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रोहतक में नाबालिग का अपहरण कर रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

रोहतक एडिशनल सेशन जज नरेश कुमार की कोर्ट ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप के दोषी को 10 साल की सजा (Rape Convict Sentenced in Rohtak) सुनाई है. साथ ही दोषी पर जुर्माना भी किया गया है.

Rohtak Additional Sessions Judge Naresh Kumar
Rape convict sentenced in Rohtak
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Published : Mar 24, 2023, 7:29 AM IST

रोहतक: शिवाजी कालोनी पुलिस स्टेशन रोहतक क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने 2 दिसंबर 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि एक दिसंबर को शीतल नगर निवासी गौरव उसकी नाबालिग लड़की को जबरस्ती मोटरसाइकिल पर उठा कर ले गया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर इस संबंध में अपहरण का केस दर्ज किया था.

पुलिस ने 2 दिसंबर को ही नाबालिग लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. फिर इस मामले में रेप की धारा 376 (2)एन, षड्यंत्र की धारा 120बी और पोक्सो एक्ट की धारा 6 भी जोड़ दी गई थी. आरोपी गौरव के झूठा जन्म प्रमाण पत्र देने के मामले में भी आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 भी जोड़ी गई थी.

शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के एसएचओ शमशेर सिंह ने बताया कि एडिशनल सेशन जज नरेश कुमार की कोर्ट ने गौरव को इस मामले में दोषी करार दिया है. आईपीसी की धारा 376(2)(एन) व पोक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी को 10-10 साल की सजा और 5-5 हजार रूपए जुर्माना किया गया है. जुर्माना अदा न करने पर 5 माह की अतिरिक्त सजा होगी. जबकि आईपीसी की धारा 365, 193, 120बी, 467, 468, 471 में दोषी गौरव को 3-3 साल की सजा और एक-एक हजार रुपए जुर्माना किया गया है. जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा होगी.

कोर्ट ने दोषी गौरव को झूठा प्रमाण पत्र बनाकर देने के दोषी बहादुरगढ़ के राजेश व गौरव के पिता चांद को आईपीसी की धारा 193, 120बी, 467,468, 471 में 3-3 साल की सजा और 500-500 रुपए जुर्माना किया है. जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन की अतिरिक्त सजा होगी. इसके अलावा षड्यंत्र में शामिल एक दोषी आजाद को आईपीसी की धारा 120 बी में 6 माह की सजा सुनाई गई है.

ये भी पढ़ें- बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ मानहानि केस में राजस्थान के कांग्रेस विधायक पर चलेगा केस

रोहतक: शिवाजी कालोनी पुलिस स्टेशन रोहतक क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने 2 दिसंबर 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि एक दिसंबर को शीतल नगर निवासी गौरव उसकी नाबालिग लड़की को जबरस्ती मोटरसाइकिल पर उठा कर ले गया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर इस संबंध में अपहरण का केस दर्ज किया था.

पुलिस ने 2 दिसंबर को ही नाबालिग लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. फिर इस मामले में रेप की धारा 376 (2)एन, षड्यंत्र की धारा 120बी और पोक्सो एक्ट की धारा 6 भी जोड़ दी गई थी. आरोपी गौरव के झूठा जन्म प्रमाण पत्र देने के मामले में भी आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 भी जोड़ी गई थी.

शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के एसएचओ शमशेर सिंह ने बताया कि एडिशनल सेशन जज नरेश कुमार की कोर्ट ने गौरव को इस मामले में दोषी करार दिया है. आईपीसी की धारा 376(2)(एन) व पोक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी को 10-10 साल की सजा और 5-5 हजार रूपए जुर्माना किया गया है. जुर्माना अदा न करने पर 5 माह की अतिरिक्त सजा होगी. जबकि आईपीसी की धारा 365, 193, 120बी, 467, 468, 471 में दोषी गौरव को 3-3 साल की सजा और एक-एक हजार रुपए जुर्माना किया गया है. जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा होगी.

कोर्ट ने दोषी गौरव को झूठा प्रमाण पत्र बनाकर देने के दोषी बहादुरगढ़ के राजेश व गौरव के पिता चांद को आईपीसी की धारा 193, 120बी, 467,468, 471 में 3-3 साल की सजा और 500-500 रुपए जुर्माना किया है. जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन की अतिरिक्त सजा होगी. इसके अलावा षड्यंत्र में शामिल एक दोषी आजाद को आईपीसी की धारा 120 बी में 6 माह की सजा सुनाई गई है.

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