रेवाड़ीः हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद प्रशासन अब मतगणना की तैयारियों में लगा हुआ है और काउंटिंग को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.
मतगणना केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू
मतगणना केंद्रों के आसपास के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके लिए जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने द क्रिमिलन कोड ऑफ प्रोसिजर 1973 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग किया है. शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना कार्य पूर्ण करवाने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र तैनात किया गया है. जिसके तहत पैरा मिलिट्री और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं.
अधिकृत व्यक्तियों को ही मिलेगा प्रवेश
मतगणना के लिए ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी, प्रत्याशी, उनके एजेंट और भारत निर्वाचन आयोग के रिटर्निंग अधिकारी या एआरओ की ओर से अधिकृत व्यक्ति ही मतगणना केंद्रों के पास अपने निर्धारित स्थानों पर उपस्थित रह सकेंगे. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से या हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी वैध पहचान पत्र के आधार पर ही मीडियाकर्मी भी मतगणना केंद्रों तक पहुंच सकते हैं.
मतगणना केंद्र में इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
कोई भी प्रत्याशी या उनके एजेंट मतगणना केंद्र के अंदर किसी प्रकार के शस्त्र, हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकने वाली वस्तुएं, माचिस की डिब्बी, लाइटर, सिगरेट, ब्लेड, चाकू, लिक्विड केमिकल, मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वॉकी-टॉकी, वायरलेस सेट, वॉच पेजर, एक्सट्रॉ कपड़ा, बेल्ट, चाबी का छल्ला, पेन, पेंसिल, किसी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण और सुरक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक अन्य कोई भी सामान नहीं ले जा सकते हैं. एजेंट को पेन और कापी अंदर ही मुहैया करवाया जाएगा बाहर से कोई भी सामान मतगणना केंद्र के अंदर लाने की आज्ञा नहीं होगी.
इन विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की होगी गिनती
रेवाड़ी में 72-बावल विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर-18 रेवाड़ी, 73- कोसली विधानसभा क्षेत्र की मतगणना जैन सीनियर सेकेण्डरी स्कूल रेवाड़ी और 74- रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर-18 रेवाड़ी में की जाएगी.