पंचकूला: कंबोपुरा गांव के पूर्व सरपंच की आत्महत्या के मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में आरोपी और पूर्व सीपीएस जिले राम शर्मा और आरोपी ओपी जैन के पीए राजेंद्र कोर्ट में पेश नहीं हुए.
आरोपी राजेंद्र की हाजिरी वकील के माध्यम से कोर्ट में लगी. शुक्रवार को हुई सुनवाई में केवल आरोपियों की हाजिरी लगी. सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई से आरोपी ओपी जैन के डेथ सर्टिफिकेट की मांग की.
करीब 15 दिन पहले मामले के तीसरे आरोपी पूर्व परिवहन मंत्री ओपी जैन की मौत हो चुकी है. जिसके चलते उनके वकील ने उनकी मौत की जानकारी कोर्ट को दी थी. इसके बाद सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए कि वो अगली तारीख तक आरोपी ओपी जैन का डेथ सर्टिफिकेट लेकर आए. अब मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी.
क्या है कंबोपुरा सरपंच आत्महत्या मामला?
6 जून 2011 को कंबोपुरा के पूर्व सरपंच कर्म सिंह ने पानीपत के एसपी को शिकायत दी थी. शिकायत में कहा गया था कि तत्कालीन विधायक ओमप्रकाश जैन और राजेंद्र शर्मा ने उनके पुत्र की नौकरी लगवाने के लिए उनसे तीन लाख रुपये लिए थे. जिसके बाद जब नौकरी नहीं लगी तो उन्होंने पैसे वापस मांगे, लेकिन ओपी जैन ने उन्हें मना कर दिया.
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इसके बाद पूर्व सरपंच ने इस बात की शिकायत पुलिस को दी. जिसके बाद ही कर्म सिंह ने आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या उकसाने का आरोप विधायक ओपी जैन और राजेंद्र शर्मा पर लगा था. इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने इसे विशेष सीबीआई अदालत को दे दिया.
जब हरियाणा पुलिस ने आरोपी को दी थी क्लिन चिट
हरियाणा पुलिस द्वारा जैन और राम शर्मा को क्लीन चिट देने के विरोध में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कर्म सिंह के परिजनों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने जांच के बाद चार अक्तूबर 2012 को मामला दर्ज किया गया था. जिसके बाद से ये मामला सीबीआई कोर्ट पंचकूला में चल रहा है. मामले में अब तक कुल 57 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और अभी आने वाले दिनों में कुल करीब 43 और गवाहों के बयान दर्ज होने बाकी हैं.