पंचकूला: बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में सोमवार को पंचकूला विशेष एनआईए अदालत के सुनवाई हुई.
सुनवाई में मुख्य आरोपी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान, राजेंदर चौधरी कोर्ट में पेश हुए. बता दें कि सुनवाई में फाइनल बहस जारी रही.
वहीं बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि मामले में बहस लगभग पूरी हो चुकी है और बहस का कुछ हिस्सा जो रह गया है वो अगली सुनवाई में जारी रहेगा. वकील मुकेश गर्ग ने बताया कि अगली सुनवाई के बाद मामला ऑर्डर पर लगा दिया जाएगा और मामले की अगली सुनवाई अब 2 मार्च को होगी.
आपको बता दें कि एनआईए कोर्ट ने पाकिस्तानी गवाहों के बयान दर्ज करवाने को लेकर पिछले डेढ़ साल से एम्बेसी के माध्यम से गवाहों को कई बार सम्मन किए, लेकिन आज तक पाकिस्तान से कोई गवाह अपनी गवाही देने नहीं पहुंचा.
गौरतलब है कि 18 फरवरी, 2007 को भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुए थे. ये ट्रेन दिल्ली से अटारी, पाकिस्तान जा रही थी. विस्फोट हरियाणा के पानीपत जिले में चांदनी बाग थाने के अंतर्गत सिवाह गांव के दीवाना स्टेशन के नजदीक हुए. जानकारी के मुताबिक, विस्फोट से लगी आग में कम से कम 68 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 3 अन्य घायल हो गए थे, मारे गए ज्यादातर लोग पाकिस्तानी नागरिक थे. ब्लास्ट के सभी आरोपियों के खिलाफ ये मामला पंचकूला की एनआईए कोर्ट में चल रहा है और मामले में अब तक कुल 224 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं.