी मौका मिलता वह उसके साथ जबरन दुष्कर्म करता था.
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8 जून को वह पीड़िता को पहले सिरसा जिले के एक गांव में ले गया और फिर पंजाब के खनौरी में ले गया और वहां पर भी उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को पोक्सो एक्ट व जान से मारने की धमकी का दोषी मानते हुए 20 साल की कैद व 5500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
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