ETV Bharat / state

समझौता ब्लास्ट केस: वकीलों की हड़ताल की वजह से सोमवार तक के लिए टली सुनवाई - haryana news

समझौता ब्लास्ट मामले में आज नहीं हो पाई सुनवाई

डिजाइन फोटो
author img

By

Published : Mar 14, 2019, 11:57 AM IST

Updated : Mar 14, 2019, 2:59 PM IST

पंचकूलाः बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में पंचकूला की विशेष एनआईए अदालत में सुनवाई नहीं हो पाई. हालांकि आरोपी लोकेश शर्मा, कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी को अम्बाला जेल से पंचकूला कोर्ट लाया गया था. लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई. अब इस केस में दोनों पक्षों के वकील सोमवार यानी 18 मार्च को कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे.

पंचकूला की एनआईए कोर्ट आज समझौता ब्लास्ट मामले में सुना सकती है फैसला

2007 में समझौता एक्सप्रेस में हुए ब्लास्ट मामले में पंचकूला की विशेष एनआईए अदालत ने 11 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 14 मार्च को फैसला सुनाने की बात कही थी. मामले में मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद हैं. 11 मार्च को इस मामले में फैसला आने की सबको उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तानी गवाह राहिला वकील की याचिका के कारण कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा.

panchkula
डिजाइन फोटो

ये लोग हैं आरोपी
बता दें कि दिल्ली-लाहौर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में 18 फरवरी 2007 को पानीपत के नजदीक दो बम विस्फोट हुए थे, जिनमें 68 लोग मारे गए थे और 12 अन्य घायल हुए थे.
एनआईए ने अपनी चार्जशीट में 8 लोगों को आरोपी बनाया है. आपको बता दें कि असीमानंद बेल पर हैं, जबकि अन्य तीन न्यायिक हिरासत में हैं.

पाकिस्तानी गवाह के वकील

मामले के मास्टरमाइंड की हो चुकी है मौत
दिल्ली-लाहौर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन ब्लास्ट के कथित मास्टरमाइंड सुनील जोशी की पहले ही मौत हो चुकी है. दिसंबर 2007 में उसका देहांत हो गया था. जबकि तीन अन्य आरोपी, रामचंद्र कलसंगरा, संदीप डांगे और अमित फरार चल रहे हैं.

पंचकूलाः बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में पंचकूला की विशेष एनआईए अदालत में सुनवाई नहीं हो पाई. हालांकि आरोपी लोकेश शर्मा, कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी को अम्बाला जेल से पंचकूला कोर्ट लाया गया था. लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई. अब इस केस में दोनों पक्षों के वकील सोमवार यानी 18 मार्च को कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे.

पंचकूला की एनआईए कोर्ट आज समझौता ब्लास्ट मामले में सुना सकती है फैसला

2007 में समझौता एक्सप्रेस में हुए ब्लास्ट मामले में पंचकूला की विशेष एनआईए अदालत ने 11 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 14 मार्च को फैसला सुनाने की बात कही थी. मामले में मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद हैं. 11 मार्च को इस मामले में फैसला आने की सबको उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तानी गवाह राहिला वकील की याचिका के कारण कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा.

panchkula
डिजाइन फोटो

ये लोग हैं आरोपी
बता दें कि दिल्ली-लाहौर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में 18 फरवरी 2007 को पानीपत के नजदीक दो बम विस्फोट हुए थे, जिनमें 68 लोग मारे गए थे और 12 अन्य घायल हुए थे.
एनआईए ने अपनी चार्जशीट में 8 लोगों को आरोपी बनाया है. आपको बता दें कि असीमानंद बेल पर हैं, जबकि अन्य तीन न्यायिक हिरासत में हैं.

पाकिस्तानी गवाह के वकील

मामले के मास्टरमाइंड की हो चुकी है मौत
दिल्ली-लाहौर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन ब्लास्ट के कथित मास्टरमाइंड सुनील जोशी की पहले ही मौत हो चुकी है. दिसंबर 2007 में उसका देहांत हो गया था. जबकि तीन अन्य आरोपी, रामचंद्र कलसंगरा, संदीप डांगे और अमित फरार चल रहे हैं.

Intro:Body:

Breaking Panchkula



समझौता ब्लास्ट मामला। पंचकूला की विशेष Nia अदालत पहुंचे आरोपी।



 आरोपी लोकेश शर्मा,कमल चौहान,राजेंद्र चौधरी को अम्बाला जेल से पंचकूला कोर्ट लाया गया। 



कुछ ही देर में मामले की सुनवाई होगी शुरू। 



पाकिस्तानी गवाह राहिला वकील की याचिका पर एनआईए और बचाव पक्ष करेगा कोर्ट में रखेगा अपना पक्ष।


Conclusion:
Last Updated : Mar 14, 2019, 2:59 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.