पानीपत: जिला कोर्ट ने रेप के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है और 75 हजार का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने बाबरपुर गांव के रहने वाले युवक को किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, उससे दुष्कर्म करने के जुर्म में सजा सुनाई (rapist Punishment in Panipat) है. बताया जा रहा है कि युवक ने किशोरी को शादी का झांसा दिया था.
जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि दोषी अमित को 20 साल की सजा और 75 हजार की सजा सुनाई गई है. ASJ सुखप्रीत सिंह की फास्टट्रैक कोर्ट ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा, 35 हजार का जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है. कोर्ट ने IPC 363 के तहत 3 साल की सजा, 15 हजार रुपये का जुर्माना व जुर्माना न देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई (rapist Punishment in haryana) है.
IPC की धारा 366 के तहत 5 साल की सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना व जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है. मामला 3 अगस्त 2019 का है. पुलिस को दी शिकायत में थाना क्षेत्र के अंर्तगत रहने वाले पीड़ित व्यक्ति ने बताया था कि उनके तीन बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा व दो बेटियां है. उसकी छोटी बेटी की उम्र 19 साल है, जोकि 3 अगस्त की दोपहर करीब ढाई बजे बगैर किसी को बताए घर से चली गई.
पुलिस ने शिकायत के आधार पर गुमशुदगी का केस दर्ज कर लिया था. मामले की जांच करते हुए पुलिस ने किशोरी के स्कूल से दस्तावेज एकत्रित किए. जांच में लड़की नाबालिग पाई गई. मामले में धारा 363 व 366A इजाद की गई. 13 अगस्त को किशोरी को बरामद किया गया. मौके पर किशोरी के परिजनों को बुलाया गया. 14 अगस्त को किशोरी की CWC काउंसिलिंग व कोर्ट में CRPC 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया.
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इसके बाद किशोरी का मेडिकल करवाया गया. इसके बाद मामले में 4 पॉक्सो एक्ट भी जोड़ा गया. मामले में आरोपी पाए गए गए गांव के ही युवक अमित को उसके ही भाई ने उसे थाने में पुलिस के सामने पेश किया. पुलिस ने आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी अमित ने बताया था कि वह लड़की को बाइक पर बैठाकर सहारनपुर ले गया था. जहां किराए के कमरे में उसे रखा और वहीं उसके साथ दुष्कर्म को (Girl raped in Panipat) अंजाम दिया था.