चंडीगढ़: केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर से ही टोल टैक्स पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है. इसलिए अगर आज रात 12 बजे के बाद आपकी गाड़ी में फास्टैग नही होगा तो आपको टोल पास करने के लिए लगभग दो गुना जुर्माना देना पड़ेगा. वाहनों को अधिकतर मालिकों ने फास्टैग नहीं बनवाया है. इसलिए फास्टैग बनवाने के लिए 15 जनवरी रात 12 बजे तक की मोहलत दी गई है.
2.5 प्रतिशत मिलेगा कैश बैक
15 जनवरी की रात 12 बजे से एक ही कैश लेन रह जाएगी. इसलिए लोग तेजी से अपने-अपने वाहनों पर फास्टैग लगवा रहे हैं. फास्टैग से टोल देने पर वाहन मालिकों को 2.5 फीसद कैशबैक तो मिलेगा ही, साथ में ईंधन और समय भी बचेगा. नकदी लेकर चलने का झंझट भी नहीं रह जाएगा.
क्या है फास्टैग ?
ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक (Electronic Toll Collection) है जो नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर उपलब्ध है. ये तकनीक रेडिया फ्रिक्वेंसी आइडेन्टिफिकेशन (RFID) के प्रिंसिपल पर काम करता है. इस टैग को वाहन के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है ताकि टोल प्लाजा पर मौजूद सेंसर इसे रीड कर सके. जब कोई वाहन टोल प्लाजा पर फास्टैग लेन से गुजरती है तो ऑटोमैटिक रूप से टोल चार्ज कट जाता है. इसके लिए वाहनों को रुकना नहीं पड़ता है. एक बार जारी किया गया फास्टैग 5 साल के लिए एक्टिवेट रहता है. इसे बस समय पर रिचार्ज करना पड़ता है.
कैसे ले सकते हैं फास्टैग ?
किसी भी सरकारी बैंक से फास्टैग स्टीकर ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन करके भी फास्टैग मंगवाया जा सकता है. अपनी कार, जीप और वैन के लिए आप ऑनलाइन अमेजन, SBI, ICICI, HDFC Axis बैंक और पेटीएम बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक से भी ले सकते हैं.
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