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ईंट-भट्‌ठा पर बगैर दस्तावेजों के रहने वाले दो बांग्लादेशी नागरिकों को कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा - etv bharat haryana

कोर्ट ने रेवाड़ी जिले के नाहड़ गांव में एक ईंट भट्‌ठे पर बिना कानूनी दस्तावेजों के अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों को सजा सुनाई है. दोनों को पुलिस ने 5 अगस्त 2021 को गिरफ्तार किया था.

Two Bangladeshi citizens living without documents
दो बांग्लादेशी नागरिक को सजा.
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Published : Mar 29, 2022, 5:23 PM IST

Updated : Mar 29, 2022, 6:40 PM IST

रेवाड़ी: गैर कानूनी तरीके से रेवाड़ी के गांव नाहड़ में एक ईंट भट्ठे पर रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों को कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है. साथ ही, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को 15 दिन अधिक जेल में रहना होगा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत (Rewari district court) ने यह सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों को पुलिस ने 5 अगस्त 2021 को ग्रामीणों से मिली सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया था.

सूचना के आधार पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और वहां पर काम करने वाले श्रमिकों को बुलाया. बारिश की वजह से उस दौरान ईंट भट्‌ठा चल रहा था, जिसकी वजह से कुछ मजदूर भराई के लिए रुके हुए थे. इसके बाद यहां मौजूद दोनों बांग्लादेशी नागरिक भी पहुंचे तो उनसे पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे गए. वह कोई भी पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाएं. पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में दोनों ने बताया कि वह बांग्लादेश के रहने वाले है. दोनों बिना पासपोर्ट व वीजा के अवैध रूप से देश में आ गए और यहां पर लंबे समय से काम कर रहे हैं. पुलिस ने दोनों के खिलाफ विदेशी अधिनियम-1946 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान बांग्लादेश के जिला कुंडीग्राम के नवादाबास निवासी मोहम्मद रोबानी एवं गांव गंगराहट निवासी राशिद उल के रूप में हुई थी. पुलिस द्वारा ठोस सबूत पेश करने पर अदालत ने दोनों को गैरकानूनी रूप से देश में रहने का दोषी माना है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने दोनों को एक साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

रेवाड़ी: गैर कानूनी तरीके से रेवाड़ी के गांव नाहड़ में एक ईंट भट्ठे पर रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों को कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है. साथ ही, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को 15 दिन अधिक जेल में रहना होगा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत (Rewari district court) ने यह सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों को पुलिस ने 5 अगस्त 2021 को ग्रामीणों से मिली सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया था.

सूचना के आधार पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और वहां पर काम करने वाले श्रमिकों को बुलाया. बारिश की वजह से उस दौरान ईंट भट्‌ठा चल रहा था, जिसकी वजह से कुछ मजदूर भराई के लिए रुके हुए थे. इसके बाद यहां मौजूद दोनों बांग्लादेशी नागरिक भी पहुंचे तो उनसे पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे गए. वह कोई भी पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाएं. पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में दोनों ने बताया कि वह बांग्लादेश के रहने वाले है. दोनों बिना पासपोर्ट व वीजा के अवैध रूप से देश में आ गए और यहां पर लंबे समय से काम कर रहे हैं. पुलिस ने दोनों के खिलाफ विदेशी अधिनियम-1946 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान बांग्लादेश के जिला कुंडीग्राम के नवादाबास निवासी मोहम्मद रोबानी एवं गांव गंगराहट निवासी राशिद उल के रूप में हुई थी. पुलिस द्वारा ठोस सबूत पेश करने पर अदालत ने दोनों को गैरकानूनी रूप से देश में रहने का दोषी माना है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने दोनों को एक साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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Last Updated : Mar 29, 2022, 6:40 PM IST
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