पंचकूला: गैरकानूनी गर्भपात और रुपये लेने की आरोपी डॉ. पूनम भार्गव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. पंचकूला कोर्ट ने पूनम भार्गव की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है.
बता दें कि डॉ. पूनम भार्गव के वकील प्रमोद भारद्वाज ने पूनम भार्गव की अग्रिम जमानत की याचिका एडीशनल सेशन जज नरेंद्र सुरा की कोर्ट में लगाई थी, जिसे आज एडिशनल सेशन जज नरेंद्र सुरा की कोर्ट ने खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने डॉ. पूनम भार्गव की सहायक बलजिंदर कौर की भी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया है.
कोर्ट ने खारिज कि अग्रिम जमानत की याचिका
सरकारी वकील कपिल गौड़ ने बताया कि डॉ. पूनम भार्गव और उसकी सहायक बलजिंदर कौर की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. उन्होंने कोर्ट में अपना स्टैंड रखते हुए कहा था कि मामले की वीडियो वायरल होने के बाद मामले की इंक्वायरी अस्पताल की एक कमेटी ने की थी और इंक्वायरी पूरी होने के बाद शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करवाई थी.
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गौरतलब है कि बचाव पक्ष के वकील प्रमोद भारद्वाज ने डॉ. पूनम भार्गव की अग्रिम जमानत याचिका एडिशनल सेशन जज नरेंद्र सुरा की कोर्ट में लगाई थी और कोर्ट में डॉ. पूनम भार्गव को एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग का पीड़ित बताया था.