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समझौता ब्लास्ट: पंचकूला विशेष NIA कोर्ट में पेश हुए मुख्य आरोपी, फाइनल बहस जारी

सुनवाई में मुख्य आरोपी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान, राजेंदर चौधरी कोर्ट में पेश किए गए.

समझौता एक्सप्रेस (फाइल फोटो)
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Published : Feb 25, 2019, 6:22 PM IST

पंचकूला: बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में सोमवार को पंचकूला विशेष एनआईए अदालत के सुनवाई हुई.
सुनवाई में मुख्य आरोपी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान, राजेंदर चौधरी कोर्ट में पेश हुए. बता दें कि सुनवाई में फाइनल बहस जारी रही.

वहीं बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि मामले में बहस लगभग पूरी हो चुकी है और बहस का कुछ हिस्सा जो रह गया है वो अगली सुनवाई में जारी रहेगा. वकील मुकेश गर्ग ने बताया कि अगली सुनवाई के बाद मामला ऑर्डर पर लगा दिया जाएगा और मामले की अगली सुनवाई अब 2 मार्च को होगी.
आपको बता दें कि एनआईए कोर्ट ने पाकिस्तानी गवाहों के बयान दर्ज करवाने को लेकर पिछले डेढ़ साल से एम्बेसी के माध्यम से गवाहों को कई बार सम्मन किए, लेकिन आज तक पाकिस्तान से कोई गवाह अपनी गवाही देने नहीं पहुंचा.

samjhauta blast hearing
समझौता एक्सप्रेस (फाइल फोटो)

गौरतलब है कि 18 फरवरी, 2007 को भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुए थे. ये ट्रेन दिल्ली से अटारी, पाकिस्तान जा रही थी. विस्फोट हरियाणा के पानीपत जिले में चांदनी बाग थाने के अंतर्गत सिवाह गांव के दीवाना स्टेशन के नजदीक हुए. जानकारी के मुताबिक, विस्फोट से लगी आग में कम से कम 68 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 3 अन्य घायल हो गए थे, मारे गए ज्यादातर लोग पाकिस्तानी नागरिक थे. ब्लास्ट के सभी आरोपियों के खिलाफ ये मामला पंचकूला की एनआईए कोर्ट में चल रहा है और मामले में अब तक कुल 224 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं.

पंचकूला: बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में सोमवार को पंचकूला विशेष एनआईए अदालत के सुनवाई हुई.
सुनवाई में मुख्य आरोपी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान, राजेंदर चौधरी कोर्ट में पेश हुए. बता दें कि सुनवाई में फाइनल बहस जारी रही.

वहीं बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि मामले में बहस लगभग पूरी हो चुकी है और बहस का कुछ हिस्सा जो रह गया है वो अगली सुनवाई में जारी रहेगा. वकील मुकेश गर्ग ने बताया कि अगली सुनवाई के बाद मामला ऑर्डर पर लगा दिया जाएगा और मामले की अगली सुनवाई अब 2 मार्च को होगी.
आपको बता दें कि एनआईए कोर्ट ने पाकिस्तानी गवाहों के बयान दर्ज करवाने को लेकर पिछले डेढ़ साल से एम्बेसी के माध्यम से गवाहों को कई बार सम्मन किए, लेकिन आज तक पाकिस्तान से कोई गवाह अपनी गवाही देने नहीं पहुंचा.

samjhauta blast hearing
समझौता एक्सप्रेस (फाइल फोटो)

गौरतलब है कि 18 फरवरी, 2007 को भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुए थे. ये ट्रेन दिल्ली से अटारी, पाकिस्तान जा रही थी. विस्फोट हरियाणा के पानीपत जिले में चांदनी बाग थाने के अंतर्गत सिवाह गांव के दीवाना स्टेशन के नजदीक हुए. जानकारी के मुताबिक, विस्फोट से लगी आग में कम से कम 68 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 3 अन्य घायल हो गए थे, मारे गए ज्यादातर लोग पाकिस्तानी नागरिक थे. ब्लास्ट के सभी आरोपियों के खिलाफ ये मामला पंचकूला की एनआईए कोर्ट में चल रहा है और मामले में अब तक कुल 224 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं.

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पानीपत के बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में आज पंचकूला की विशेष एनआईए अदालत के सुनवाई हुई। सुनवाई में आज मुख्य आरोपी असीमाननंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान, राजेंदर चौधरी कोर्ट में पेश हुए। आज सुनवाई में फाइनल बहस जारी रही। बचाव पक्ष वकील ने बताया कि मामले में बहस लगभग पूरी हो चुकी है और बहस का कुछ हिस्सा जो रह गया है वो अगली सुनवाई में जारी रहेगा। वकील मुकेश गर्ग ने बताया कि अगली सुनवाई के बाद मामला आर्डर पर लगा दिया जाएगा और मामले की अगली सुनवाई अब 2 मार्च को होगी।

BYTE - मुकेश गर्ग, बचाव पक्ष वकील।

आपको बता दें कि NIA कोर्ट ने पाकिस्तानी गवाहो के बयान दर्ज करवाने को लेकर पिछले डेढ़ साल से एमबेसी के माध्यम से गवाहो को कई बार सम्मन किये, लेकिन आज तक पाकिस्तान से कोई गवाह अपनी गवाही देने नही पहुंचा। 

ये मामला 18 फरवरी 2007 है। समझौता एक्सप्रेस विस्फोट एक आतंकवादी घटना थी जिसमे 18 फरवरी2007 को भारत और पाकिस्तान के वीच चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस मे विस्फोट हुए थे। समझौता एक्सप्रेस विस्फोट एक आतंकवादी घटना थी यह ट्रेन दिल्ली से अटारीपाकिस्तान जा रही थी। विस्फोट हरियाणा के पानीपत जिले में चांदनी बाग़ थाने के अंतर्गत सिवाह गांव के दीवाना स्टेशन के नजदीक  हुए।विस्फोट से लगी आग में कम से कम 68  व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 13 अन्य घायल हो गए थे, मारे गए ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी नागरिक थे। ब्लास्ट के सभी आरोपियों के खिलाफ ये मामला पंचकुला की एनआईए कोर्ट में चल रहा है और मामले में अब तक कुल 224 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके है।





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