रेवाड़ी: नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को रेवाड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने 25 साल की कैद की सजा सुनाई है. सभी साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने 9 मार्च को आरोपी पिता को बच्ची के यौन उत्पीड़न का दोषी करार दिया था. फास्ट ट्रैक कोर्ट की एएसजे अर्चना यादव ने दोषी पिता को पोकसो एक्ट में 25 साल की कैद व 35 हजार 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
मामला अप्रैल 2021 का है. 16 अप्रैल को नाबालिग अपने भाइयों के साथ झुग्गी के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान उसके पिता ने अंदर बुलाया तथा दुष्कर्म का प्रयास किया था. मना करने पर पिता ने नाबालिग के साथ मारपीट शुरू कर दी थी. परिवार यूपी का रहने वाला है जो बावल इलाके में ईंट भट्ठे पर काम करता है. बेटी भी उसके साथ वहीं रहती थी.
पीड़ित लड़की ने 2021 में अपने पिता के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. उस समय लड़की 9 साल की थी. करीब 8 साल पहले पीड़ित की मां की मौत हो गई थी. पत्नी की मौत के बाद पिता लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. इस दौरान वो गर्भवती भी हो गई थी. गर्भवती होने पर उसके पिता ने कोई दवा खिला दी थी, जिसके चलते उसका गर्भपात हो गया था.
पिता के डर के कारण नाबालिग वहां से भागकर बावल थाना पहुंच गई और पुलिस को मामले की जानकारी दी थी. पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल कराने के बाद आरोपी पिता के विरुद्ध मारपीट, गर्भपात कराने व पोकसो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था. बावल थाना पुलिस ने जांच के बाद आरोपी पिता के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. पुलिस ने पीड़िता व उसकी बहन सहित 22 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराए और साक्ष्य प्रस्तुत किए. जिसके बाद अदालत ने उसे 9 मार्च को दोषी करार दिया.
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