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दो अलग-अलग दोषियों को पंचकूला जिला अदालत ने सुनाई सजा

पंचकूला जिला अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में दो (rape case in panchkula) दोषियों को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है. बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दोषी को आजीवन कारावास तो वहीं 12 साल के लड़के से कुकर्म करने वाले दोषी को 1 लाख का जुर्माना और 20 साल की सजा सुनाई है.

Panchkula District Court
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Published : Dec 1, 2022, 10:54 PM IST

पंचकूला: वीरवार को पंचकूला जिला अदालत (Panchkula District Court) ने दो अलग-अलग मामलों में रेप के दो (Punishment two culprits in Panchkula) दोषियों को सजा सुनाई है. पहले मामले में चार साल पहले 8 दिसंबर 2018 को 62 साल के दोषी अशोक कुमार ने 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. बच्ची के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी. बच्ची जब बाहर खेल रही थी तो दोषी बच्ची को बहला-फुसला कर छत पर ले गया और बच्ची से दुष्कर्म किया. वहीं दोषी अशोक कुमार को अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

वहीं दूसरा मामले में 40 साल के दोषी नरेश कुमार को भी जिला कोर्ट ने 20 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बता दें कि जुलाई 2018 को नाबालिग बच्चे के परिजन नें शिकायत दर्ज करवाई थी कि 25 जून 2018 को उसने अपने बेटे को घर पर जाने के लिए टैम्पु मे बैठाया था. टैम्पु का चालक दोषी नरेश कुमार था.

ये भी पढ़ें- रेवाड़ी में 12वीं क्लास की छात्रा से रेप, आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी

दोषी ने शिकायतकर्ता के बेटे जिसकी उम्र करीब 12 साल है रात को करीब 8 बजे उसके साथ कुकर्म किया. जब रात को बच्चे को दर्द हुआ तो उसनें यह बात अपने परिजनों को बताई. इसके बाद थाना चण्डीमन्दिर में शिकायत दर्ज करवाई गई.पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

ये भी पढ़ें- Sonipat Crime News: शराब पीने के बाद 2 दोस्तों में लगी पहले मरने की शर्त, एक की मौत, दूसरा भागा

पंचकूला: वीरवार को पंचकूला जिला अदालत (Panchkula District Court) ने दो अलग-अलग मामलों में रेप के दो (Punishment two culprits in Panchkula) दोषियों को सजा सुनाई है. पहले मामले में चार साल पहले 8 दिसंबर 2018 को 62 साल के दोषी अशोक कुमार ने 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. बच्ची के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी. बच्ची जब बाहर खेल रही थी तो दोषी बच्ची को बहला-फुसला कर छत पर ले गया और बच्ची से दुष्कर्म किया. वहीं दोषी अशोक कुमार को अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

वहीं दूसरा मामले में 40 साल के दोषी नरेश कुमार को भी जिला कोर्ट ने 20 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बता दें कि जुलाई 2018 को नाबालिग बच्चे के परिजन नें शिकायत दर्ज करवाई थी कि 25 जून 2018 को उसने अपने बेटे को घर पर जाने के लिए टैम्पु मे बैठाया था. टैम्पु का चालक दोषी नरेश कुमार था.

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दोषी ने शिकायतकर्ता के बेटे जिसकी उम्र करीब 12 साल है रात को करीब 8 बजे उसके साथ कुकर्म किया. जब रात को बच्चे को दर्द हुआ तो उसनें यह बात अपने परिजनों को बताई. इसके बाद थाना चण्डीमन्दिर में शिकायत दर्ज करवाई गई.पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

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