पानीपत: नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए काबुली बाग मस्जिद और रानी महल के आसपास 100 मीटर के दायरे में बन रहे अवैध मकानों और फैक्टरियों को गिराया है. वहीं जो मकान पहले से बने थे, उन्हें छोड़ दिया गया.
निगम अधिकारी विरेंद्र मलिक ने बताया कि पुरातत्व विभाग के नियमों के अनुसार 100 मीटर के दायरे में किसी को भी मकान बनाने की अनुमति नहीं है. जिन लोगों ने मकान बनाने शुरू किए थे उन सभी अवैध मकानों को गिराया गया है. उन्होंने आगे कहा कि लगभग 10 से 15 मकान थे, जिन्हें तोड़ा गया है.
अवैध कॉलोनी की नींव खोदी
इसके साथ ही कुटानी रोड पर बन रही अवैध कॉलोनी की नींव को भी निगम ने खोदा. वहीं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट विनय कुमार रावल ने कहा कि निगम की ओर से काबुली बाग मस्जिद और कुटानी रोड पर अवैध कॉलोनी और मकानों को गिराया गया है.
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लोगों ने विभाग पर लगाया आरोप
वहीं जिन लोगों के घर तोड़े गए, उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग ने उनके आशियाने तो तोड़ दिए हैं लेकिन जिन प्रॉपर्टी डीलरों ने उन्हें ये जमीन धोखे से दिलाई थी उनपर विभाग कार्रवाई करने से बच रहा है.