पानीपत: हरियाणा के नूंह में ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद प्रदेश के 8 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है. नूह में भड़की हिंसा में मारे गए पानीपत के युवक अभिषेक का शव मंगलवार देर रात पानीपत लाया गया. आज अभिषेक का अंतिम संस्कार किया जाएगा. अभिषेक की मौत के बाद से पानीपत का भी माहौल गरमाने लगा है, जिसको देखते हुए जिला उपायुक्त द्वारा जिले में धारा-144 लगा दी गई है. वहीं, मंगलवार देर शाम हुई विश्व हिंदू परिषद की बैठक में भड़की हिंसा के विरोध में आज पानीपत बंद का आह्वान किया है.
नूंह हिंसा में मारे गए पानीपत के युवक अभिषेक के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया था. अभिषेक के परिजनों ने एक करोड़ रुपये मुआवजा और अभिषेक को शहीद का दर्जा देने की मांग की. इसके अलावा अभिषेक के परिजनों ने उसके नाम पर एक पार्क और एक सरकारी नौकरी की भी मांग की. परिजनों का कहना था कि जब तक सरकार लिखित में आश्वासन नहीं देती, तब तक वो शव नहीं उठाएंगे और ना ही अंतिम संस्कार करेंगे. इसके बाद प्रशासन और परिजनों में सहमति बन गई. जिसके बाद अभिषेक के परिजनों ने अंतिम संस्कार करने का फैसला किया.
विश्व हिंदू परिषद के इस आह्वान पर सभी बाजार के प्रधानों ने भी समर्थन किया है और नूह में हुई हिंसा के विरोध में आज पानीपत बंद रहेगा. हालांकि स्थित सामान्य बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. लेकिन, एहतियात के तौर पर स्कूल प्रबंधन ने आज जिले में सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है. बता दें कि, हिंसा के विरोध में मंगलवार को आर्य कॉलेज के सभागार में होने वाला व्यापार मंडल सम्मेलन भी रद्द कर दिया गया था. इसके अलावा नगर निगम में चलने वाली हाउस मीटिंग को भी रद्द कर दिया गया था. फिलहाल हिंसा में मारे गए युवक अभिषेक का शव पानीपत के सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है.
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बता दें कि नूंह हिंसा को लेकर मंगलवार को काशी गिरी मंदिर में हुई हिंदू परिषद ने बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में पानीपत बंद का आह्वान किया गया. बाजार के प्रधान ने भी इस फैसले का समर्थन किया. ऐसे में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर कई संगठनों ने आज पानीपत बंद रखने का ऐलान किया है. वहीं, पानीपत के डीसी वीरेंद्र कुमार दहिया ने जिले में कानून व शांति स्थापित करने के लिए धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार जिले में किसी भी तरह के गैरकानूनी क्रियाकलापों जैसे सड़कों को जाम करने, रास्तों को रोकने और 5 या 5 से ज्यादा आदमियों के इकट्ठा होने, कुल्हाड़ी, तलवार, लाठी, गंडासा और चाकू जैसे अन्य हथियार को साथ लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है.