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मतगणना केंद्रों के आसपास 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू

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Published : Oct 23, 2019, 9:24 PM IST

शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना कार्य पूर्ण करवाने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र तैनात किया गया है. जिसके तहत पैरा मिलिट्री और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं.

Section 144 applies within 500 meters around counting centers

रेवाड़ीः हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद प्रशासन अब मतगणना की तैयारियों में लगा हुआ है और काउंटिंग को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

मतगणना केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू

मतगणना केंद्रों के आसपास के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके लिए जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने द क्रिमिलन कोड ऑफ प्रोसिजर 1973 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग किया है. शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना कार्य पूर्ण करवाने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र तैनात किया गया है. जिसके तहत पैरा मिलिट्री और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं.

अधिकृत व्यक्तियों को ही मिलेगा प्रवेश
मतगणना के लिए ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी, प्रत्याशी, उनके एजेंट और भारत निर्वाचन आयोग के रिटर्निंग अधिकारी या एआरओ की ओर से अधिकृत व्यक्ति ही मतगणना केंद्रों के पास अपने निर्धारित स्थानों पर उपस्थित रह सकेंगे. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से या हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी वैध पहचान पत्र के आधार पर ही मीडियाकर्मी भी मतगणना केंद्रों तक पहुंच सकते हैं.

मतगणना केंद्र में इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
कोई भी प्रत्याशी या उनके एजेंट मतगणना केंद्र के अंदर किसी प्रकार के शस्त्र, हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकने वाली वस्तुएं, माचिस की डिब्बी, लाइटर, सिगरेट, ब्लेड, चाकू, लिक्विड केमिकल, मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वॉकी-टॉकी, वायरलेस सेट, वॉच पेजर, एक्सट्रॉ कपड़ा, बेल्ट, चाबी का छल्ला, पेन, पेंसिल, किसी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण और सुरक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक अन्य कोई भी सामान नहीं ले जा सकते हैं. एजेंट को पेन और कापी अंदर ही मुहैया करवाया जाएगा बाहर से कोई भी सामान मतगणना केंद्र के अंदर लाने की आज्ञा नहीं होगी.

इन विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की होगी गिनती
रेवाड़ी में 72-बावल विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर-18 रेवाड़ी, 73- कोसली विधानसभा क्षेत्र की मतगणना जैन सीनियर सेकेण्डरी स्कूल रेवाड़ी और 74- रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर-18 रेवाड़ी में की जाएगी.

रेवाड़ीः हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद प्रशासन अब मतगणना की तैयारियों में लगा हुआ है और काउंटिंग को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

मतगणना केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू

मतगणना केंद्रों के आसपास के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके लिए जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने द क्रिमिलन कोड ऑफ प्रोसिजर 1973 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग किया है. शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना कार्य पूर्ण करवाने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र तैनात किया गया है. जिसके तहत पैरा मिलिट्री और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं.

अधिकृत व्यक्तियों को ही मिलेगा प्रवेश
मतगणना के लिए ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी, प्रत्याशी, उनके एजेंट और भारत निर्वाचन आयोग के रिटर्निंग अधिकारी या एआरओ की ओर से अधिकृत व्यक्ति ही मतगणना केंद्रों के पास अपने निर्धारित स्थानों पर उपस्थित रह सकेंगे. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से या हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी वैध पहचान पत्र के आधार पर ही मीडियाकर्मी भी मतगणना केंद्रों तक पहुंच सकते हैं.

मतगणना केंद्र में इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
कोई भी प्रत्याशी या उनके एजेंट मतगणना केंद्र के अंदर किसी प्रकार के शस्त्र, हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकने वाली वस्तुएं, माचिस की डिब्बी, लाइटर, सिगरेट, ब्लेड, चाकू, लिक्विड केमिकल, मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वॉकी-टॉकी, वायरलेस सेट, वॉच पेजर, एक्सट्रॉ कपड़ा, बेल्ट, चाबी का छल्ला, पेन, पेंसिल, किसी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण और सुरक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक अन्य कोई भी सामान नहीं ले जा सकते हैं. एजेंट को पेन और कापी अंदर ही मुहैया करवाया जाएगा बाहर से कोई भी सामान मतगणना केंद्र के अंदर लाने की आज्ञा नहीं होगी.

इन विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की होगी गिनती
रेवाड़ी में 72-बावल विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर-18 रेवाड़ी, 73- कोसली विधानसभा क्षेत्र की मतगणना जैन सीनियर सेकेण्डरी स्कूल रेवाड़ी और 74- रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर-18 रेवाड़ी में की जाएगी.

Intro:मतगणना केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू : जिलाधीश
सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त,त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र, बिना पास के नहीं होगी इंट्री
रेवाड़ी, 23 अक्टूबर। Body:जिलाधीश यशेन्द्र सिंंह ने दा क्रिमिलन कोड आफॅ प्रोसिजर 1973 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए विधानसभा चुनाव-2019 की मतगणना के दिन 24 अक्तूबर को जिला में बनाए गए तीनों मतगणना केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की है। इन आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। मतगणना केंद्र के अंदर केवल भारत निर्वाचन आयोग व जिला प्रशासन द्वारा जारी वैध पास के साथ ही इंट्री होगी। शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना कार्य पूर्ण करवाने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र तैनात किया गया है, पैरा मिलिट्री और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं।
         जिलाधीश यशेंद्र ङ्क्षसह ने बताया कि 72-बावल विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर-18 रेवाडी, 73- कोसली विधानसभा क्षेत्र की मतगणना जैन सीनियर सकैण्डरी स्कूल रेवाडी तथा 74- रेवाडी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर-18 रेवाडी में करवाई जाएगी।
         जिलाधीश ने बताया कि मतगणना के दौरान मतगणना केंद्रों के आसपास शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने को मतगणना केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में 24 अक्तूबर को मतगणना संपन्न होने तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके तहत मतगणना केंद्रों की 500 मीटर परिधि में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना के लिए ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी, प्रत्याशी, उनके एजेंट व भारत निर्वाचन आयोग, रिटर्निंग अधिकारी या एआरओ द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही मतगणना केंद्रों के समीप अपने निर्धारित स्थानों पर उपस्थित रह सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी वैध पहचान पत्र के आधार पर मीडियाकर्मी भी मतगणना केंद्रों तक पहुंच सकते हैं।
         आदेशों के अनुसार कोई भी प्रत्याशी या उनके एजेंट मतगणना केंद्र के अंदर किसी प्रकार के शस्त्र, हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकने वाली वस्तुएं, माचिस की डिब्बी, लाइटर, सिगरेट, ब्लेड, चाकू, द्रव्य केमिकल, मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वॉकी-टॉकी, वायरलेस सेट, वॉच पेजर, अतिरिक्त कपड़ा, बेल्ट, चाबी का छल्ला, पेन, पेंसिल, किसी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण तथा सुरक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक अन्य कोई भी सामान नहीं ले जा सकते हैं ताकि मतगणना में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। एजेंट को पैन व कापी अंदर ही मुहैया करवाया जाएगा बाहर से कोई भी सामान मतगणना के अंदर लाने की आज्ञा नहीं होगी।
फोटो : मतगणना कें द्र का जायजा लेते हुए जिलाधीश यशेंद्र सिंह व अन्य अधिकारी।Conclusion:मतगणना कें द्र का जायजा लेते हुए जिलाधीश यशेंद्र सिंह व अन्य अधिकारी।
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