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नियम 134-ए को लेकर बढ़ाई गई दाखिले की अंतिम तिथि, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन

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Published : Nov 10, 2021, 2:10 PM IST

शिक्षा विभाग ने नियम 134ए (Free Admission Rule 134A) के तहत गरीब बच्चों के दाखिले की अंतिम तारीख के बढ़ा दिया है. पहले एडमिशन के लिए 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक की तारीख तय की गई थी, लेकिन इसे अब बढ़ा दिया गया है.

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नियम 134- ए को लेकर जारी हुआ नया शेड्यूल, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन

पानीपत: प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 134ए के तहत फ्री दाखिले (Free Admission Rule 134A) को लेकर नया शेड्यूल जारी (Rule 134A Schedule Issued) कर दिया गया है. इससे पहले एडमिशन के लिए 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक की तारीख तय की गई थी, अब इस दाखिले की तारीख को बढ़ा दिया गया. 7 की जगह अब अभिभावक 14 नवंबर तक एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

दरअसल हरियाणा की 2 जमा 5 मुद्दे जन आंदोलन संस्था लगातार हरियाणा शिक्षा निदेशालय (Haryana Directorate of Education) और हाईकोर्ट (High Court Of Punjab & Haryana) से नियम 134ए के तहत दाखिला शेड्यूल जारी करने की मांग कर रही थी. हाई कोर्ट के आदेश के बाद 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी हुआ. अब इस शेड्यूल में बदलाव कर दाखिले की अंतिम तारीख 14 नवंबर तक कर दी गई है. कोविड कारणों की वजह से दाखिले की तारीख बढ़ाई गई है.

संगठन के प्रभारी दलबीर सिंह भोंसले ने कहा कि हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग और प्राइवेट स्कूल हर साल गरीब बच्चों के 134-ए के तहत एडमिशन को लेकर आना कानी करते हैं, जोकि माननीय हाई कोर्ट की अवमानना है. मज़बूरी वंश संस्था को हर साल आंदोलन को मज़बूर होना पड़ता है. शिक्षा पर ऐसा ढीला रवैया किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नही किया जाएगा. संगठन के प्रदेश ज्वाइंट सेक्रेटरी और मीडिया प्रभारी सोकेन्द्र बालियान रघुवंशी ने नियम 134ए के जारी शेड्यूल की पूरी जानकारी दी.

क्या है पूरा शेड्यूल

  • पात्र बच्चों की 18 नवंबर को सूची तैयार की जाएगी.
  • 18 नवंबर को पात्र गरीब बच्चों का असेसमेंट टेस्ट होगा.
  • नवंबर महीने में ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा.
  • पहले एडमिशन ड्रा के तहत शिक्षा निदेशालय स्तर पर बच्चों को स्कूल निर्धारित किए जाएंगे.
  • पहले ड्रा में शामिल बच्चों के नवंबर से 8 दिसंबर तक एडमिशन होंगे. उसके बाद खाली सीटों पर दूसरा ड्रा निकाला जाएगा.

ये भी पढ़ें : प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकेंगे गरीबों के बच्चे! स्कूल मालिक बोले- सरकार का शुक्रिया

बच्चों को आवेदन करने से पहले ये जरूरी बातें और दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया है

  1. बच्चे और पैरेंट्स का आधार कार्ड
  2. दूसरा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड या 2 लाख रुपये से कम का लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट (आय प्रमाण पत्र)
  3. मूलनिवास प्रमाण पत्र
  4. बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल से बच्चे का SRN नम्बर
  5. जिस स्कूल में बच्चा पहले से पढ़ रहा है उस स्कूल का UDISE कोड भी आवश्यक है
  6. यह आप स्कूल से या फिर BEO ऑफिस में लगी स्कूल की वैकेंसी लिस्ट वाले पेज में भी देख सकते हैं.
  7. फॉर्म भरते हुए पैरेंट्स का मोबाइल नम्बर होना चाहिए क्योकि फॉर्म भरते हुए मोबाइल पर OTP आता है वो फॉर्म में भरना होगा.
  8. अगर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसका रिजल्ट. इसके अलावा अन्य जरूरी संबंधित जानकारी भी समय-समय पर संस्था द्वारा दे दी जाएगी.

क्या होता है 134 ए के तहत एडमिशन का नियम : दरअसल 134 ए अधिनियम के अनुसार राज्य में प्राइवेट स्कूल की 10% सीटें बीपीएल / ईडब्ल्यूएस परिवार के छात्रों के लिए आरक्षित हैं. इस नियम के तहत प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे गरीब परिवार के बच्चे का खर्च हरियाणा सरकार उठाती है. हालांकि इस नियम का लाभ उठाने वाला बच्चा गरीबी रेखा से नीचे ( बीपीएल)/ ईडब्ल्यूएस परिवार के छात्रों (E.W.S.)-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसकी सालाना आय 2 लाख रुपए या उससे कम हो. एक बार जिस स्कूल में दाखिला होगा अगले साल उस स्कूल में एडमिशन के लिए एग्जाम नही देना पड़ता. 134ए के तहत एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अन्य किसी भी प्रकार की फीस देने के लिए बाध्य नहीं है.

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पानीपत: प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 134ए के तहत फ्री दाखिले (Free Admission Rule 134A) को लेकर नया शेड्यूल जारी (Rule 134A Schedule Issued) कर दिया गया है. इससे पहले एडमिशन के लिए 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक की तारीख तय की गई थी, अब इस दाखिले की तारीख को बढ़ा दिया गया. 7 की जगह अब अभिभावक 14 नवंबर तक एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

दरअसल हरियाणा की 2 जमा 5 मुद्दे जन आंदोलन संस्था लगातार हरियाणा शिक्षा निदेशालय (Haryana Directorate of Education) और हाईकोर्ट (High Court Of Punjab & Haryana) से नियम 134ए के तहत दाखिला शेड्यूल जारी करने की मांग कर रही थी. हाई कोर्ट के आदेश के बाद 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी हुआ. अब इस शेड्यूल में बदलाव कर दाखिले की अंतिम तारीख 14 नवंबर तक कर दी गई है. कोविड कारणों की वजह से दाखिले की तारीख बढ़ाई गई है.

संगठन के प्रभारी दलबीर सिंह भोंसले ने कहा कि हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग और प्राइवेट स्कूल हर साल गरीब बच्चों के 134-ए के तहत एडमिशन को लेकर आना कानी करते हैं, जोकि माननीय हाई कोर्ट की अवमानना है. मज़बूरी वंश संस्था को हर साल आंदोलन को मज़बूर होना पड़ता है. शिक्षा पर ऐसा ढीला रवैया किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नही किया जाएगा. संगठन के प्रदेश ज्वाइंट सेक्रेटरी और मीडिया प्रभारी सोकेन्द्र बालियान रघुवंशी ने नियम 134ए के जारी शेड्यूल की पूरी जानकारी दी.

क्या है पूरा शेड्यूल

  • पात्र बच्चों की 18 नवंबर को सूची तैयार की जाएगी.
  • 18 नवंबर को पात्र गरीब बच्चों का असेसमेंट टेस्ट होगा.
  • नवंबर महीने में ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा.
  • पहले एडमिशन ड्रा के तहत शिक्षा निदेशालय स्तर पर बच्चों को स्कूल निर्धारित किए जाएंगे.
  • पहले ड्रा में शामिल बच्चों के नवंबर से 8 दिसंबर तक एडमिशन होंगे. उसके बाद खाली सीटों पर दूसरा ड्रा निकाला जाएगा.

ये भी पढ़ें : प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकेंगे गरीबों के बच्चे! स्कूल मालिक बोले- सरकार का शुक्रिया

बच्चों को आवेदन करने से पहले ये जरूरी बातें और दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया है

  1. बच्चे और पैरेंट्स का आधार कार्ड
  2. दूसरा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड या 2 लाख रुपये से कम का लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट (आय प्रमाण पत्र)
  3. मूलनिवास प्रमाण पत्र
  4. बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल से बच्चे का SRN नम्बर
  5. जिस स्कूल में बच्चा पहले से पढ़ रहा है उस स्कूल का UDISE कोड भी आवश्यक है
  6. यह आप स्कूल से या फिर BEO ऑफिस में लगी स्कूल की वैकेंसी लिस्ट वाले पेज में भी देख सकते हैं.
  7. फॉर्म भरते हुए पैरेंट्स का मोबाइल नम्बर होना चाहिए क्योकि फॉर्म भरते हुए मोबाइल पर OTP आता है वो फॉर्म में भरना होगा.
  8. अगर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसका रिजल्ट. इसके अलावा अन्य जरूरी संबंधित जानकारी भी समय-समय पर संस्था द्वारा दे दी जाएगी.

क्या होता है 134 ए के तहत एडमिशन का नियम : दरअसल 134 ए अधिनियम के अनुसार राज्य में प्राइवेट स्कूल की 10% सीटें बीपीएल / ईडब्ल्यूएस परिवार के छात्रों के लिए आरक्षित हैं. इस नियम के तहत प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे गरीब परिवार के बच्चे का खर्च हरियाणा सरकार उठाती है. हालांकि इस नियम का लाभ उठाने वाला बच्चा गरीबी रेखा से नीचे ( बीपीएल)/ ईडब्ल्यूएस परिवार के छात्रों (E.W.S.)-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसकी सालाना आय 2 लाख रुपए या उससे कम हो. एक बार जिस स्कूल में दाखिला होगा अगले साल उस स्कूल में एडमिशन के लिए एग्जाम नही देना पड़ता. 134ए के तहत एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अन्य किसी भी प्रकार की फीस देने के लिए बाध्य नहीं है.

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