पानीपत: जिले के असंध रोड स्थित शीलावंती अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ने अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया है और वहां के 6 महीने के अल्ट्रासाउंड रिकॉर्ड को जब्त कर लिया है. स्वास्थ्य विभाग ने जांच के दौरान पाया कि अस्पताल में बिना एफ फार्म के अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं.
बता दें कि नियम के मुताबिक डॉक्टरों को अल्ट्रासाउंड के वक्त एफ फार्म भरवाना होता है, जिसमें रोगी का पता, मोबाइल नंबर, डॉक्टर की रिमार्क और मरीज की डिक्लेरेशन भरना होता है.
डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर बत्रा ने बताया कि वो निजी अस्पतालों की रूटीन जांच कर रहे थे. उनके साथ टीम में डॉक्टर सोनिया कुंडू और क्लर्क अमित थे. वो जांच के दौरान शीलावंती अस्पताल पहुंचे. यहां पर डॉक्टर मनीषा प्रभाकर अल्ट्रासाउंड कर रही थी. उन्होंने तीन महिलाओं के अल्ट्रासाउंड किए, लेकिन उन्होंने एफ फार्म सही से नहीं भरवाया.
ये भी पढ़िए: ग्राम सचिव पद की परीक्षा आज, परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज ने चलाई स्पेशल बसें
उन्होंने बताया कि एफ फार्म में आवश्यक जानकारी नहीं भरी गई थी. जैसे मरीज का एड्रेस, मोबाइल नंबर और मरीज के बारे में पूरी डिटेल नहीं थी. ये पीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन है. जिसके चलते उन्होंने अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया है और अस्पताल से छह महीने का रिकार्ड जब्त कर लिया है. रिकॉर्ड की गहनता से जांच की जाएगी.