रेवाड़ी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस जारी किया है. ये नोटिस तेज बहादुर की याचिका पर जारी किया गया है. बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.
'पीएम मोदी का रद्द होना चाहिए था नामांकन'
तेज बहादुर ने कहा कि उनकी जगह पीएम मोदी का नामांकन रद्द होना चाहिए था, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने नामांकन में अपने परिवार की जानकारी नहीं दी थी. फिर भी साजिश के तहत पीएम मोदी की जगह उनका नामांकन रद्द किया गया.
कोर्ट की कार्रवाई पर जताया भरोसा
बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि फैसला उनके पक्ष में ही आएगा. उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी प्रधानमंत्री को नोटिस जारी नहीं किया गया लेकिन इस बार हुआ है और उन्हें उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में ही आएगा.
क्या है मामला ?
पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव ने कोर्ट से पीएम मोदी का वाराणसी से बतौर सांसद निर्वाचन अवैध घोषित करने का अनुरोध किया है. इलाहबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से बतौर सांसद निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक चुनाव याचिका पर उन्हें नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति एमके गुप्ता ने ये नोटिस जारी करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख़ 21 अगस्त तय की है.