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रंजीत मर्डर केस: वकील ने गवाही देने से किया इनकार, अगली सुनवाई 7 सितंबर

रंजीत मर्डर केस में पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान वकील ने गवाही देने से मना कर दिया. डेरा प्रमुख राम रहीम पर रंजीत के मर्डर का आरोप है. जानें क्या है पूरा मामला?

in the ranjit murder case, the witness refused to give testimony
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Published : Sep 2, 2019, 10:39 AM IST

पंचकूला: रंजीत मर्डर केस में पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान गवाह ने गवाही देने से मना कर दिया. डेरा प्रमुख राम रहीम पर रंजीत के मर्डर का आरोप है.

गवाही देने से किया इंकार

पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले और साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे राम रहीम और आरोपी कृष्ण लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. वहीं आरोपी सबदिल, अवतार, जसवीर प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए और अन्य आरोपी इंद्रसेन स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से हाजिरी माफी पर थे. बचाव पक्ष वकील अनिल कौशिक ने बताया कि सुनवाई में वकील सुधीर सहगल कोर्ट में पहुंचे. उनकी इस मामले में गवाही होनी थी, लेकिन वकील सुधीर सहगल ने गवाही देने से मना कर दिया है.

रंजीत मर्डर केस में हुई सुनवाया, क्लिक कर देखें

अगली सुनवाई 7 सितंबर को

वकील अनिल कौशिक ने बताया कि खट्टा सिंह की गवाही करवाने के लिए खट्टा सिंह के वकील फकीर चंद ने एक याचिका कोर्ट में लगाई थी और उस याचिका पर फकीर चन्द ने अपने हस्ताक्षर किए थे. वकील ने बताया कि हस्ताक्षर की पहचान करवाने के लिये वकील सुधीर सहगल की गवाही करवानी थी. वहीं सुनवाई में पहुंचे गवाह सुधीर सहगल ने कोर्ट में कहा कि वे उस समय वकील फकीर चन्द के जूनियर नहीं थे और उन्होंने गवाही ही देने से मना कर दिया. अब मामले की अगली सुनवाई 7 सितम्बर को होगी और 7 सितम्बर को बचाव पक्ष अन्य गवाह की गवाही करवाए जाने को लेकर याचिका लगाएगा.

क्या था पूरा मामला

आपको बता दें कि 10 जुलाई 2002 को डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रंजीत सिंह की हत्या की गई थी. डेरा प्रबंधन को शक था कि रजींत ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी. पुलिस जांच से असंतुष्ट रंजीत के पिता ने जनवरी 2003 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी.

ये भी पढ़ें- पंचकूला के इस गांव में सरकारी बस का अभाव, जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं बच्चे

ये है आरोपी

अब ये मामला अंतिम चरण में है. इस मामले में कूल 6 आरोपी हैं, जिसमें से एक आरोपी का नाम सबदिल है, दूसरे का नाम जसवीर है, तीसरे का नाम अवतार है, चौथे का नाम इंद्रसेन है, जिसकी उम्र करीब 87 साल है जोकि हाजिरी माफी पर है. वही पांचवें आरोपी का नाम कृष्णा है जोकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में सजा काट रहा है. और छठे आरोपी गुरमीत राम रहीम है. जोकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले और साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहा है.

पंचकूला: रंजीत मर्डर केस में पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान गवाह ने गवाही देने से मना कर दिया. डेरा प्रमुख राम रहीम पर रंजीत के मर्डर का आरोप है.

गवाही देने से किया इंकार

पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले और साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे राम रहीम और आरोपी कृष्ण लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. वहीं आरोपी सबदिल, अवतार, जसवीर प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए और अन्य आरोपी इंद्रसेन स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से हाजिरी माफी पर थे. बचाव पक्ष वकील अनिल कौशिक ने बताया कि सुनवाई में वकील सुधीर सहगल कोर्ट में पहुंचे. उनकी इस मामले में गवाही होनी थी, लेकिन वकील सुधीर सहगल ने गवाही देने से मना कर दिया है.

रंजीत मर्डर केस में हुई सुनवाया, क्लिक कर देखें

अगली सुनवाई 7 सितंबर को

वकील अनिल कौशिक ने बताया कि खट्टा सिंह की गवाही करवाने के लिए खट्टा सिंह के वकील फकीर चंद ने एक याचिका कोर्ट में लगाई थी और उस याचिका पर फकीर चन्द ने अपने हस्ताक्षर किए थे. वकील ने बताया कि हस्ताक्षर की पहचान करवाने के लिये वकील सुधीर सहगल की गवाही करवानी थी. वहीं सुनवाई में पहुंचे गवाह सुधीर सहगल ने कोर्ट में कहा कि वे उस समय वकील फकीर चन्द के जूनियर नहीं थे और उन्होंने गवाही ही देने से मना कर दिया. अब मामले की अगली सुनवाई 7 सितम्बर को होगी और 7 सितम्बर को बचाव पक्ष अन्य गवाह की गवाही करवाए जाने को लेकर याचिका लगाएगा.

क्या था पूरा मामला

आपको बता दें कि 10 जुलाई 2002 को डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रंजीत सिंह की हत्या की गई थी. डेरा प्रबंधन को शक था कि रजींत ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी. पुलिस जांच से असंतुष्ट रंजीत के पिता ने जनवरी 2003 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी.

ये भी पढ़ें- पंचकूला के इस गांव में सरकारी बस का अभाव, जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं बच्चे

ये है आरोपी

अब ये मामला अंतिम चरण में है. इस मामले में कूल 6 आरोपी हैं, जिसमें से एक आरोपी का नाम सबदिल है, दूसरे का नाम जसवीर है, तीसरे का नाम अवतार है, चौथे का नाम इंद्रसेन है, जिसकी उम्र करीब 87 साल है जोकि हाजिरी माफी पर है. वही पांचवें आरोपी का नाम कृष्णा है जोकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में सजा काट रहा है. और छठे आरोपी गुरमीत राम रहीम है. जोकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले और साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहा है.

Intro:साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे दोषी गुरमीत राम रहीम पर चल रहे डेरा के मैनेजर रंजीत मर्डर मामले में आज पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। आरोपी गुरमीत राम रहीम और आरोपी कृष्ण लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। वहीं आरोपी सबदिल, अवतार, जसवीर प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए और आरोप इंद्रसेन हाजिरी माफी पर है।

आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष ने एक याचिका लगाकर मांग की थी कि उन्हें इस मामले में एक और गवाह की गवाही करवाने दी जाए। बचाव पक्ष द्वारा लगाई गई याचिका पर सीबीआई ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा था। बचाव पक्ष ने जिस गवाह की गवाही करवानी थी वो गवाह आज कोर्ट में पहुंचा और उसने अपनी गवाही देने से मना कर दिया।



Body:बचाव पक्ष वकील अनिल कौशिक ने बताया कि सुनवाई में आज वकील सुधीर सहगल पहुंचे थे जिनकी मामले में गवही होनी थी,लेकिन सुधीर सहगल ने गवही देने से मना कर दिया। वकील अनिल कौशिक ने बताया कि खट्टा सिंह की गवाही करवाने के लिए खट्टा सिंह के वकील फकीर चंद ने एक याचिका कोर्ट में लगाई थी और उस याचिका पर फकीर चन्द ने अपने हस्ताक्षर किए थे। वकील ने बताया कि हस्ताक्षर की पहचान करवाने के किये वकील सुधीर सहगल की गवही करवानी थी। वहीं सुनवाई में पहुंचे गवाह सुधीर सहगल ने कोर्ट में कहा कि वे उस समय वकील फकीर चन्द के जूनियर नहीं थे और उन्होंने गवाही देने से मना कर दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 7 सितम्बर को होगी और 7 सितम्बर को बचाव पक्ष अन्य गवाह की गवही करवाये जाने को लेकर याचिका लगाएगा।


Conclusion:आपको बता दें कि रंजीत मर्डर मामला 2002 का है और 2003 में यह मामला सीबीआई के पास आया था। मामले में कुल 6 आरोपी हैं जिसमें से एक आरोपी का नाम सबदिल है, दूसरे का नाम जसवीर है, तीसरे का नाम अवतार है, चौथे का नाम इंद्रसेन है, जिसकी उम्र करीब 87 साल है जोकि हाजिरी माफी पर है। वही पांचवे आरोपी का नाम कृष्णा है जोकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में सजा काट रहा है। और छठे आरोपी गुरमीत राम रहीम है जोकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले और साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहा है।
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