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Awas Navinikaran Yojana: भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत ले सकते हैं आर्थिक सहायता, जानें क्या है प्रक्रिया - पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

अनुसूचित जाति एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकें. इन्हीं योजनाओं में से एक है भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना. लेकिन, जानकारी के अभाव में कई लोग वंचित रह जाते हैं. आखिर ये योजना क्या है और इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...(Awas Navinikaran Yojana In Haryana)

Awas Navinikaran Yojana In Haryana
भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना
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Published : Aug 6, 2023, 1:46 PM IST

पानीपत: अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बीपीएल कार्ड धारकों को दिया जाता है. पहले इस योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले परिवारों को ही लाभ दिया जाता था. लेकिन, बाद में इस योजना में संशोधन करके बीपीएल कार्ड धारकों को भी इस योजना में शामिल किया गया है. हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत पात्र परिवारों को उनके 10 साल पुराने घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है.

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योजना के तहत 80 हजार रुपये की वित्तीय सहायता: आवेदन करने के बाद 80 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है जो सरकार द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. पहले इस योजना के तहत 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता घर की मरम्मत हेतु प्रदान की जाती थी. बाद में इसे बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया गया है. डॉक्टर भीम राव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा सरल पोर्टल पर लॉगिन करके अपना आवेदन करना होता है.

ऐसे उठा सकते हैं योजना का लाभ: अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं जो इस प्रकार हैं. सबसे पहले आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है. अनुसूचित जाति एवं बीपीएल कार्ड इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं. आवेदक ने अपने आवास के मरम्मत या नवीनीकरण के लिए पहले किसी सरकारी विभाग या योजना के तहत सहायता प्राप्त ना हो. जिस मकान का आवेदन किया जा रहा है, वो कम से कम 10 साल पहले का हो या इससे अधिक की अवधि का हो. आवेदक जिस मकान की मरम्मत के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर रहा है, उसका खुद मालिक होना चाहिए यानी आवेदक केवल खुद के मकान के लिए ही आवेदन कर सकता है.

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आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज: अगर आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं तो इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों का होना जरूरी है. आधार कार्ड, राशन कार्ड (बीपीएल कार्ड), जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, प्लॉट की रजिस्ट्री, मकान के सामने खड़े होकर एक फोटो, बिजली का बिल या पानी का बिल, चूल्हा टैक्स, हाउस टैक्स आदि में से कोई एक, परिवार पहचान पत्र सभी दस्तावेजों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ सरल पोर्टल पर अपलोड करना होगा.

आवेदन शुल्क 30 रुपये: आवेदन करने के लिए आवेदक को 30 रुपये का शुल्क देना होगा. अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के जिला अधिकारी जयपान हुड्डा ने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2023 तक है. इस योजना को 12 जून 2023 से शुरू किया गया था. इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई थी अब इसे बढ़ाकर 30 अगस्त तक कर दिया गया है.

पानीपत: अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बीपीएल कार्ड धारकों को दिया जाता है. पहले इस योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले परिवारों को ही लाभ दिया जाता था. लेकिन, बाद में इस योजना में संशोधन करके बीपीएल कार्ड धारकों को भी इस योजना में शामिल किया गया है. हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत पात्र परिवारों को उनके 10 साल पुराने घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है.

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योजना के तहत 80 हजार रुपये की वित्तीय सहायता: आवेदन करने के बाद 80 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है जो सरकार द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. पहले इस योजना के तहत 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता घर की मरम्मत हेतु प्रदान की जाती थी. बाद में इसे बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया गया है. डॉक्टर भीम राव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा सरल पोर्टल पर लॉगिन करके अपना आवेदन करना होता है.

ऐसे उठा सकते हैं योजना का लाभ: अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं जो इस प्रकार हैं. सबसे पहले आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है. अनुसूचित जाति एवं बीपीएल कार्ड इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं. आवेदक ने अपने आवास के मरम्मत या नवीनीकरण के लिए पहले किसी सरकारी विभाग या योजना के तहत सहायता प्राप्त ना हो. जिस मकान का आवेदन किया जा रहा है, वो कम से कम 10 साल पहले का हो या इससे अधिक की अवधि का हो. आवेदक जिस मकान की मरम्मत के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर रहा है, उसका खुद मालिक होना चाहिए यानी आवेदक केवल खुद के मकान के लिए ही आवेदन कर सकता है.

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आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज: अगर आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं तो इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों का होना जरूरी है. आधार कार्ड, राशन कार्ड (बीपीएल कार्ड), जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, प्लॉट की रजिस्ट्री, मकान के सामने खड़े होकर एक फोटो, बिजली का बिल या पानी का बिल, चूल्हा टैक्स, हाउस टैक्स आदि में से कोई एक, परिवार पहचान पत्र सभी दस्तावेजों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ सरल पोर्टल पर अपलोड करना होगा.

आवेदन शुल्क 30 रुपये: आवेदन करने के लिए आवेदक को 30 रुपये का शुल्क देना होगा. अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के जिला अधिकारी जयपान हुड्डा ने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2023 तक है. इस योजना को 12 जून 2023 से शुरू किया गया था. इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई थी अब इसे बढ़ाकर 30 अगस्त तक कर दिया गया है.

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